PNB खाताधारकों के लिए जरूरी खबर! कल से बदल रहे हैं चेक पेमेंट से जुड़े ये नियम, कहीं झेलना न पड़ जाए भारी नुकसान

पंजाब नेशनल बैंक (PNB)चेक पेमेंट प्रोसेस में बड़ा बदलाव करने जा रहा है. 10 लाख से ज्यादा के भुगतान के लिए अब पॉजिटिव पे सिस्टम वेरीफाई होना जरूरी है.

पंजाब नेशनल बैंक
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 03 अप्रैल 2022,
  • अपडेटेड 11:02 AM IST
  • पंजाब नेशनल बैंक ने चेक पेमेंट प्रोसेस में किया बदलाव
  • 10 लाख से ज्यादा के भुगतान में पीपीएस वेरीफाई होना जरूरी

अगर आप पब्लिक एरिया के पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के ग्राहक हैं तो आपके लिए एक बहुत ही जरूरी खबर है.  पीएनबी 4 अप्रैल 2022 से चेक पेमेंट के लिए 'पॉजिटिव पे सिस्टम' लागू करने जा रहा है. इस नए नियम के तहत, चेक से 10,00,000 रुपये या उससे अधिक के भुगतान के लिए पॉजिटिव पेमेंट सिस्टम का वेरिफिकेशन जरूरी होगा. 

इससे संबंधित चेक काटकर आपको पूरी जानकारी बैंक को देनी होगी. इससे चेक इशू करने वाले को भुगतान के समय धोखाधड़ी से बचने में मदद मिलेगी. अगर इस नियम के बाद भी पुष्टि नहीं होती है तो चेक वापस भी किया जा सकता है. पीएनबी ने एक ट्वीट में बताया पॉजिटिव पेमेंट सिस्टम 4 अप्रैल 2022 से अनिवार्य होगा. 

कब जरूरी होगा पॉजिटिव पेमेंट सिस्टम वेरिफिकेशन 

अगर ग्राहक बैंक ब्रांच या डिजिटल चैनल के माध्यम से 10 लाख रुपये और उससे अधिक के चेक जारी करते हैं, तो पॉजिटिव पेमेंट सिस्टम वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा. ग्राहकों को अकाउंट नंबर, चेक नंबर, चेक अल्फा, चेक डेट, चेक अमाउंट और लाभार्थी का नाम देना होगा. पीपीएस आपको विभिन्न प्रकार के चेक धोखाधड़ी से बचाता है. अकाउंट होल्डर चेक का डिटेल ब्रांच में या डिजिटल चैनलों के माध्यम से जमा कर सकते हैं. 

अनिवार्य सकारात्मक वेतन पुष्टि (Mandatory Positive Pay Confirmation)के साथ सुरक्षा सुनिश्चित करें. यह 4 अप्रैल 2022 से शुरू हो रहा है. पीएनबी ग्राहक बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर या टोल फ्री नंबर 18001802222 या 18001032222 पर कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. पॉजिटिव पेमेंट सिस्टम के अभाव में, बैंक चेक का भुगतान नहीं करता है. ऐसे में चेक वापस कर दिया जाएगा. 

पीपीएस के लिए ग्राहकों को देनी होगी ये जानकारी 

पीएनबी के पीपीएस के लिए ग्राहकों को अपने अकाउंट नंबर, चेक नंबर, चेक अल्फा, चेक डेट, चेक राशि, लाभार्थी का नाम आदि की जानकारी बैंक को देनी होती है. हर दिन शाम 6 बजे से पहले पुष्टिकरण एनपीसीएल को भेजा जाएगा और यह अगले क्लीयरिंग सेशन के लिए होगा. बाद की सभी कंफरमेशन का निपटारा अगले क्लीयरिंग सेशन में किया जाएगा. 

पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत चेक की पुष्टि होने पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक रेफरेंस नंबर भेजा जाता है. अगर कोई चेक 3 महीने से ज्यादा पुराना है तो उसे इस सिस्टम में स्वीकार नहीं किया जाएगा. पॉजिटिव पे सिस्टम का इस्तेमाल करने के लिए, ग्राहक को मोबाइल बैंकिंग या नेट बैंकिंग के दौरान एमपिन, पासवर्ड आदि दर्ज करना होगा. 

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