31 दिसंबर तक फाइल कर दें इनकम टैक्स रिटर्न, नहीं तो देना होगा इतना जुर्माना

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है. अगर समय पर रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो फिर आपको 5 हजार रुपए जुर्माना भरना होगा.

सांकेतिक तस्वीर
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 26 नवंबर 2021,
  • अपडेटेड 4:20 PM IST
  • समय पर रिटर्न फाइल नहीं किया तो देना होगा 5 हजार रुपए जुर्माना
  • टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की तारीख 15 जनवरी 2022

अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है तो ये अच्छी बात है लेकिन अब तक आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो ये आपके लिए जरूरी खबर है. इनमक टैक्स फाइल करने में अब करीब एक महीने का ही वक्त बचा है. तो ऐसे में जल्द से जल्द इनकम टैक्स फाइल कर लीजिए. अगर समय रहते इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है.

31 दिसंबर तक फाइल कर सकते हैं आईटी रिटर्न
दरअसल, मई में आयकर विभाग की तरफ से सर्कुलर जारी हुआ था कि इनकम टैक्स रिटर्न की आखिरी तारीख 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है. पोर्टल पर कुछ इश्यू चल रहा था और कोरोना को देखते हुए सरकार ने इसे 31 दिसंबर तक बढ़ाने का फैसला किया. रिवाइज्ड और एक्सटेंडेड ड्यू डेट अब 31 दिसंबर ही है.

अगर 31 दिसंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपको 5 हजार रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है. 5 हजार रुपए जुर्माने के साथ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं. ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि जुर्माना नहीं देना पड़े तो समय से पहले अपना आईटी रिटर्न भर दें. टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की तारीख 15 जनवरी 2022 कर दी गई है.

 

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