Updated ITR: अपडेटेड आईटीआर फाइल करने का आखिरी मौका! ऐसा नहीं करने पर भरना होगा जुर्माना, Income Tax विभाग ने किया Taxpayers को अलर्ट

Updated ITR भरने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2024 है. इसका इस्तेमाल करके करदाता रेलेवेंट असेसमेंट ईयर से 2 साल तक का रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं. दूसरे शब्दों में कहें तो 31 मार्च की डेडलाइन वित्त वर्ष 2020-21 या आकलन वर्ष 2021-22 के लिए अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की है.

Updated ITR (Photo: Unsplash)
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 31 मार्च 2024,
  • अपडेटेड 2:39 PM IST
  • इनकम टैक्स विभाग ने कहा- देर न करें, आज ही अपडेटेड आईटीआर फाइल करें
  • Income Tax छूट लेने के लिए 31 मार्च 2024 तक का ही है मौका 

आज 31 मार्च है और कल यानी 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष (New Financial Year) शुरू हो जाएगा. यदि आप टैक्सपेयर्स (Taxpayers) हैं और भूल गए हैं कि आपको अपडेटेड आईटीआर (Updated ITR) फाइल करना है तो आपके पास 31 मार्च 2024 तक ही लास्ट मौका है. इसके लिए इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) की ओर से को सोशल मीडिया (Social Media) प्लेटफॉर्म X के जरिए अलर्ट किया गया है.इनकम टैक्स विभाग ने अपने ट्वीट में अपडेटेड आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख के बारे में भी बताया है. 

सभी टैक्सपेयर ध्यान दें!
इनकम टैक्स विभाग ने वित्त वर्ष 2023-24 के आखिरी दिन यानी 31 मार्च को एक पोस्ट के जरिए अलर्ट जारी किया है. इनकम टैक्स विभाग ने लिखा है- 'सभी टैक्सपेयर ध्यान दें! असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए अपडेटेड आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2024 है. आप असेसमेंट ईयर 2022-23 और 2023-24 के लिए अपडेटेड आईटीआर भी फाइल कर सकते हैं और खुद को बाद में अधिक टैक्स देनदारी से बचा सकते हैं. देर न करें, आज ही फाइल करें.'

क्या है Updated ITR
मोदी सरकार ने 2022 के बजट के दौरान अपडेटेड आईटीआर भरने की सुविधा 1 अप्रैल 2022 से शुरू की थी. अंडर सेक्शन 139(8), जिसके तहत सरकार ने टैक्सपेयर्स को ये ऑप्शन दिया है कि वो एक स्पेसिफाइड टाइमलाइन के अंदर अपना अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं. इसके तहत ऐसे करदाताओं को सहूलियत मिलती है, जिनसे पुराने आईटीआर में कोई जानकारी छूट गई हो या इनकम टैक्स के नियमों के अनुसार रिटर्न फाइल करना जरूरी होने के बाद भी फाइल नहीं कर पाए हों.आपने ओरिजिनल, बिलेटेड या रिवाइज्ड आईटीआर फाइल किया है या फिर पिछले किसी भी असेसमेंट ईयर के लिए आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं.

कब नहीं फाइल कर सकते अपडेटेड रिटर्न
1. यदि आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं और इसमें टैक्स लायबिलिटी ओरिजिनल रिटर्न के मुकाबले कम आ रही है, तो आप नहीं भर पाएंगे.
2. यदि अपडेटेड रिटर्न में ओरिजिनल रिटर्न के मुकाबले रिफंड ज्यादा बन रहा है तो भी नहीं भर पाएंगे.
3. यदि आपने ओरिजिनल रिटर्न नहीं फाइल किया है और अब टैक्स रिफंड क्लेम करने के लिए अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो भी आप नहीं भर सकते ये रिटर्न. 
4. यदि आपने किसी असेसमेंट ईयर के लिए अपडेटेड रिटर्न फाइल कर लिया है तो फिर दोबारा अलाउड नहीं है. 
5. यदि आपके खिलाफ कोई सर्च चल रही है, कोई सर्वे चल रहा है. किसी भी असेट की जब्ती हुई है तो भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते.

इतना देना पड़ता है जुर्माना
आपको जानकारी हो कि अपडेटेड आईटीआर फाइन करने के लिए भी करदाताओं को को जुर्माना देना पड़ता है. संबंधित असेसमेंट ईयर के समाप्त होने के 12 महीने के भीतर अपडेटेड रिटर्न (Updates Return) फाइल करने पर देनदारी और ब्याज के 25 फीसदी के बराबर अतिरिक्त टैक्स देना पड़ता है. वहीं 12 महीने के बाद और 2 साल से पहले अपडेटेड रिटर्न भरने पर 50 फीसदी अतिरिक्त टैक्स देना होता है. लेकिन, इस आखिरी मौके से चूकने पर जुर्माने की रकम बढ़ सकती है. क्योंकि इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पकड़ में आने पर देय टैक्स के 200 फीसदी तक जुर्माना भरना पड़ सकता है.

कैसे करते हैं अपडेटेड रिटर्न फाइल 
इसके लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स फाइलिंग पोर्टल पर ITR-U फॉर्म का चयन करना होगा. रिफंड क्लेम किया है तो उसकी पूरी जानकारी देनी होगी. एडिशनल इनकम अपडेट करनी होगी. फिर फॉर्म भरने के बाद आपको रिटर्न वेरिफाई करना होगा.

 

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