Income Tax Saving Tips: बस 31 मार्च तक मौका! नहीं देना पड़ेगा इनकम टैक्स के लिए एक भी पैसा, सैलरी भी आएगी पूरी, जानिए इसके लिए आपको कौन सा करना होगा काम 

Income Tax Act की धारा 80C के तहत आप सुकन्या समृद्धि योजना, PPF, NPS, लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस में पैसे निवेश डेढ़ लाख रुपए तक की रकम को अपनी टैक्सेबल इनकम में से घटा सकते हैं. वित्त वर्ष 2023-24 में आयकर छूट लेने के लिए आपके पास सिर्फ 31 मार्च 2024 तक का समय है.

Income Tax Saving Tips
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 19 मार्च 2024,
  • अपडेटेड 3:26 PM IST
  • सुकन्या समृद्धि योजना, PPF, NPS में निवेश कर बचा सकते हैं टैक्स
  • इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत मिलता है छूट

यदि आप नौकरी करते हैं और आपकी फरवरी महीने की सैलरी इनकम टैक्स की वजह से कटकर आई है. आप चाहते हैं कि मार्च 2024 की सैलरी पूरी आए और कटी हुई राशि मिल जाए तो जल्दी टैक्स सेविंग (Tax Saving) के लिए कदम उठाइए. इसके लिए आपके पास वित्त वर्ष 2023-24 में आयकर छूट लेने के लिए सिर्फ 31 मार्च 2024 तक का समय है.

आप टैक्सपेयर्स हैं तो 31 मार्च तक ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत निवेश का ब्योरा देकर टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं. इसके लिए आप सरकारी सेविंग स्कीम (Government Saving Scheme) में जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, PPF, NPS, लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस में पैसे निवेश कर सकते हैं. 

कटकर आई सैलरी को कैसे पा सकते हैं वापस
यदि सैलरी कटकर आई है तो इसको वापस पाने के लिए सबसे पहले कर्मचारी को अपने निवेश यानी इंवेस्टमेंट प्रूफ और HRA डिटेल्स की जानकारी अपनी कंपनी को देनी होती है, जहां वो कार्यरत हैं. हमारे देश की अधिकांश कंपनियां जनवरी से फरवरी के अंत तक इंवेस्टमेंट प्रूफ जमा करने के लिए कर्मचारियों से कहती हैं. ताकि उसे जांच कर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (आयकर विभाग) में सबमिट किया सके. यदि आप जहां काम करते हैं, वहां फरवरी ही यदि इंवेस्टमेंट प्रूफ जमा करने की अंतिम तारीख थी और आपने निवेश प्रूफ जमा नहीं किया है तो घबराइए नहीं. 

अभी भी आप अपनी सैलरी को कटने से बचा सकते हैं. इसके लिए आपके पास 31 मार्च तक मौका है. आप इस तारीख तक किसी स्कीम में रुपए निवेश कर 31 जुलाई से पहले ITR फाइल करके छूट का लाभ ले सकते हैं. इसमें आप HRA समेत सभी निवेश दस्तावेज जमा कर सकते हैं, जो आयकर के नियम के तहत वैध है. यदि आपकी सैलरी फरवरी में कटकर आई है और मार्च में भी सैलरी टैक्स की वजह से कटती है, तो क्लेम करते ही वो राशि वापस मिल जाएगी. 

कैसे बचाएं टैक्स के पैसे
इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत निवेश कर आप डेढ़ लाख रुपए तक की रकम को अपनी टैक्सेबल इनकम में से घटा सकते हैं. पुराने टैक्स रिजीम वालों का 80सी का अधिक से अधिक फायदा उठाना चाहिए. आप 31 मार्च से पहले PPF, ELSS और NPS में पैसे इन्वेस्ट कर और जीवन बीमा पॉलिसियों के लिए दिया गया प्रीमियम, बच्चों के स्कूल की ट्यूशन फीस, सुकन्या समृद्धि योजना, होम लोन की मद में चुकाया गया मूलधन जैसी रकमें के जरिए टैक्स कटने से बचा सकते हैं. यदि आप इनमें से किसी भी स्कीम में डेढ़ लाख रुपए का निवेश करते हैं और 30 प्रतिशत टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो 45,000 रुपए का टैक्स बचा लेंगे.

पब्लिक प्रोविंडेंट फंड
PPF एक लॉन्ग टर्म निवेश विकल्प है. यह पॉपुलर टैक्स सेविंग स्कीम (Tax Saving Scheme) है. PPF पर फिलहाल 7.1 फीसदी की दर से ब्याज मिल रहा है. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत आप पीपीएफ में सालाना 1.5 लाख रुपए के निवेश पर टैक्स छूट पा सकते हैं. 

नेशनल पेंशन सिस्टम
NPS एक सरकारी रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है. इसमें भी निवेश पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट मिलता है. इसमें सालाना 1.5 लाख और धारा 80CCD (1B) के तहत अतिरिक्त 50 हजार रुपए का भी निवेश कर सकते हैं. NPS में निवेश कर आप आयकर (Income Tax) में कुल 2 लाख रुपए की छूट का फायदा ले सकते हैं. 

सुकन्या समृद्धि योजना 
सरकार की तरफ से SSY Scheme (सुकन्या समृद्धि योजना) बेटियों के लिए संचालित की जा रही. इसमें आप अधिकतम 1.5 लाख रुपए सालाना जमा करके इनकम टैक्स की छूट पा सकते हैं. सुकन्या समृद्धि योजना 8.2 फीसदी का ब्याज दर मिलता है. 

सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 
आप SCSS (सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम) में निवेश करने के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस में अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं. इसमें किए गए निवेश के जरिए आप अकाउंट में जमा रकम पर 80C के तहत इनकम टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं. इसमें अधिकतम सालाना 1.5 लाख रुपए निवेश कर सकते हैं. 

इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम 
ELSS (इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम) एक प्रकार का इक्विटी फंड है. यह ऐसा म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) है, जिसमें 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट मिलती है. इसके अलावा आप Tax Saving FD और यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (ULIP) खरीदकर भी टैक्स बचा सकते हैं.

हेल्थ इंश्योरेंस
आप इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 डी के तहत अपने जीवनसाथी और बच्चों सहित स्वयं के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के भुगतान के लिए 25,000 रुपए तक की कटौती का क्लेम कर सकते हैं. इसके अलावा यदि आप अपने माता-पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा खरीदते हैं तो 50,000 रुपए की अतिरिक्त राशि बचा सकते हैं.

 

Read more!

RECOMMENDED