देश के सबसे लोकप्रिय डिजिटल पेमेंट ऐप्स में से एक फोनपे (PhonePe) अब नई सुविधा लेकर आया है. जी हां, अब फोनपे के ऐप से बिल पेमेंट, यूपीआई लेनदेन, मोबाइल रिचार्ज आदि के अलावा एक क्लिक पर आप अपना इनकम टैक्स भी भर सकेंगे. फोनपे इसके लिए ऐप पर Income Tax Payment नाम का एक नया फीचर लेकर आया है. फोनपे ने सोमवार को बयान जारी कर बताया है कि व्यक्तिगत आयकरदाता और कारोबारी यूपीआई या क्रेडिट कार्ड के जरिए स्व-आकलन के बाद कर और अग्रिम कर का भुगतान कर सकते हैं. ऐप पर इस बारे में फीचर जोड़ा गया है.
यूजर्स आसानी से कर सकते हैं टैक्स का भुगतान
फोनपे ने कहा है कि इस फीचर ने टैक्सपेयर्स को पोर्टल में लॉगिन करने की आवश्यकता को भी खत्म कर दिया है. फोनपे ने इस फीचर को इनेबल करने के लिए डिजिटल B2B पेमेंट और सर्विस प्रोवाइडर PayMate के साथ साझेदारी की है.फोनपे से यूजर्स अपने क्रेडिट कार्ड या UPI का उपयोग करके आसानी से अपने टैक्स का भुगतान कर सकते हैं.
क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने वाले को एडिशनल बेनिफिट्स
यह फीचर क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने वालों के लिए एडिशनल बेनिफिट्स के साथ आता है, क्योंकि यूजर 45 दिनों का इंटरेस्ट-फ्री पीरियड का आनंद ले सकते हैं. यहां तक कि अपने संबंधित बैंकों के आधार पर अपना टैक्स पेमेंट करने पर रीवार्ड प्वाइंट भी अर्जित कर सकते हैं.
फोनपे पर इनकम टैक्स कैसे भरें
स्टेप 1: अपने आईफोन या एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर PhonePe ऐप ओपन करें.
स्टेप 2: होमपेज पर 'Income tax' आइकन खोजें और उस पर टैप करें.
स्टेप 3: इसके बाद, आप जिस टैक्स का भुगतान करना चाहते हैं उसका प्रकार, असेसमेंट ईयर और पैन कार्ड डिटेल चुनें और जोड़ें.
स्टेप 4: कुल टैक्स अमाउंट दर्ज करें और पेमेंट करने के लिए अपना पसंदीदा तरीका चुनें.
स्टेप 5: सफल भुगतान के बाद, राशि दो वर्किंग डे के भीतर कर पोर्टल पर जमा कर दी जाएगी.
टैक्स पेमेंट चालान दो वर्किंग डे के भीतर होगा उपलब्ध
फोनपे की प्रमुख बिल भुगतान और रिचार्ज कारोबार निहारिका सेगल ने कहा, करों का भुगतान हमेशा से जटिल प्रक्रिया रही है. फोनपे अब अपने प्रयोगकर्ताओं को अपनी कर प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए एक सुगम मार्ग उपलब्ध करा रही है.
फोनपे ने बताया कि भुगतान करने के बाद टैक्सपेयर्स को तुरंत एक वर्किंग डे के भीतर एक यूनिक ट्रांजेक्शन रिफरेंस (UTR) नंबर के रूप में एक रिसीप्ट मिलेगी. इसके अलावा टैक्स पेमेंट चालान दो वर्किंग डे के भीतर यूजर्स को उपलब्ध कराया जाएगा. इस नए फोनपे फीचर के माध्यम से करदाता केवल कर का भुगतान कर सकते हैं और इसे दाखिल नहीं कर सकते हैं इसलिए आईटीआर दाखिल करने के लिए उपयोगकर्ताओं को अभी भी दिए गए विवरणों का पालन करना होगा.
कब तक फाइल कर सकते हैं ITR
असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 तय की गई है. इनकम टैक्स विभाग ने यह साफ कर दिया है कि इसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए अब तक कुल 4 करोड़ आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं. इनमें से 3.62 करोड़ आईटीआर वेरिफाई भी हो चुके हैं और 2.13 करोड़ करोड़ वेरिफाइड आईटीआर को प्रोसेस्ड भी कर दिया गया है.