NPS Vatsalya Yojana: नाबालिग बच्चों का पेंशन अकाउंट… सिर्फ 10 हजार जमा करने पर मिलेंगे 63 लाख… जानिए क्या है NPS वात्सल्य योजना…कैसे ले सकते हैं इसका लाभ?

NPS Vatsalya Yojana: केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने एनपीएस वात्सल्य स्कीम (NPS Vatsalya Scheme) लॉन्च की है. इसके तहत नाबालिग बच्चों का पेंशन अकाउंट खुलेगा. इस अकाउंट में माता-पिता बच्चे के लिए निवेश कर सकते हैं.

Nps Vatsalya Scheme (Photo Credit: PTI)
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 18 सितंबर 2024,
  • अपडेटेड 5:34 PM IST
  • वित्त मंत्री ने एनपीएस वात्सल्य योजना लॉन्च की
  • वित्त मंत्री ने बजट में इस स्कीम का ऐलान किया था

NPS Vatsalya Yojana: मां-बार अपने बच्चे के भविष्य की चिंता होती है. इसके लिए माता-पिता कई योजनाओं और इंश्योरेंस कंपनियों में निवेश करते हैं. अब बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए भारत सरकार एनपीएस वात्सल्य योजना (NPS Vatsalya Scheme) लाई है.

एनपीएस वात्सल्य योजना के तहत नाबालिग बच्चों का पेंशन अकाउंट खोला जाएगा. इस स्कीम में माता-पिता बच्चों के लिए निवेश कर सकते हैं. बड़े होने पर ये एनपीएस अकाउंट रेगुलर एनपीएस में बदल जाएगा. 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने 18 सितंबर को एनपीएस वात्सल्य योजना को लॉन्च किया है. वित्त मंत्री ने एनपीएस स्कीम लॉन्च करते समय नौ बच्चों को परमानेंट अकाउंट रिटारमेंट अकाउंट नंबर (PRAN) वितरित किए हैं. 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 पेश करते हुए इस योजना का ऐलान किया था. इसके बाद अब वित्त मंत्री ने वात्सल्य स्कीम को लॉन्च कर दिया है. आइए जानते हैं एनपीएस वात्सल्य योजना क्या है और कैसे इसका लाभ ले सकते हैं?

क्या है वात्सल्य स्कीम?
एनपीएस वात्सल्य योजना नाबालिग बच्चों के भविष्य को सेफ करने के लिए तैयार की गई है. इसके तहत माता-पिता अपने नाबालिग बच्चों के लिए खाता खोल सकते हैं. इसके तहत माता-पिता बच्चों के लिए पैसे निवेश कर सकते हैं.

बच्चे के 18 साल के होने पर एनपीएस वात्सल्य को रेगुलर एनपीएस में बदल दिया जाएगा. बाद में बच्चों का एनपीएस अकाउंट एक फंड में बदल जाएगा जो बच्चों के लिए एक तरह की सिक्योरिटी है.

कौन कर सकता है निवेश?
एनपीएस वात्सल्य योजना के तहत अकाउंट बच्चे के माता-पिता के द्वारा खोले जाएंगे. इसमें सभी माता-पिता, अभिभावक,  चाहे वो इंडियन हो या एनआरआई. 18 साल से कम उम्र के सभी बच्चे इस योजना के पात्र होंगे.

कहां खोलें अकाउंट?
एनपीएस वात्सल्य योजना का खाता खोलने के लिए सरकार ने ई-एनपीएस पोर्टल (https://app.camsnps.com/CRA/auth/enps/register?source=eNPS) लॉन्च किया है. इस पोर्टल पर कई बड़े बैंक और डाकघर के जरिए अकाउंट खोल सकते हैं. 

सबसे पहले गॉर्जियन्स को रजिस्ट्रेशन कराना होगा. साथ ही अकाउंट खोलते हुए केवाईसी भी जमा करना होगा. इस स्कीम को पीफ्रेडा (Pension Fund Regulatory and Development Authority) द्वारा रेगुलेट किया जाएगा.

63 लाख रिटर्न
एनपीएस वात्सल्य योजना में माता-पिता को सालाना कम से कम 1 हजार रुपए निवेश करना होगा. पैसे निवेश करने की कोई लिमिट नहीं है. इस योजना में अगर 10 हजार रुपए की एसआईपी करते हैं तो काफी बड़ा रिटर्न मिलेगा.

बच्चा 3 साल को हो और माता-पिता 10 हजार की एसआईपी करते हैं तो बच्चे के 18 साल होने पर उसके नाम 18 लाख रुपए का फंड जमा हो जाएगा. इसके बाद एनपीएस वात्सल्य अकाउंट रेगुलर हो जाएगा. उसके बाद खाताधारक उस फंड को ट्रांसफर कर सकता है या फिर उसमें आगे भी निवेश करना जारी रख सकता है.

कैसे निकालें पैसे?
एनपीएस वात्सल्य योजना के तहत बच्चे का नाबालिग पेंशन अकाउंट तब तक चलेगा जब तक बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता है. उसके बाद पैसे को निकाला जा सकता है. इसके अलावा वो इस अकाउंट को बंद भी करा सकता है. इसके भी कुछ नियम हैं.

  • कुल जमा रकम 2.5 लाख से ज्यादा है तो 20% पैसे ही निकाल सकते हैं. 
  • बाकी 80% रकम से एन्युटी खरीदनी पड़ेगी.
  • यदि कुल रकम  2.5 लाख से कम है तो पूरा पैसा निकाल सकते हैं.

क्या है एन्युटी?
आइए समझते हैं एन्युटी क्या होता है? एन्युटी एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट होता है. इसमें शख्स और बीमा कंपनी के बीच कॉन्ट्रेक्ट होता है. इसमें व्यक्ति को एक साथ निवेश करना होता है. 

भविष्य में व्यक्ति को इसके बदले हर महीने भुगतान किया जाता है. इसे एक तरह से रिटायमेंट प्लान भी कहा जाता है. जब तक व्यक्ति जिंदा रहता है उसे इनकम मिलती रहती है. वहीं शख्स की डेथ होने के बाद व्यक्ति के नॉमिनी को पैसे दे दिए जाते हैं.

एडल्ट होने से पहले कैसे निकालें?
ऐसा संभव है कि बच्चे की उम्र 18 साल होने से पहले ही पैसे की जरूरत पड़ सकती है. एनपीएस वात्सल्य योजना के तहत खोले गए अकाउंट से बच्चे के 18 साल के पहले पैसे निकालने के कुछ नियम हैं. 

  • बच्चे के 18 साल का होने से पहले पैसे निकाल सकते हैं.
  • नाबालिग पेंशन अकाउंट खुलने के 3 साल बाद ही पैसे निकाल सकते हैं.
  • बच्चे के लिए खुले इस खाते में जमा पैसे का सिर्फ 25% ही निकाल सकते हैं.
  • नाबालिग बच्चे के 18 साल होने तक सिर्फ 3 बार ही अकाउंट से कुछ-कुछ पैसे निकाले जा सकते हैं.
  • खाते से पैसे बीमारी के इलाज और एजुकेशन समेत कुछ केस में ही निकाल सकते हैं.

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