Income Tax Refund: आपको अभी तक नहीं मिला टैक्स रिफंड... क्या हो सकती है देरी की वजह... इन कारणों से ITR भी हो सकता रिजेक्ट

ITR Refund: यदि आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है तो आपको आईटीआर फाइल करने के 30 दिनों के अंदर ई-वेरिफिकेशन करना जरूरी होता है. यदि आपने ऐसा नहीं किया है तो आयकर विभाग आपके रिटर्न को प्रोसेस नहीं करेगा. आपका ITR रद्द हो सकता है. ऐसे में आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा.

Income Tax Refund
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 30 अगस्त 2024,
  • अपडेटेड 9:20 PM IST
  • आईटीआर फाइल करने के बाद ई-वेरिफिकेशन करना होता है जरूरी
  • ITR को प्रोसेस करने में 15 से 45 दिनों का लगता है समय 

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) की ओर से वित्त वर्ष 2024 के लिए बिना जुर्माना के इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने के लिए आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 को समाप्त हो गई है. यदि आपने 31 जुलाई से पहले अपना इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return Filing) जमा कर दिया है और अभी तक आपके बैंक खाते में रिफंड का पैसा नहीं मिला है तो आइए जानते हैं क्या हो सकती है देरी की वजह. 

कितना लगता है आईटीआर प्रोसेस करने में समय  
आयकर विभाग आईटीआर को प्रोसेस करने में 15 से 45 दिन का समय लेता है. यदि ऑफलाइन वेरिफिकेशन होता है तो समय सीमा बढ़ा दी जाती है. कई चीजें आईटीआर प्रोसेसिंग में देरी का कारण बन जाती हैं जैसे आपने कौन सा फॉर्म चुना है, आपकी रिटर्न कितनी है, आपने कितनी कटौती या छूट का दावा किया है और क्या ये पहले से ही फॉर्म 16 में शामिल हैं. आईटीआर प्रोसेसिंग में सबसे बड़ा कारण गलत फॉर्म का इस्तेमाल करना भी है. आयकर विभाग आम तौर पर आईटीआर प्रोसेस करने के कम से कम 20 दिन के अंदर रिफंड भेज देता है. 

नियम के मुताबिक असेसमेंट ईयर के समाप्‍त होने के 9 महीने के भीतर तक रिफंड जारी किया जा सकता है. इसका मतलब है कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए फाइल किए गए आईटीआर के लिए रिफंड 31 दिसंबर 2025 तक या उससे पहले प्राप्त किया जाएगा. यदि प्रोसेसिंग में ज्यादा समय लग रहा है तो इसका मतलब है कि आयकर विभाग आपके रिटर्न का रिव्यू कर रहा है.  टैक्सपेयर्स आईटीआर बहुत देरी से प्रोसेस होने पर इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर इसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

आईटीआर वेरिफाई जरूरी 
यदि आपने अपना आईटीआर फाइल कर दिया है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के 30 दिनों के अंदर ई-वेरिफिकेशन करना जरूरी होता है. यदि आपने ऐसा नहीं किया है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके रिटर्न को प्रोसेस नहीं करेगा.आपका ITR रद्द हो सकता है. ऐसे में आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा. आप वेरिफाई आधार ओटीपी, नेट बैंकिंग के माध्यम से आईटीआर वेरिफाई ऑनलाइन कर सकते हैं. आप सीपीसी, बेंगलुरु को सिंगल फिजिकल कॉपी (ITR-V) भेजकर भी वेरिफाई करा सकते हैं. 

क्यों होती ITR रिफंड में देरी 
1. आईटीआर के रिफंड में देरी होने की मुख्य वजह इसका वेरिफिकेशन नहीं करना है. 
2. बैंक अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड जैसी महत्वपूर्ण जानकारियों के गलत होना. 
3. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अपने बैंक अकाउंट की जानकारी अपडेट नहीं की है तो आपका रिफंड अटक सकता है. 
4. जिस बैंक खाते में इनकम टैक्स रिफंड आना है, उस खाते को प्री-वैलिडेट कराना जरूरी होता है. 
5. कई बार ऐसा होता है कि आयकर विभाग रिटर्न दाखिल करने के बाद आयकरदाता से कुछ जानकारियां मांग लेता है. इसे समय पर न देने पर भी रिफंड अटक सकता है. 
6. पिछले फाइनेंशियल ईयर का कुछ बकाया है तो आपके इनकम टैक्स रिफंड में देरी हो सकती है. 
7. यदि आपके रिटर्न में TDS डिटेल और फॉर्म 26AS में मिसमैच है तो इसकी वजह से भी रिफंड मिलने में देरी हो सकती है. 
8. कई बार सर्वर प्रॉब्लम या बैकलॉग जैसी तकनीकी समस्याओं की वजह से भी रिफंड में देरी हो सकती है. 

रिफंड मिलने में देरी होने पर इन जगहों पर कर सकते हैं संपर्क
1. आयकर विभाग के हेल्पलाइन नंबर 1800-103-4455 पर कर सकते हैं संपर्क.
2. ask@incometax.gov.in पर कर सकते हैं ई-मेल.
3. स्थानीय आयकर विभाग के ऑफिस में जाकर कर सकते हैं पूछताछ.
4. ई-फाइलिंग पोर्टल और NSDL की वेबसाइट पर स्टेटस कर सकते हैं चेक.
5. ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर शिकायत कर सकते हैं दर्ज.
6. आप बेंगलुरु में सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) से भी सीधे संपर्क कर सकते हैं.

रिफंड री-इश्यू करने का कर सकते हैं अनुरोध 
हम आपको बता रहे हैं कि रिफंड में देरी होने पर क्या करें? सबसे पहले अपना ई-मेल चेक करें. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किसी तरह की कोई एडिशनल जानकारी के लिए मेल तो नहीं भेजा है. यदि आईटीआर स्टेटस से पता चलता है कि रिफंड एक्सपायर हो गया है तो टैक्सपेयर रिफंड री-इश्यू करने का अनुरोध कर सकते हैं. यदि स्टेटस में रिटर्न दिखा रहा है तो ई- फाइलिंग पोर्टल/आकलन अधिकारी के पास रिफंड रि-इश्यू रेज कर सकते हैं.


 

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