ITR Filing: 31 जुलाई है डेडलाइन! किस कमाई पर नहीं लगता टैक्स, Income Tax Return भरने से पहले किन जरूरी बातों का रखना चाहिए ध्यान, यहां जानिए

Income Tax Return: यदि आप इनकम टैक्स भरने जा रहे हैं तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि आपकी किस कमाई पर टैक्स लगता है और किस पर नहीं. ऐसा जानकर आप जहां आईटीआर सही से भर पाएंगे, वहीं टैक्स भी बचा लेंगे. 

ITR Filing
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 17 जुलाई 2024,
  • अपडेटेड 4:40 PM IST
  • छात्रवृत्ति पर नहीं देना होता है टैक्स
  • रिश्तेदारों से या शादी के अवसर पर प्राप्त उपहार पर टैक्स से छूट

ITR Filing Deadline: टैक्सपेयर्स (Taxpayers) ध्यान दीजिए, आयकर रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने की लास्ट डेट करीब आ गई है. आयकर विभाग (Income Tax Department) ने वित्त वर्ष 23-24 (एसेसमेंट ईयर 2024-25) के लिए आईटीआर (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 निर्धारित की है. इस अवधि तक रिटर्न नहीं भरने पर आपको जुर्माना सहित कई तरह के नुकसान उठाने पड़ सकते हैं. हम आपको बता रहे हैं कि आपकी किस कमाई पर टैक्स नहीं लगता है और आईटीआर भरने से पहले किन-किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए? 

कृषि सहित इन आय पर नहीं लगता है टैक्स
1. कृषि से होने वाली कमाई पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाता है.
2. कृषि भूमि या इमारतों से मिलने वाले किराए और कृषि भूमि खरीदने या बेचने से मिलने वाले रुपए पर भी टैक्स नहीं देना होता है. 
3. एनआरआई को विदेश में जो कमाई होती है, भारत में उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है. 
4. एनआरई अकाउंट और एफसीएनआर अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है. 
5. निजी क्षेत्र में सेवानिवृत्ति पर 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी राशि प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को इनकम टैक्स से छूट मिलती है. 
6. यूएनओ जैसे कुछ संगठनों से मिलने वाली पेंशन पर टैक्स नहीं लगता है. कर्मचारियों के आश्रितों द्वारा प्राप्त पारिवारिक पेंशन भी कर मुक्त है.
7. पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति पाने वाले स्टूडेंट्स को इनकम टैक्स से छूट दी जाती है.
8. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर प्राप्त राशि पांच लाख रुपए तक कर से मुक्त होती है.  
9. रिश्तेदारों से या शादी के अवसर पर प्राप्त उपहार पर भी टैक्स नहीं लगता है.
10. कुछ कैपिटल गेन भी कर से मुक्त होते हैं. 
11. शहरी कृषि भूमि के बदले मुआवजा पाने वाले व्यक्तियों को इनकम टैक्स से छूट मिलती है.
12. पार्टनरशिप फर्म की आय पर इकाई स्तर पर कर लगाया जाता है. 
13. फर्म के लिए काम करने वाले पार्टनर टैक्स का भुगतान नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें करों का भुगतान करने के बाद लाभ का हिस्सा मिलता है. 
14. भारत सरकार की ओर से विदेश में काम करने वाले अपने कर्मचारियों को प्रदान किया जाने वाला विदेशी भत्ता कर मुक्त होता है.  

आईटीआर भरने से पहले इन बातों का रखना चाहिए ध्यान 
1. आईटीआर भरने से पहले फॉर्म 16, फॉर्म 26AS, बैंक स्टेटमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रूफ और अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लें. 
2. नौकरी में हैं या व्यापार कर रहे हैं अपनी आय के अनुसार सही आईटीआर फॉर्म चुनें. 
3. आईटीआर भरते समय सभी स्रोतों से प्राप्त आय की जानकारी देनी चाहिए. जैसे सैलरी, किराए की आय, जमा पर ब्याज, लाभांश और पूंजीगत लाभ.
4. आईटीआर दाखिल करने से पहले इनकम डिटेल के साथ फॉर्म 26AS में स्रोत पर टैक्स कटौती (टीडीएस) डिटेल की जांच कर लें.
5. अपनी टैक्स योग्य इनकम को कम करने के लिए 80सी, 80डी, 80ई जैसे सेक्शन के तहत उपलब्ध कटौती और छूट का इस्तेमाल करें.
6. छूट वाली आय का खुलासा करें. जैसे कृषि आय. 
7. ब्याज और दंड से बचने के लिए रिटर्न दाखिल करने से पहले किसी भी सेल्फ असेसमेंट टैक्स की गणना करें और उसका भुगतान करें.
8. यदि आप टैक्सपेयर हैं तो कैरी फॉरवर्ड घाटे की जांच कर लें. यदि लागू हो तो पिछले सालों के कैरी फॉरवर्ड घाटे का क्लेम करें, ताकि वर्तमान वर्ष की आय के विरुद्ध ऑफसेट किया जा सके.
9. आईटीआर को भरने के बाद उसे वेरिफाई जरूर करें.
10. भविष्य के संदर्भ और फाइलिंग के प्रमाण के लिए पावती रसीद को सही तरीके से रखें.


 

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