सरकार ने PAN को आधार से जोड़ने की समय सीमा तीन महीने और बढ़ा दी है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. पैन को आधार से लिंक करने की तारीख अब बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया है. अभी तक 2 करोड़ पैन धारकों ने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया था. इसलिए सरकार को इसकी डेडलाइन आगे बढ़ानी पड़ी है.
30 जून है लास्ट डेट
पैन और आधार को लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च को खत्म हो रही थी, जिसे 3 महीने और बढ़ा दिया है. पैन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है. यह आयकर संबंधी जरूरतों के लिहाज से व्यक्तियों व संस्थाओं के लिए एक विशिष्ट पहचानकर्ता के रूप में काम करता है. सीबीडीटी ने पैन को आधार से लिंक करने के लिए 30 मार्च, 2022 की समय सीमा को एक साल के लिए बढ़ाते हुए तीन महीने तक 500 और उसके बाद 1000 रुपये शुल्क तय किया था.
4 बार बढ़ाई जा चुकी है समय सीमा
इससे पहले बताया गया था कि 31 मार्च, 2023 से पहले पैन को आधार से लिंक न कराने पर पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा. आपको बेकार पैन कार्ड के इस्तेमाल पर जुर्माना देना होगा. साथ ही आप कई जरूरी काम नहीं कर पाएंगे. बता दें, सरकार पहले ही चार बार पैन और आधार को लिंक करने की समय सीमा बढ़ा चुकी है.
ऐसे करें पैन को आधार से लिंक
आयकर विभाग की ईफाइलिंग साइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.
क्विक लिंक्स में जाकर लिंक आधार पर क्लिक करें. नया पेज खुलेगा.
इसके बाद अपना पैन नंबर और आधार नंबर डालें.
वैलिडेट के बटन पर क्लिक करें.
नाम, जन्मतिथि और पता मैच होने के बाद ओटीपी के जरिए लिंक का ऑप्शन आएगा.
अगर आपका पैन कार्ड आधार से लिंक होगा तो आपको "Your Aadhaar is linked with PAN" का मैसेज दिखाई देगा.
ये है पैन को आधार से लिंक कराने का दूसरा तरीका
अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर एसएमएस भेज दें. इसका फॉर्मेट है UIDPAN