कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने 6 करोड़ से अधिक यूजर्स को खुशखबरी दी है. ईपीएफओ ने आवास, विवाह और शिक्षा के लिए ऑटो क्लेम सेटलमेंट (EPFO Auto Claim Settlement) सुविधा का दायरा बढ़ा दिया है. यानी अब एडवांस के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. क्लेम करने के 3 से 4 दिनों में ईपीएफओ के सदस्यों (EPFO Members) के अकाउंट में पैसा आ जाएगा.
इतना ही नहीं, ऑटो क्लेम सेटलमेंट की लिमिट भी बढ़ा दी गई है. इसे मौजूदा 50,000 रुपए से 1,00,000 रुपए कर दिया गया है. श्रम मंत्रालय ने यह जानकारी दी है. श्रम मंत्रालय ने बताया कि ईपीएफ योजना 1952 के अंडर पैरा 68K (एजुकेशन और मैरिज के लिए) और 68B (हाउसिंग) के तहत सभी दावों को ऑटो क्लेम सेटलमेंट फैसिलिटी के अंतर्गत लाया गया है. ईपीएफओ ने इसके लिए ऑटो क्लेम सॉल्यूशन लॉन्च (EPFO Auto Claim Solution) किया है.
बिना मानवीय हस्तक्षेप के होगा सेटलमेंट
आपको मालूम हो कि इस ऑटो सेटलमेंट के लिए मानवीय हस्तक्षेप की जरूरत नहीं होगी. केवाईसी, पात्रता और बैंक वैलिडेशन के जरिए किया जाने वाले क्लेम आईटी टूल्स के जरिए ऑटोमैटिक तरीके से प्रोसेस होगा. इससे जहां पहले एडवांस क्लेम सेटलमेंट होने में 10 दिनों का समय लगता था, वहीं अब 3 से 4 दिनों में पूरा हो जाएगा.कोरोना काल में बीमारी के इलाज के लिए एडवांस लेने के क्लेम सेटलमेंट के लिए ऑटो मोड सुविधा को अप्रैल 2020 में शुरू किया गया था. इस साल 2.25 करोड़ मेंबर्स के इस सुविधा का फायदा उठाने की उम्मीद है.
रिटर्न या रिजेक्ट नहीं होगा क्लेम
एडवांस रुपए के लिए यदि कोई क्लेम सेटलमेंट आईटी सिस्टम से नहीं होता है तो वह रिटर्न या रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि इस क्लेम को दूसरे लेवल पर स्क्रूटनी और अप्रूवल के जरिए सेटल किया जाएगा. हाउसिंग, मैरिज या एजुकेशन के लिए तकनीकी आधारित स्वत: दावों के निपटान की व्यवस्था की गई है. इस ऑटो क्लेम की सुविधा के चलते कम समय में ईपीएफओ मेंबर्स को रुपए उपलब्ध कराया जा सकेगा. इस व्यवस्था को 6 मई 2024 को पूरे देश में लागू किया गया है. ईपीएफओ ने त्वरित सेवा प्रदान करने वाली इस पहल के तहत अभी तक 45.95 करोड़ रुपए के 13,011 मामलों को मंजूरी दी है.
इतने दावों का किया गया हल
ईपीएफओ ने बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 4.45 करोड़ दावों का हल किया गया. इनमें से 2.84 करोड़ दावे ईपीएफ खाते से पैसा निकालने को लेकर थे. लोगों ने बीमारी, शादी, शिक्षा जैसे आधार पर पैसे निकालने के लिए अग्रिम दावे किए थे. वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान जितने एडवांस क्लेम सेटल किए गए, उसमें 89.52 लाख ऐसे क्लेम थे, जिसे ऑटो-मोड के तहत सेटल किए गए.
1952 में शुरू हुई थी ईपीएफओ स्कीम
EPFO Scheme (ईपीएफओ स्कीम) साल 1952 में शुरू हुई थी. इसे पहले सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए लाया गया था. हालांकि बाद में इसे प्राइवेट कर्मचारियों के लिए भी शुरू कर दिया गया. इस योजना के तहत कर्मचारी और कंपनी की ओर से हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट पीएफ फंड (PF Fund) में जमा किया जाता है. इस फंड में सरकार की ओर से ब्याज दिया जाता है. यह स्कीम रिटायरमेंट स्कीम है. रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को मोटा फंड और मासिक पेंशन का लाभ मिलता है.