साल के खत्म होने से पहले जरूर निपटाएं ये 4 जरूरी काम

ITR के साथ ही इस महीने की आखिर तक ऑडिट रिपोर्ट को भी फाइल करना जरूरी है. जिनकी सालाना कमाई 10 करोड़ रुपये से ज्यादा है, उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न के साथ ही एक ऑडिट रिपोर्ट भी फाइल करनी होती है. आर्किटेक्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, फिल्म एक्टर, वकील, टेक्नीशियंस जैसे प्रोफेशनल्स को तो 50 लाख रुपये से ज्यादा इनकम पर ही ऑडिट रिपोर्ट देनी होती है.

समय रहते फाइल करें ITR
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 29 दिसंबर 2021,
  • अपडेटेड 9:50 PM IST
  • ईपीएफओ ने नॉमिनी जोड़ने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 तय की है
  • साल 2020-21 के लिए ऑडिट फाइल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर ही है

साल 2021 खत्म होने वाला है. लेकिन साल खत्म होने से पहले वो जरूरी काम जरूर निपटा लें जिसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर ही है. यानी अगर आपने अभी तक ITR फाइल नहीं किया है तो फटाफट कर लें. PF या प्रोव‍िडेंट फंड होल्डर्स अपने अकाउंट में नॉमिनी तो जोड़ ही लें. जिससे आपको नए साल में परेशानी का सामना न करना पड़े. आपको विस्तार से बताते हैं कि 31 दिसंबर 2021 से पहले कौन कौन से वो जरूरी काम हैं जो आपके निपटाने हैं.

नए साल से पहले निपटा लें ये काम:

समय रहते फाइल करें ITR 

सबसे पहला काम है कि अगर आपने अभी तक ITR फाइल नहीं क‍िया है तो इसे जरूर कर लें. फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए 31 दिसंबर 2021 तक इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल जरूर कर लें. अगर आप समय से ITR फाइल कर देते हैं, तो आप पेनल्टी देने से बच सकते हैं.
 
ऑडिट रिपोर्ट फाइल करना

ITR के साथ ही इस महीने की आखिर तक ऑडिट रिपोर्ट को भी फाइल करना जरूरी है. जिनकी सालाना कमाई 10 करोड़ रुपये से ज्यादा है, उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न के साथ ही एक ऑडिट रिपोर्ट भी फाइल करनी होती है. आर्किटेक्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, फिल्म एक्टर, वकील, टेक्नीशियंस जैसे प्रोफेशनल्स को तो 50 लाख रुपये से ज्यादा इनकम पर ही ऑडिट रिपोर्ट देनी होती है. और साल 2020-21 के लिए ऑडिट फाइल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर ही है. इसलिए बिजनेसमैन इस बात का खास ध्यान रखें कि उन्हें वित्त वर्ष 2020--2021 में उन्हें समय रहते ऑडिट रिपोर्ट फाइल करनी होगी.  

पीएफ खाताधारकों के लिए नॉमिनी जरूरी

तीसरा जरूरी काम सबसे ज्यादा जरूरी है और इसकी वजह है कि ज्यादातर लोग नौकरी करते हैं और उनकी कमाई का कुछ हिस्सा EPFO में जाता है. इस पैसे को आप ले सकें और आपके ना रहने पर आपके परिजन ये पैसा ले सकें, इसके लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने सभी पीएफ खाताधारकों को नॉमिनी जोड़ने के लिए कहा है. ईपीएफओ ने नॉमिनी जोड़ने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 तय की है.

अगर आप 31 दिसंबर तक अपने पीएफ खाते में नॉमिनी नहीं जोड़ते हैं तो आपको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. और अगर आप इस काम को जल्द से जल्द निपटाना चाहते हैं तो EPFO ​​की साइट पर जाकर ये काम आसानी से ऑनलाइन किया जा सकता है.

ये नियम इसलिए बनाया गया है क्योंकि नामांकन करने से ईपीएफ सदस्य की मृत्यु होने पर पीएफ का पैसा, कर्मचारी पेंशन योजना और कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना का लाभ पेंशनधारक के परिजनों को आसानी से मिल सकता है.

 

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