Income Tax Return Filing: इनकम टैक्स रिटर्न कैसे करें फाइल? डेडलाइन से पहले जानिए पूरी डीटेल

ऑनलाइन फाइलिंग के साथ पहले के मुकाबले आयकर रिटर्न दाखिल करना अब आसान हो गया है. ई-फाइलिंग की बदौलत कोई भी अपने घर या कार्यालय से ही इनकम टौक्स फाइल कर सकता है.

आईटीआर फाइलिंग की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2022 है
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 25 जून 2022,
  • अपडेटेड 7:05 PM IST
  • ऑनलाइन फाइलिंग के साथ पहले के मुकाबले आयकर रिटर्न दाखिल करना अब आसान हो गया है.
  • आईटीआर फाइलिंग की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2022 है

सैलेरीड क्लास के वो लोग जिनकी सैलेरी विशेष आय स्लैब से ज्यादा है, उनको हर साल सरकार को टैक्स का भुगतान करना पड़ता है. ये टैक्स स्लैब सिस्टम के आधार पर लगता है. यानी आय की अलग-अलग  श्रेणियों के लिए अलग-अलग कर दरें तय की गई हैं. इसका मतलब ये भी है कि करदाता की आय में बढ़ोतरी के साथ कर की दरें बढ़ती रहती हैं. बता दें कि हर बजट में आयकर स्लैब में बदलाव किया जाता है. 

अलग-अलग कैटेगरी के टैक्सपेयर्स के लिए ये स्लैब रेट अलग-अलग हैं. आयकर ने "व्यक्तिगत" करदाताओं को तीन श्रेणियों में बांटा है. 

  • 1र- व्यक्ति टैक्स रेजिडेंस और नॉन रेजिडें  (60 वर्ष से कम आयु के)
  • निवासी वरिष्ठ नागरिक (60 से 80 वर्ष की आयु)
  • निवासी सीनियर सीटीजन नागरिक (80 वर्ष से ज्यादा आयु के)

वित्तीय वर्ष 2021-22 और आकलन वर्ष 2022-23 के लिए नए आयकर स्लैब

साल 2020 में महामारी से पैदा हुए संकट को देखते हुए सरकार ने बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव न करने का फैसला लिया था. हालांकि, नए स्लैब में कुछ अपवाद रखा गया था. इसके मुताबिक, 75 साल के ऐसे वरिष्ठ नागरिक जोअपनी पेंशन और आय पर मिले ब्याज पर निर्भर करते हैं, उन्हें टैक्स रिटर्न भरने से छूट दी गई थी. इनके मामले में बैंक की ओर से टीडीएस अपने आप कट जाएगा.

income tax slab  tax rate as per new regime   tax rate as per old regime 
 0 - 2,50, 0000  Nil Nil
2,50,0001 -5, 00, 000 5% 5%
5, 00, 001- 7,50,000 रु 12500  + 10 % Of total income exceeding रु 5,00,000 रु 12500 + 20 % of total income exceeding रु 5,00,000
7,50,001- रु 10,00,000  रु 37,500 + 15 % of total  income exceeding 7,50,000  रु 62500 +20 % of total income exceeding रु 7,50,000 
रु 10, 00, 001- रु 12.50,000 रु 75,000+ 20 % total income exceeding 10,00,000 रु 112500+ 30 % total income exceeding 10,00,000
रु 12,50,001 रु 15,00,000 रु 125000+ 25% of total income exceeding 12,50,000  रु 187500 +30 % of total income exceeding 12,50,000 
above rs 15,00,000 rs 18,7500 + 30 % of  total income exceeding rs 15,00,000 rs 26,2500+ 30 % of total income exceeding 15,00,000

इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करें?

