Income Tax Budget 2022: टैक्स फाइलिंग की गलती सुधारने का होगा मौका, क्रिप्टो से आमदनी पर 30% टैक्स

वित्त मंत्री ने यह भी प्रस्ताव दिया कि डिजिटल करेंसी से होने वाली कमाई पर 30% टैक्स लगेगा. वहीं, वर्चुअल करेंसी पर 1 फीसदी का TDS लगाया जाएगा. 

Budget 2022
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 01 फरवरी 2022,
  • अपडेटेड 4:15 PM IST
  • निर्मला सीतारमण ने नए टैक्स र‍िफॉर्म स‍िस्टम लागू क‍िए जाने के संकेत द‍िए
  • कॉरपोरेट टैक्स 18% से घटाकर 15% किया गया है
  • इस बार भी इनकम टैक्स स्लैब में नहीं हुआ कोई बदलाव

साल 2022-23 का आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए टैक्स र‍िफॉर्म स‍िस्टम लागू क‍िए जाने के संकेत द‍िए. व‍ित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में बताया कि टैक्स सिस्टम को और सरल बनाने की दिशा में काम चल रहा है. इसके लिए सरकार ने एक नया अपडेटेड रिटर्न पेश क‍िया है, जहां लोग आईटी रिटर्न दाखिल करने के 2 साल के भीतर अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. इसके साथ, पेंशन पाने वालों और दिव्यांगजनों को टैक्स में छूट दी जाएगी. हालांक‍ि, पिछली बार की ही तरह इस बार भी इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा, 'हमने कर प्रणाली को और सरल बनाया है. हम एक नया अपडेटेड रिटर्न पेश कर रहे हैं, जहां लोग आईटी रिटर्न दाखिल करने के 2 साल के भीतर अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं.'

इसके अलावा, सीतारमण ने कहा कि सरकार ने कॉरपोरेट सरचार्ज को 12% से घटाकर 7% करने का फैसला किया है. राज्य सरकार के कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा लाभों में मदद करने और उन्हें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों के कर्मचारियों की टैक्स कटौती सीमा को 10% से बढ़ाकर 14% करेगी.

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डिजिटल करेंसी से होने वाली कमाई पर 30% टैक्स 

वित्त मंत्री ने यह भी प्रस्ताव दिया कि डिजिटल करेंसी से होने वाली कमाई पर 30% टैक्स लगेगा. वहीं, वर्चुअल करेंसी पर 1 फीसदी का TDS लगाया जाएगा. व‍ित्त मंत्री ने कहा वर्चुअल डिजिटल एसेट के ट्रांसफर से होने वाली किसी भी आय पर 30% की दर से टैक्स लगाया जाएगा.

सरकार ने अप्रैल से शुरू होने वाले वर्ष के लिए विकास योजनाओं का समर्थन करने के लिए अर्थव्यवस्था के वार्षिक खर्च के आकार को बढ़ाकर ₹39.5 ट्रिलियन करने का प्रस्ताव दिया है. वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि पूंजीगत व्यय में एक बार फिर से 35% से 7.5 ट्रिलियन की वृद्धि होने का अनुमान है.

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एनपीएस पर टैक्स छूट बढ़ी 

NPS (National Pension Scheme) पर टैक्स राहत सीमा 10 से बढ़ाकर 14 फीसदी किया गया. केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम में योगदान पर 14% तक की टैक्स राहत मिलती है, जबकि राज्य सरकार के कर्मचारियों को 10 प्रतिशत ही टैक्ट छूट म‍िलती है. इस बार के बजट में इसमें बदलाव करते हुए राज्य सरकार को भी 14% टैक्स राहत देने का फैसला किया है.

वित्त से जुड़ी और घोषणाएं

-को ऑपरेटिव सोसायटी यानी सहकारी सम‍ित‍ियों को अब 18% की जगह 15% MAT (Minimum Alternate Tax) देना होगा.

-कॉरपोरेट टैक्स 18% से घटाकर 15% किया गया है.

-कॉरपोरेट टैक्स पर सरचार्ज 12% से घटाकर 7% किया गया.

-लॉन्ग टर्म कैप‍िटल गेन्स पर अध‍िकतम 15 फीसदी टैक्स लगेगा

-स्टार्ट अप को मार्च 2023 तक टैक्स इंसेंटिव द‍िए जाने का ऐलान क‍िया गया है.

-टैक्स रेड के दौरान बरामद संपत्त‍ि पर कोई सेटलमेंट नहीं होगा. 


 

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