टैक्सपेयर्स (Taxpayers) के लिए खुशखबरी है. अब इनकम टैक्स (Income Tax) भरने के लिए बैंकों में लंबी कतारों और थकाऊ फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी. इतना ही नहीं सीए और वकील की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. बस चंद मिनटों में करदाता घर बैठे टैक्स भर सकते हैं. ऐसा वे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) की ओर से शुरू की गई ई-पे टैक्स पोर्टल (E-Pay Tax Portal) से कर सकते हैं.
करदाताओं को टैक्स भरने में होगी आसानी
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी आयकर विभाग ने टैक्स (Tax) भरने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ई-पे टैक्स पोर्टल की शुरुआत की है. टैक्सपेयर्स इस पोर्टल के जरिए बिना किसी झंझट के ऑनलाइन टैक्स भर सकते हैं. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) का कहना है कि ई-पे टैक्स पोर्टल करदाताओं के कर दायित्वों को पूरा करने का एक बेहतर, कुशल और सुगम तरीका है.
इससे करदाता को बैंकों में लंबी कतारों में लगने और फॉर्म भरने व आखिरी डेट में कर भुगतान की चिंता से राहत मिलेगी. आयकर विभाग का कहना है कि ई-पे टैक्स पोर्टल से टैक्स फाइलिंग के दौरान पेमेंट प्रोसेस में आ रही समस्याओं को खत्म किया जा सकेगा. इस सुविधा से डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा. यह सुविधा करदाता और सरकार को और पास लाएगी. इस सुविधा का सबसे बड़ा लाभ इडिविजुअल टैक्सपैयर्स और छोटे व्यापारियों को मिलेगा.
कौन-कौन से भरे जा सकते हैं टैक्स
ई-पे टैक्स पोर्टल पर आयकर, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, टीडीएस/टीसीएस, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स आदि भरे जा सकते हैं. इसको भरने के लिए करदाताओं को आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट incometax.gov.in पर जाना होगा.
ऐसे भर सकते हैं ऑनलाइन टैक्स
1. करदाता को ऑनलाइन टैक्स भरने के लिए सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट incometax.gov.in पर जाना होगा.
2. इसके बाद ई-पे टैक्स विकल्प को चुनना होगा. फिर करदाता को पैन कार्ड नंबर और पैन कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर दर्ज कराना होगा.
3. इसके बाद वेरिफिकेशन के लिए आपके मोबाइल नबंर पर एक ओटीपी आएगा.
4. ओटीपी वेरिफाई करने के बाद आपको इनकम टैक्स या एडवांस टैक्स को चुनना होगा.
5. फिर आपको मांगी गई जानकारी भरनी होगी.
6. फॉर्म भरने के बाद आपको PAY NOW को सेलेक्ट करना होगा.
7. इसके बाद एक नई स्क्रीन खुलेगी, जिसमें भुगतान करने के लिए नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड,आरटीजीएस/एनईएफ और पेमेंट गेटवे जैसे विकल्प होंगे.
8. पेमेंट करने के बाद आपको ई-मेल और एसएमएस से पेमेंट स्लीप भेजी जाएगी.
इस तारीख तक जरूर दाखिल कर दें आईटीआर
टैक्सपेयर्स ध्यान दें. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का समय नजदीक आ गया है. फाइनेंशियल ईयर 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 तय की गई है. इससे पहले आईटीआर जरूर दाखिल कर दें, नहीं तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा.
आप पुरानी या नई टैक्स रिजीम चुन सकते हैं. दोनों में अलग-अलग टैक्स छूट और दरें मिलती हैं. करदाता को यह तय करना होगा उनके लिए कौन से टैक्स रिजीम फायदेमंद है क्योंकि हर व्यक्ति को टैक्स कटौती की कैटेगरी अलग-अलग हो सकती है. धारा 80C, 80D जैसी छूट का लाभ उठाने के लिए आप एक बार चेक करें कि आप किन -किन कटौतियों का दावा कर सकते हैं.