इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आज (31 जुलाई) आखिरी तारीख है. साल 2023-24 के लिए अब तक 6 करोड़ से ज्यादा रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं. दरअसल, टैक्स किसी भी व्यक्ति की वार्षिक आय पर लगाया जाता है. इसे वापस लेने के लिए लोग आईटीआर दाखिल करते हैं. आईटी कानून के अनुसार, यह अवधि 1 अप्रैल से शुरू होती है और अगले कैलेंडर ईयर के 31 मार्च को समाप्त होती है.
किसे भरना चाहिए आईटीआर फॉर्म?
नए टैक्स सिस्टम के हिसाब से जिस भी व्यक्ति की एक साल में अधिकतम आय 3, 00,000 रुपये (60 साल से कम उम्र के व्यक्तियों के लिए) की छूट सीमा से अधिक है, उसे आईटीआर दाखिल करना होगा. आयकर वेबसाइट के अनुसार, निम्नलिखित श्रेणियों के लोगों को भी आईटीआर दाखिल करना होगा:
1. अगर कोई व्यक्ति भारत में रहता है, और जो (ए) भारत के बाहर स्थित किसी भी संपत्ति में उसकी हिस्सेदारी है या (बी) भारत के बाहर किसी भी खाते में हस्ताक्षर करने का अधिकार रखता है, या ( ग) भारत के बाहर किसी भी संपत्ति का लाभार्थी है उसे आईटीआर दाखिल करना चाहिए.
2. एक व्यक्ति जिसके पास उसके बैंक चालू खाते में 1 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा की सेविंग्स है उसे आईटीआर दाखिल करना चाहिए.
3. अगर किसी व्यक्ति ने 2 लाख या उससे ज्यादा रुपये विदेश यात्रा के लिए खर्च किए हैं, उसे भी आईटीआर भरना चाहिए.
4. अगर किसी व्यक्ति ने 1 लाख से ज्यादा रुपये खर्च किए हैं बिजली की खपत के लिए, तो उन्हें आईटीआर भरना चाहिए.
5. जिसकी सेल्स टर्नओवर 60 लाख से ज्यादा है तो उन्हें आईटीआर भरना चाहिए.
6. एक या इससे ज्यादा सेविंग्स बैंक अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा है तो उसे भी आईटीआर भरना चाहिए.
आईटीआर कैसे दाखिल करें?
-ऐसा करने का सबसे तेज तरीका केंद्र सरकार की वेबसाइट है: www.incometax.gov.in जहां किसी को पहले रजिस्टर करना होता है.
-यहां डिटेल भरने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और फॉर्म 16 जैसे डॉक्यूमेंट, जिसमें एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई की सैलरी से टैक्स काटकर सरकार को जमा करने का रिकॉर्ड होता है. कोई भी व्यक्ति अपने एम्प्लॉयर से ये फॉर्म मांग सकता है. कुछ मामलों में फॉर्म 26AS और एनुअल इनकम स्टेटमेंट की भी जरूरत हो सकती है. इन दोनों को एक ही वेबसाइट पर जाकर एक्सेस किया जा सकता है.
क्या होता है अगर कोई आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख भूल जाए?
किसी को अपना आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख से नहीं चूकना चाहिए. हालांकि, अगर कोई समय सीमा से पहले अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने से चूक जाता है, तो भी वे लेट फीस के साथ इसे दाखिल कर सकते हैं. देर से आईटीआर दाखिल करते समय व्यक्तियों को इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 234F के तहत 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ता है. छोटे टैक्सपयेर्स जिनकी टैक्स योग्य सैलरी नहीं है या 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है, उन्हें 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा.