आजकल अच्छी सैलरी और अवसरों की तलाश में लोग अक्सर कई बार नौकरी बदलते हैं. और नौकरियों के चलते ईपीएफ खतों में भी बदलाव होते रहते हैं. कई बार कर्मचारियों का अलग-अलग संस्थानों में अलग-अलग पीएफ अकाउंट (PF Account) बन जाता है.
लेकिन नियमों के अनुसार एक व्यक्ति का एक ही पीएफ अकाउंट होना चाहिए. इसलिए जरुरी है कि आप अपने सभी पीएफ अकाउंट को मर्ज यानी कि विलय कर लें. इस तरह की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) पेश किया हुआ है जो ईपीएफ सदस्यों को प्रदान की जाने वाली एक यूनिक 12 अंको की खाता संख्या है.
यह यूएएन नंबर आपके सभी पीएफ खातों को एक खाते से जोड़ने की अनुमति देता है. और इस प्रकार इसे ट्रैक करना आसान हो जाता है. यूएएन नंबर के कुछ और फायदे हैं कि कर्मचारी यूएएन नंबर का उपयोग करके जल्दी और आसानी से एक पीएफ खाते से दूसरे में फंड ट्रांसफर कर सकता है.
आप अपने आधार नंबर को यूएएन से भी लिंक कर सकते हैं जिससे पीएफ फंड के ट्रांसफर या निकासी के लिए सिग्नेचर की जरूरत कम हो जाती है. अगर आपके पास दो पीपीएफ खाते हैं तो आपको उन्हें एक खाते में मर्ज करना होगा.
इन बातों का रखें ख्याल:
इस तरह मर्ज करें दो ईपीएफ खातों को:
1. ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाएं.
2. इसके बाद services पर क्लिक करें.
3. एक कर्मचारी और एक ईपीएफ खाता लिंक चुनें.
4. ईपीएफ अकाउंट लिंक का चयन करने के बाद, स्क्रीन पर एक विंडो मिलेगी जहां कर्मचारी को यूएएन, फोन नंबर आदि जैसे विवरण भरने होंगे.
5. विवरण दर्ज करने के बाद ओटीपी जेनरेट करें पर क्लिक करें जो आपके पंजीकृत मोबाइल पर एक ओटीपी भेजेंगे.
6. ओटीपी सबमिट करें.
7. आप दूसरी विंडो में चले जाएंगे जहां आप पिछले ईपीएफ खातों का विवरण दर्ज कर सकते हैं जिन्हे आप मर्ज करना चाहते हैं.
8. और फिर "सबमिट" पर क्लिक करें.
दो ईपीएफ खातों को मर्ज करना सरल है और यह सुनिश्चित करता है कि आपके पास एक खाता है. अगर आप अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकालना चाहते हैं तो आसानी से निकल सकते हैं. आधार अधिनियम, 2016 (26 मार्च 2016) के अधिनियमन के साथ, ईपीएफओ अब आधार को प्राथमिक पहचान पत्र बनाने की मांग कर रहा है. आधार से जुड़े UAN वाले सदस्य, एम्प्लॉयर द्वारा दावा प्रपत्र सत्यापन की असुविधा से बचते हैं.