Higher EPS Pension Deadline Extended: ज्यादा पेंशन के लिए आवेदन करने की तारीख बढ़ी, जानिए कैसे कर सकते हैं अप्लाई

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने उच्च ईपीएस के लिए आवेदन करने की समय सीमा पहले 26 जून, 2023 से तीसरी बार बढ़ा दी है. उच्च ईपीएस के लिए आवेदन करने का विकल्प सदस्य सेवा वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध है और चाहे ईपीएफ खाता निजी ट्रस्ट या ईपीएफओ के पास हो, उपलब्ध है.

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gnttv.com
  • नई दिल्ली ,
  • 27 जून 2023,
  • अपडेटेड 1:13 PM IST
  • उच्च पेंशन के आवेदन के लिए तीसरी बार बढ़ी समय सीमा 
  • परेशानी होने पर EPFiGMS पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं

उच्च ईपीएस पेंशन के लिए आवेदन करने की समय सीमा 26 जून, 2023 से बढ़ाकर 11 जुलाई, 2023 कर दी गई है. 26 जून, 2023 को ईपीएफओ ने प्रेस रिलीज जारी की. जिसके अनुसार, कर्मचारियों के पास ईपीएस से अधिक पेंशन के लिए अपना संयुक्त आवेदन पत्र जमा करने का यह आखिरी अवसर है. ज्यादा वेतन पर पेंशन पाने के लिए आवेदन पत्र 15 दिनों के भीतर जमा करना होगा. 

प्रेस रिलीज में नियोक्ताओं/कंपनियों को वेतन विवरण ऑनलाइन अपलोड करने के लिए तीन महीने का समय दिया गया है. प्रेस के मुताबिक, "पात्र पेंशनभोगियों/ सदस्यों को होने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए 15 दिनों का अंतिम अवसर दिया जा रहा है. इसके अनुसार, कर्मचारियों द्वारा विकल्प/संयुक्त विकल्पों के सत्यापन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 11.07.2023 तक बढ़ा दी गई है." 

तीसरी बार बढ़ाई समय सीमा 
यह तीसरी बार है जब ईपीएफओ ने कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) ग्राहकों के लिए उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने की समय सीमा बढ़ा दी है. मूल रूप से, उच्च ईपीएस पेंशन के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 मार्च, 2023 थी. चौथे महीने की यह समय सीमा सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर, 2022 के अपने फैसले में निर्धारित की थी. लेकिन ईपीएफओ ने पात्र कर्मचारी कैसे आवेदन कर सकते हैं, इस पर उचित परिपत्र जारी करने में देर कर दी. इस कारण पहली बार समय सीमा 3 मई, 2023 तक बढ़ा दी गई थी. हालांकि, इस तारीक तक भी कुछ स्पष्टीकरण पेंडिंग थे, इसलिए, समय सीमा दूसरी बार 26 जून, 2023 तक बढ़ा दी गई.

प्रेस रिलीज में आगे कहा गया है कि कोई भी पात्र पेंशनभोगी/सदस्य, जिसे केवाईसी के अपडेशन में किसी भी समस्या के कारण विकल्प/संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, वह तुरंत समाधान के लिए EPFiGMS पर शिकायत दर्ज करा सकता है. 'उच्च वेतन पर उच्च पेंशन लाभ' की शिकायत केटेगरी का चयन करके शिकायत की जा सकती है. इससे आगे की कार्रवाई के लिए ऐसी शिकायत का उचित रिकॉर्ड सुनिश्चित होगा. 

कौन कर सकता है उच्च ईपीएस पेंशन के लिए आवेदन
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बताया है कि किस श्रेणी के कर्मचारी उच्च ईपीएस पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं. फैसले के अनुसार, एक कर्मचारी उच्च ईपीएस पेंशन के लिए पात्र है यदि: 

  • 1 सितंबर 2014 को ईपीएस और/या ईपीएफ का सदस्य और इसके बाद भी सदस्य बना रहे. 
  • 1 सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए और अपने ईपीएफ खाते में ज्यादा योगदान कर रहे थे. हालांकि, उनके उच्च ईपीएस पेंशन अनुरोध को ईपीएफओ ने अस्वीकार कर दिया था. 

उच्च ईपीएस पेंशन के लिए आवेदन कैसे करें? 
स्टेप 1: उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने के इच्छुक कर्मचारियों को ईपीएफओ यूनिफाइड सदस्य पोर्टल पर जाना होगा और 'उच्च वेतन पर पेंशन' विकल्प पर क्लिक करना होगा. अगर आप https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर सदस्य ई-सेवा पोर्टल पर जाएं तो इससे मदद मिलेगी. इसमें "उच्च वेतन पर पेंशन" का विकल्प है, उस पर क्लिक करें.

स्टेप 2: सभी जानकारी भरें और फॉर्म जमा करें. संयुक्त विकल्प को मान्य करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करें और मांगी गई जानकारी भरें.

स्टेप 3: आपको जरूरी विवरण भरना होगा. अगर आप अपना यूएएन नंबर अपने पास रखेंगे तो इससे मदद मिलेगी. अपना नाम, जन्म तिथि, आधार, मोबाइल नंबर और कैप्चा भरें और आधार से जुड़ा प्राधिकरण पिन प्राप्त करें. फिर आपको अपने आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा, जिसे आपको सत्यापन के लिए जमा करना होगा.

स्टेप 4: एक बार जब आप खुद को वेरिफाई कर लेते हैं, तो आपको तीसरे लेवल पर निर्देशित किया जाएगा, जहां आपको सभी व्यक्तिगत और पीएफ से संबंधित विवरण जमा करना होगा. ईपीएफओ के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, पेज आम तौर पर खुद ही भरा होता है. 

स्टेप 5: आवेदन करने के बाद एक एक्नॉलेजमेंट नंबर उत्पन्न होगी, जिसकी भविष्य में जरूरत हो सकती है. इसलिए इसे संभाल कर रखें.

 

 

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