Employee Pension Scheme : नौकरी पेशा वर्ग के लिए एक खुशखबरी है. रिपोर्टस के मुताबिक EPFO बेहतर फिक्स्ड पेंशन (Fixed Pension) के मद्देजर नई पेंशन स्कीम (New Pension Scheme) लाने की योजना बना रहा है. नई स्कीम के तहत कर्मचारी को पेंशन की फिक्स्ड रकम चुनने का ऑप्शन मिलेगा. इसमें सैलरीड क्लॉस के अलावा सेल्फ एम्पलॉयड भी रजिस्टर हो सकेंगे. नौकरीपेशा वर्ग की तरफ से लंबे समय से 'पेंशन स्कीम-1995' (Pension Scheme-1995) के तहत न्यूनतम पेंशन (Minimum Pension) बढ़ाने की मांग जोरों पर है.
ज्यादा पेंशन के मिलेंगे ऑप्शन
पेंशन के लिए जितनी भी राशि का कॉन्ट्रीब्यूशन करना हो, इसका पैमाना सैलरी और बची हुई लेंथ ऑफ सर्विस के आधार पर तय होगा. सूत्रो के मुताबिक EPFO की तरफ से नई फिक्स्ड पेंशन स्कीम लाने की तैयारी की जा रही है. फिक्स्ड पेंशन की राशि दिए गए अंशदान से तय होगी. आपको जितनी पेंशन चाहिए, उसके मुताबिक अंशदान भी करना होगा.
अभी हर महीने 1250 रुपये की लिमिट
दरअसल, EPFO एम्प्लॉई पेंशन स्कीम-1995 के के दूसरे विकल्प लाने की तैयारी में है. फिलहाल EPS में मौजूदा राशि पूरी तरह से टैक्स फ्री है. लेकिन, उसमें मिनिमम पेंशन काफी कम है. इसी को अंशधारक बढ़ाने की मांग करते रहते हैं. अभी हर महीने 1250 रुपये तक के मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन की लिमिट है. ऐसे में ज्यादा पेंशन की सुविधा के लिए ईपीएफओ नौकरीपेशा लोगों को विकल्प देने की तैयारी में है.
क्या हैं EPS का मौजूदा नियम
एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड (EPF) का सदस्य बनने पर वह ऑटोमेटिक EPS का मेंबर बन जाता है. नियमानुसार कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12% कंट्रीब्यूशन PF में जाता है. नियोक्ता की तरफ से भी इतना ही हिस्सा कर्मचारी के नाम पर ईपीएफ में जमा किया जाता है. लेकिन, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में से 8.33% हिस्सा EPS में जमा होता है. यानी EPS बेसिक सैलरी का 8.33% है. हालांकि, पेंशन योग्य सैलरी की अधिकतम सीमा 15 हजार रुपए है. ऐसे में पेंशन फंड में हर महीने अधिकतम 1250 रुपये ही जमा हो सकता है.
अभी ईपीएस में केवल सैलरीड क्लॉस के लिए ही पेंशन का विकल्प है. लेकिन अगर नया नियम लागू होता है तो सेल्फ एम्पलॉयड भी खुद को रजिस्टर कर पाएंगे. इस केस में पेंशन की राशि सेल्फ एम्पलॉयड शख्स की तरफ से दिए गए अंशदान से तय होगी. यानी जितनी पेंशन चाहिए उसके मुताबिक आपको अंशदान करना होगा.
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