इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख पास आ रही है. इनकम टैक्स रिटर्न जल्द से जल्द फाइल करने से आप कई तरह की परेशानियों से बच सकते हैं. रिटर्न फाइल करने के लिए आपको कई बातों का ध्यान रखना होता है. इसके लिए आपको जरूरी डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत पड़ती है. इनकम टैक्स एक्ट 1961 के प्रावधानों के सेक्शन 234ए के तहत अगर आप डेडलाइन का समय पूरा होने के बाद रिटर्न फाइल करते हैं तो डेडलाइन के बाद पेनाल्टी लगती है.
वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई, 2022 है. अन्य करदाताओं के लिए जिनके लिए ऑडिट लागू है, रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन 31 अक्टूबर, 2022 है. आम तौर पर, रिटर्न भरने करने की डेडलाइन उन सभी करदाताओं के लिए 31 जुलाई है, जिनके खातों का ऑडिट करने की जरूरत नहीं है. आयकर रिटर्न दाखिल करने का प्रोसेस हर साल की कमाई के अनुसार सबके लिए अलग-अलग होता है.
ITR फाइल करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स
आम तौर पर पैन कार्ड की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी, बैंक स्टेटमेंट / बैंक पासबुक, आयकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड की जरूरत होती है. इसके अलावा, यह निर्भर करता है कि आप किस टैक्स का भुगतान करने के योग्य हैं.
फॉर्म 16 - फॉर्म 16 को TDS(टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) सर्टिफिकेट के रूप में भी जाना जाता है. फॉर्म 16 आयकर रिटर्न दाखिल करने का आधार है. इस प्रकार, फॉर्म 16 पहला फॉर्म है जिसे जमा किया जाना चाहिए.
सैलरी स्लिप - सैलरीड टैक्स पेयरके लिए सैलरी स्लिप तैयार रखना जरूरी है. सैलरीड टैक्स में बेसिक सैलेरी, महंगाई भत्ता (DA), टीडीएस राशि, हाउस रेंट अलाउंस (HRA), ट्रैवल अलावेंस(TA)शामिल होता है.
फॉर्म 26AS - फॉर्म 26AS को वार्षिक समेकित विवरण (Annual Consolidated Statement)के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें करदाता की सभी कर संबंधी जानकारी होती है. इसमें सोर्स पर काटे गए टैक्स की डिटेल होती है.
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का तरीका
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