EPFO NOMINATION: EPF नॉमिनी नहीं किया है ऐड? EPFO मेंबर की मृत्यु के बाद कैसे और किसे मिलेगा PF का पैसा… जानें 

EPFO Nomination: एम्प्लाइज प्रोविडेंट फंड (EPF) अकाउंट में भी आप अपना नॉमिनी ऐड कर सकते हैं. इसकी बदौलत मेंबर की मृत्यु के बाद जितना भी पीएफ जुड़ा है, उसका हिस्सा नॉमिनी को मिल जाता है.

EPFO NOMINATION
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 20 जुलाई 2023,
  • अपडेटेड 2:18 PM IST
  • ईपीएफ/ईपीएस नॉमिनेशन ऑनलाइन कर सकते हैं सबमिट
  • ईपीएफ स्कीम में डाल सकते हैं अपना नॉमिनी 

किसी भी इन्वेस्टमेंट में नॉमिनेशन बहुत जरूरी चीज होती है. क्योंकि इससे इन्वेस्टर की मृत्यु होने के बाद नॉमिनी को पेमेंट बेनिफिट मिल जाते हैं.'नॉमिनेशन' एक तरह की सुविधा है निवेशकों को दी जाती है. इसकी मदद से स्‍कीम के निवेशक किसी व्यक्ति को 'नॉमिनेट' कर सकते हैं और अगर निवेशक की असमय मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी के पास उस स्कीम से हुआ फायदा चला जाता है. 

नॉमिनी कर सकते हैं ऐड 

एम्प्लाइज प्रोविडेंट फंड (EPF) अकाउंट में भी आप अपना नॉमिनी ऐड कर सकते हैं. इसकी बदौलत मेंबर की मृत्यु के मामले में जितना भी पीएफ जुड़ा है, ईडीएलआई लाभ और पेंशन भुगतान का एक हिस्सा नॉमिनी को मिल जाता है. नॉमिनी आप किसी भी व्यक्ति को बना सकते हैं. इनमें आप अपने परिवार के किसी सदस्य को, दोस्त को या भरोसेमंद व्यक्ति को नॉमिनी बना सकते हैं. इतना ही नहीं आप एक से ज्यादा नॉमिनी भी बना सकते हैं और इनके हिस्से में अलग-अलग पीएफ प्रतिशत दे सकते हैं. 

ईपीएफ स्कीम में डाल सकते हैं अपना नॉमिनी 

ईपीएफ योजना भी इसी तरह काम करती है. इसके तहत, एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 12 प्रतिशत योगदान करते हैं. मौजूदा समय में ईपीएफ डिपॉजिट पर 8.1 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर मिलती है. आप जिस भी सदस्य को अपना नॉमिनी बनाएंगे उनके हिस्से में पीएफ राशि के साथ-साथ पेंशन भी आएगी. इसके अलावा, अपने परिवार के एक या अधिक व्यक्तियों के लिए शेयर के प्रतिशत को बांटा जा सकता है. 

ईपीएफ मेंबर कैसे कर सकते हैं नॉमिनी ऐड 

ईपीएफ दिशानिर्देशों के अनुसार, परिवार का कोई भी सदस्य अपने परिवार के एक या अधिक सदस्यों को नॉमिनी के रूप में नामित कर सकता है. इसके अलावा, बिना परिवार वाला कोई सदस्य किसी दूसरे व्यक्ति का नाम सुझाव में दे सकता है. हालांकि, अगर व्यक्ति का परिवार है तो यह ये नॉमिनेशन वैलिड नहीं होगा. अगर अकाउंट में नॉमिनेशन लिखा गया है तो विभाग पीपीएफ के आधार पर नॉमिनी को ही भुगतान करेगा. 

अगर नॉमिनी नहीं बनाया है तो क्या करना होगा? 

अगर ईपीएफ अकाउंट में कोई नॉमिनेशन नहीं है, तो ईपीएफओ सदस्य की मृत्यु के बाद पीएफ राशि के भुगतान के लिए कुछ नियम हैं. ईपीएफ एफएक्यू पेज के अनुसार, "ईपीएफ योजना, 1952 के पैरा 70 (ii) के तहत, यह परिवार के सदस्यों को समान शेयरों में बांट दिया जाएगा. अगर परिवार में कोई पात्र सदस्य नहीं है, तो यह उस व्यक्ति को ये दिया जाएगा जो कानूनी तौर पर इसका हकदार है. अगर पेंशन सदस्य की मृत्यु पर (पेंशन प्राप्त करने से पहले), अगर कोई एलिजिबल  परिवार नहीं है, तो पेंशन नॉमिनी को दी जाएगी.

ईपीएफ/ईपीएस नॉमिनेशन ऑनलाइन कैसे सबमिट करें

-सबसे पहले ईपीएफओ वेबसाइट पर जाना होगा. यहां जाकर आपको मेंबर UAN आया ऑनलाइन सर्विस वाला टैब ढूंढना होगा.

-अब यूएएन और पासवर्ड के साथ लॉग इन करें.

-मैनेज टैब के तहत 'ई-नामांकन' चुनें. 

-अब सारी डिटेल आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगी. इसे सेव कर लें. 

-फैमिली डिक्लेरेशन पर क्लिक करें.

-एक से अधिक नामांकित व्यक्तियों को जोड़ने के लिए फैमिली डिटेल पर क्लिक करें. 

-शेयर की कुल राशि घोषित करने के लिए नॉमिनेशन डिटेल पर क्लिक करें. अब ईपीएफ नॉमिनेशन सेव करके रख लें. 

-ओटीपी जनरेट करने और उसे सबमिट करने के लिए ई-साइन पर क्लिक करें.


 

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