आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा समाप्त होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं. करदाता इन दिनों अपना आईटीआर दाखिल करने में व्यस्त हैं. हालांकि, अगर आपने असेसमेंट साल 2023-24 के लिए अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) पहले ही जमा कर दिया है और टैक्स रिफंड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो आपको यह जानकर खुशी होगी कि आयकर पोर्टल ने एक नई सर्विस शुरू की है. जिससे आप अपने टैक्स रिफंड का स्टेट्स वेरिफाई कर सकते हैं.
जब आप आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं, तो आप विभिन्न स्रोतों जैसे वेतन, व्यवसाय या पेशे, गृह संपत्ति, पूंजीगत लाभ और अन्य आय से आय का खुलासा करते हैं. इन आय के आधार पर, इनकम टैक्स कैल्क्यूलेट किया जाता है, और अगर कोई टैक्स बकाया है, तो उसे रिटर्न दाखिल करने से पहले भुगतान किया जाना चाहिए.
ऐसे मिलता है इनकम टैक्स रिटर्न
अगर आपने आयकर विभाग में जो आपके टैक्स बनता है उससे ज्यादा अमाउंट का टैक्स जमा किया है तो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट का रिफंड मिलता है. आपके आईटीआर रिफंड के बारे में आईटी विभाग आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143 (1) के तहत सूचना पत्र भेजाता है.
करदाताओं को यह ध्यान रखना होगा कि आयकर रिफंड भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) प्रोसेस करता है और इसे दाखिल करते समय करदाता ने अपने आईटीआर में जो बैंक खाता नॉमिनेट किया है उसमें सीधे जमा किया जाता है.
आईटीआर दाखिल करते समय, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आपने सही बैंक खाता संख्या और आईएफएससी कोड भरा है. इसके अलावा, बैंक खाता सरकार के नए आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर प्री-वेरिफाइड होना चाहिए और पैन को बैंक खाते से जोड़ा जाना चाहिए.
इससे पहले, करदाताओं को TIN-NSDL वेबसाइट पर अपने रिफंड के स्टेट्स को वेरिफाई करने के लिए कहा गया था. हालांकि, आप अभी भी इस जानकारी को टिन-एनएसडीएल वेबसाइट से ले सकते हैं. लेकिन आयकर पोर्टल (आई-टी पोर्टल) पर एक ज्यादा सुविधाजनक विकल्प पेश किया गया है. इस नई सर्विस से यूजर्स के सीधे अपने रिफंड का स्टेट्स देख सकते हैं.
आईटीआर फाइलिंग: इनकम टैक्स रिफंड स्टेट्स कैसे चेक करें: