ITR filing last date: 31 मार्च तक भर लें इनकम टैक्स रिटर्न, नहीं तो बढ़ जाएगी मसीबतें

अगर आपने 31 दिसंबर 2021 तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो आप 31 मार्च 2022 तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं.

31 मार्च तक भर लें इनकम टैक्स रिटर्न
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 29 मार्च 2022,
  • अपडेटेड 3:59 PM IST
  • ITR दाखिल नहीं करने पर होगा जुर्माना
  • करना पड़ सकता है हाई TDS का सामना

अगर आपने वित्त वर्ष 2020-21 और एसेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो 31 मार्च 2022 से पहले आयकर रिटर्न दाखिल कर लें. 31 मार्च, 2022 के बाद,एसेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया जा सकता है.

हालांकि, इनकम टैक्स रिटर्न भरने की सबसे पहली तारीख 31 जुलाई, 2021 थी लेकिन, इसे कोरोना के कारण बढ़ाकर 31 दिसंबर किया गया. इसके बाद 15 फरवरी और फिर 15 मार्च कर दिया गया. इनकम टैक्स विभाग ( Income Tax Department) के मुताबिक 2021-22 एसेसमेंट ईयर के लिए अब तक 6.63 करोड़ आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किए गए हैं. 

ITR दाखिल नहीं करने पर कितने का जुर्माना

आयकर अधिनियम की धारा 234F के तहत आपका आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना है. हालांकि, अगर आपकी कुल आय 5 लाख से कम है, तो आपको 1,000 रुपये का ही भुगतान करना होगा. 

यह नियम सभी करदाताओं पर लागू होता है और अगर आप एक गैर-कर योग्य राशि के लिए दाखिल कर रहे हैं तो भी दंड का भुगतान किया जाना चाहिए. आयकर विभाग आपके उपर 50 प्रतिशत का जुर्माना भी लगा सकता है और आपको तीन साल की जेल की सजा का सामना भी कर सकता है. 

कर सकते हैं हाई TDS का सामना

ध्यान दें कि जुर्माने का भुगतान करने के अलावा आपको ब्याज भी देना पड़ सकता है. अगर आप अपना रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं तो आपको हाई टीडीएस (Tax Deducted at Source)का सामना करना पड़ सकता है. पिछले साल के बजट में एक प्रस्ताव के तहत गैर-फाइलर्स को सामान्य दर से दोगुना या 5 प्रतिशत पर टीडीएस का सामना करना पड़ेगा. 

टीडीएस में सरकार टैक्स एकत्र करती है, जहां से एक व्यक्ति की आय उत्पन्न होती है जैसे कि वेतन, कमीशन. क्योंकि सोर्स पर टैक्स काट दिया जाता है.  

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