टैक्स चोरी पर लगाम लगाने के लिए सरकार अपना पहरा बढ़ाने जा रही है. टैक्स चोरी को रोकने के लिए सरकार ने एक नया नियम बनाया है. जिसके तहत टैक्स चोरी पर सरकार की लगाम और भी मजबूत हो जाएगी. इस नए नियम को लेकर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है.
अनिवार्य हुआ पैन डिटेल देना
सीबीडीटी के नोटिफिकेशन के अनुसार बैंक से रकम निकालने पर पैन कार्ड की डिटेल्स देना अनिवार्य होगा. वहीं पैन कार्ड की डिटेल्स तब देना होगा जब कोई भी व्यक्ति एक वित्त वर्ष में बैंक खाते से 20 लाख रुपए से ज्यादा की राशि बैंक में जमा करता है या निकलता है. इसके साथ ही बैंक काउंटर से भरी राशि की लेनदेन करता है तो भी उसे पैन कार्ड की डिटेल्स देना अनिवार्य होगा. सरकार का इस नियम को लाने के पीछे का मकसद नकद लेनदेन को हतोत्साहित करना और इसके माध्यम से होने वाले टैक्स चोरी पर लगाम लगाना है.
26 मई से लागू होगा नया नियम
सीबीडीटी के नोटिफिकेशन के अनुसार टैक्स चोरी पर लगाम लगाने वाले इस नए नियम को 26 मई से लागू किया जाएगा. इस नियम को सहकारी बैंक और पोस्ट ऑफिस में चलने वाले सभी खातों पर समान रूप से लगाया जाएगा. इतना ही नहीं जिन लोगों के पैन कहते से लिंक है उन्हें भी इस नियम का पालन करना पड़ेगा. बताया जा रहा है कि सरकार का यह कदम नकदी के कम इस्तेमाल और डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देनी की निति के अनुरूप है.