Bank Account Nominee: बैंक खाते में जोड़ सकेंगे 4 नॉमिनी, जानिए क्या है बैंक का ये नया लॉ

The Banking Law 2024: लोकसभा(Loksabha Monsoon Session) में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण(Nirmala Sitharaman) ने बैकिंग लॉ(संशोधन) 2024(Banking Law amendment 2024) पेश किया है. इस विधेयक में बैंक खाताधारक 4 नॉमिनी को जोड़ने का प्रस्ताव है. इसके अलावा बैंक लॉकर्स में भी 4 नॉमिनी जोड़ने का जिक्र है.

Banking Law 2024(Photo Credit: Getty Image)
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 10 अगस्त 2024,
  • अपडेटेड 6:25 PM IST

The Banking Law 2024: बैंक खाते में अब तक सिर्फ एक नॉमिनी को जोड़ने का नियम है. जल्द ही बैंक खाते में एक-दो नहीं बल्कि 4 नॉमिनी को जोड़ा जा सकेगा. दरअसल, बैंक से जुड़ा बिल(Banking Law amendment 2024) संसद में पेश किया गया है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण(Finance Mininster Nirmala Sitharaman) ने 9 अगस्त 2024 यानी शुक्रवार को लोकसभा में बैकिंग कानून(संशोधन)बिल 2024(Banking Law amendment 2024) पेश किया है. इस नए बिल के मुताबिक, खाताधारकों को चार नॉमिनी जोड़ने का अधिकार दिया जाएगा. अब कोई भी बैंक खाताधारक अपने खाते में चार नॉमिनी का नाम जोड़ सकेंगे.

बैंक खाता और लॉकर में नॉमिनी
दी हिन्दू बिजनेस लाइन के मुताबिक, सरकार इस विधेयक के जरिए बैकिंग रेगलुशेन एक्ट में बदलाव करना चाहती है. सरकार बैंक में खाताधारकों के पैसे और लॉकर को पूरी तरह से सेफ करने के लिए इस बिल को लाई है.

अभी तक बैंक खाताधारक एक नॉमिनी को जोड़ सकते थे लेकिन नए बिल में इस संख्या को बढ़ाकर 4 कर दिया गया है. इस विधेयक के तहत खाताधारकों को चार लोगों को नॉमिनी बनाने के दो ऑप्शन मिलेंगे. 

पहले विकल्प में चारों नॉमिनी को बराबर हिस्सेदारी देनी होगी. वहीं दूसरे विकल्प में एक नॉमिनी को प्राथमिकता यानी पहला हक देना होगा. पहले नॉमिनी की मौत हो जाती है को दूसरे नॉमिनी को प्राथमिक हक मिलेगा. 

इसी तरह बैंक खाताधारक के चारों नॉमिनी को हक मिलेगा. बैंक लॉकर के मामले में सिर्फ प्राथमिकता वाला दूसरा ऑप्शन लागू होगा. अब आप एक की जगह चार लोगों को नामित कर सकते हैं. 

क्या है बैंकिंग कानून?
बैंकिंग नियमों में बदलाव से जुड़ा बैंकिंग लॉ शुक्रवार को लोकसभा में पेश किया गया. इस विधेयक में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, द् बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, द् स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955, द् बैंकिंग कंपनीज(एक्यूजीशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग) एक्ट 1970 और बैकिंग कंपनीज(एक्यूजीशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग)एक्ट 1980 को संशोधन करने का प्रस्ताव है.

इस बारे में एक सरकारी सूत्र ने कहा कि इस बैंकिंग नियम का उद्देश्य गर्वनमेंट स्टैंडर्ड्स को बढ़ाना, भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों द्वारा एक समान रिपोर्टिंग, जमा करने वाले और इंवेस्टर्स के लिए सुरक्षा बढ़ाना, पब्लिक सेक्टर के बैंकों में ऑडिट क्वालिटी को इंप्रूव करना है. 

सरकार बैंकिग के इस विधेयक में कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टरों(अध्यक्ष और पूर्णकालिक डायरेक्टर को छोड़कर) का कार्यकाल बढ़ाने के प्रस्ताव लेकर आई है.

क्यों बढ़ाए नॉमिनी?
सूत्रों के अनुसार, बैंकिंग कानून(संशोधन) 2024 में नॉमिनी की संख्या को इसलिए बढ़ाया गया ताकि बैंकों में बिना दावे वाली रकम को कम किया जा सके. 31 मार्च 2023 तक बैंकों में बिना दावे वाली रकम बीते एक साल में 33 हजार करोड़ रुपए से बढ़कर 42 हजार करोड़ से ज्यादा हो गई है. यही वजह है कि खाताधारकों को नॉमिनी की संख्या में एक से ज्यादा का ऑप्शन दिया जा रहा है.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया(Reserve Bank of India) ने डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस(DEA) फंड बनाया है. इसमें बैंकों के बिना दावे वाले पैसे को रखा जाता है. हालांकि, डिपॉजिटर्स अभी भी बैंक में अपनी जमा रकम पर दावा कर सकते हैं.

Read more!

RECOMMENDED