Income Tax Return: न आएगा टैक्स नोटिस... न देना पड़ेगा विलंब शुल्क... जल्द मिल जाएगा रिफंड... लास्ट डेट से पहले ITR भरने के इतने फायदे

ITR Filing Deadline: आयकर रिटर्न जल्दी भरने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका टैक्स रिफंड आपके बैंक खाते में जल्दी आ जाएगा. इस पैसे को आप दूसरे काम में लगा सकते हैं. आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 है. इस अवधि तक रिटर्न नहीं भरने पर जुर्माना समेत कई तरह के नुकसान उठाने पड़ सकते हैं.

ITR Filing Deadline
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 02 जुलाई 2024,
  • अपडेटेड 6:21 PM IST
  • आप 31 जुलाई 2024 से पहले आईटीआर जरूर कर दें दाखिल 
  • टैक्स रिफंड आपके बैंक खाते में आ जाएगा जल्दी

ITR Filing: आयकर रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने की लास्ट डेट करीब आ गई है. आयकर विभाग (Income Tax Department) ने वित्त वर्ष 23-24 (एसेसमेंट ईयर 2024-25) के लिए आईटीआर (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 निर्धारित की है.

यदि आप करदाता (Taxpayer) हैं और आपने अभी तक आईटीआर नहीं भरा है तो जल्दी कीजिए. इस अवधि तक रिटर्न नहीं भरने पर आपको जुर्माना सहित कई तरह के नुकसान उठाने पड़ सकते हैं. हम आपको बता रहे हैं आईटीआर जल्दी भरने से आपको क्या-क्या लाभ हो सकते हैं? 

1. जल्द मिल जाएगा रिफंड
आयकर रिटर्न जल्दी भरने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका बकाया टैक्स रिफंड आपके बैंक खाते में जल्दी आ सकता है. इस पैसे को आप दूसरे काम में लगा सकते हैं. कई बार ऐसा होता है कि आपने आईटीआर तो सही से भरा है लेकिन इसके बावजूद आपको रिफंड नहीं मिला है.

यदि आपका रिफंड 4-5 सप्ताह में नहीं आता है तो आपको Income Tax Department की वेबसाइट पर जाकर वहां रिफंड स्टेटस चेक करना चाहिए. यदि आपको दिखता है कि रिफंड फेल हो गया है, तो आप दोबारा से रिफंड के लिए आयकर विभाग से कह सकते हैं. इसके लिए आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर रिफंड रीइश्यू करने के लिए आवेदन कर सकते हैं. 

2. डॉक्यूमेंट्स एकत्र करने के लिए मिलेगा समय 
आईटीआर दाखिल करने के लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है. इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, फॉर्म-16, सैलरी स्लिप, बैंक या डाकघर से मिलने वाला ब्याज प्रमाणपत्र, कर बचत निवेश प्रमाण और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम रसीदें शामिल हैं. डेडलाइन से पहले यदि आप आईटीआर दाखिल कर रहे हैं तो आपको इन दस्तावेजों को जुटाने में समय मिल जाएगा. इससे आप आईटीआर दाखिला करने के दौरान गलतियां करने से बच जाएंगे. 

3. रिटर्न को कर सकते हैं रिवाइज
आयकर रिटर्न जल्दी भरने का एक फायदा यह है कि यदि आपने आईटीआर दाखिल कर दिया है और इसके बाद आपको पता चलता है कि आईटीआर भरते समय आपने कोई गलती कर दी है या गलत जानकारी दे दी है तो आप तुरंत संशोधित आईटीआर फाइल कर सकते हैं. आप आईटीआर दाखिल करने की समयसीमा से पहले जितनी बार हो, उतनी बार रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं.

4. गलती सुधारने का मिल जाता है मौका
आयकर रिटर्न दाखिल करने के बाद इसे वेरिफाई करना जरूरी होता है. अभी आईटीआर दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर आपको इसे वेरिफाई (Verify) यानी सत्यापित करना होता है. यदि आपने जल्दी आईटीआर दाखिल किया है तो आपको वेरिफाई करने और यदि कोई गलती हो गई तो उसमें सुधार करने का आपके पास पर्याप्त समय होता है.

5. ...तो कई जुर्माना नहीं देना पड़ेगा
आयकर विभाग की ओर से आईटीआर भरने की दी गई डेडलाइन 31 जुलाई से पहले आईटीआर भरने पर आपको कोई भी जुर्माना नहीं देना पड़ेगा. यदि आप इसके बाद आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको विलंब शुल्क देना पड़ेगा. यदि आपकी सालाना आय पांच लाख रुपए से अधिक है तो 5,000 रुपए तक जुर्माना भरना पड़ सकता है. जुर्माने की राशि बढ़कर 10,000 रुपए तक पहुंच सकती है. सालाना आय पांच लाख रुपए से कम होने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा.

6. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नहीं आएगा कोई नोटिस
यदि आप टैक्सपेयर्स हैं तो आपको आईटीआर दाखिल करना जरूरी होता है. यदि आपने आईटीआर दाखिल नहीं किया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है. आपको पूछताछ के लिए बुला सकता है. आपको कोई परेशानी न हो इसके लिए आप समय पूर्व रिटर्न जरूर दाखिल कर दें. 


 

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