ऑनलाइन फाइलिंग के साथ पहले के मुकाबले आयकर रिटर्न दाखिल करना अब आसान हो गया है.  ई-फाइलिंग की बदौलत कोई भी अपने  घर या कार्यालय से ही इनकम टौक्स फाइल कर सकता है. इनकम टैक्स विभाग ने इसके लिए अलग से नया पोर्टल लॉन्च किया है, जहां टैक्सपेयर्स को सीमलेस एक्सपीरियंस देने को प्राथमिकता रखी गई है. ई-फाइलिंग पोर्टल से आप बहुत कम समय में अपने घर या ऑफिस से अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं. बता दें कि आईटीआर फाइलिंग की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2022 है

-  इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट https://portal.incometaxindiaefiling.gov.in/e-Filing/UserLogin/LoginHome.html पर जाएं. यहां पर अपने PAN नंबर (Permanent Account Number) से लॉग इन करें.  अगर आप पहली बार रजिस्टरेशन कर रहे हैं तो आपको New to e-filing पर जाना होगा और पहले खुद को रजिस्टर करना होगा. अगर, आप पुराने हैं तोरजिस्टर्ड यूज़र के ऑप्शन पर जाकर लॉग इन कर सकते हैं.

- New to e-filing के बाद आपको यूज़र टाइप पर क्लिक करना होगा, यहां पर आपको अपनी PAN के आधार पर डिटेल्स देनी होंगी. 

- इसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरकर इसे वेरिफाई कीजिये.  वेरिफाई होने के बाद आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे, फिर आप लॉग इन करके रिटर्न फाइल कर सकते हैं.

- ITR फाइल करने के लिए सही फॉर्म सेलेक्ट कीजिए.  इन्डिविजुअल (सैलरी), पेंशन इनकम, एक मकान (एक प्रॉपर्टी) से इनकम या दूसरे स्रोतों से आय (लॉटरी के अतिरिक्त) वाले लोगों के मामले में फॉर्म ITR-1 भरना होता है. 

वहीं, पूंजीगत लाभ यानी कैपिटल गेन होने पर ITR-2 सेलेक्ट करना होगा. एक से ज्यादा घर होने पर  ITR-2A चुनें, लेकिन इस केस में कोई पूंजीगत फायदा नहीं होना चाहिए. ITR-3, ITR-4, ITR-4S फॉर्म कारोबारियों और प्रोफेशनल्स के लिए होता है.

- फिर अपना रिटर्न फाइल करें, अपनी इनकम और निवेश की सही डिटेल्स दें. आपको इस दौरान जुड़े हुए दस्तावेज  देने होंगे. अगर आपकी आय 50 लाख से ज्यादा है तो आपको कॉलम AL भी भरना होगा, जहां आपको अपने असेट और लायबिलिटीज़ की जानकारी देनी होगी.

- फॉर्म भर लेने के बाद आपको अपना फॉर्म सबमिट होगा. आपका रिटर्न, इनकम टैक्स और ब्याज अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा.

- रिटर्न सबमिट करने के बाद आपको रिटर्न वेरिफाई करना होगा. इसके लिए आप इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड या आधार OTP या फिर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का सहारा ले सकते हैं.

इनकम टैक्स रिटर्न कैसे डाउनलोड करें?

समय पर आइडीआर दाखिल करना सबसे अहम है. इससे ना सिर्फ  तनाव से बचा जा सकता है साथ ही आपके ऊपर कोई जुर्माना भी नहीं लगता. एक बार आईटीआर दाखिल करते ही आपके पास  आयकर विभाग आयकर सत्यापन फॉर्म भेज देता है. जिससे करदाता ई-फाइलिंग की वैधता को सत्यापित कर सकता है. ये तभी लागू होते हैं जब आपने बिना डिजिटल हस्ताक्षर के अपना रिटर्न दाखिल किया हो. 


आयकर रिटर्न सत्यापन फॉर्म को इस तरह करें डाउनलोड 
1. इनकम टैक्स इंडिया की वेबसाइट https://portal.incometaxindiaefiling.gov.in/e-Filing/UserLogin/LoginHome.html?lang=eng पर लॉग इन करें. 


2. 'रिटर्न/फॉर्म देखें' '(View Returns/ Forms' option) पर क्लिक करके टैक्स रिटर्न देख सकते हैं. 

 

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