Income Tax: अंतिम तारीख खत्म होने के बाद भी भर सकते हैं Belated ITR, कब आएगा आपका रिफंड, जानें कैसे ऑनलाइन करें चेक

Belated ITR: इनकम टैक्स रिटर्न की आखिरी तारीख खत्म हो गई है. लेकिन अभी भी आईटीआर फाइल किया जा सकता है. 31 दिसंबर से पहले बिलेटेड आईटीआर भरा जा सकता है. लेकिन इसके साथ जुर्माना देना पड़ता है.

31 दिसंबर 2023 तक बिलेटेड आईटीआर भरा जा सकता है
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 01 अगस्त 2023,
  • अपडेटेड 1:48 PM IST

इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख खत्म हो गई है. इसकी आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 थी. हालांकि अभी भी इनकम टैक्स रिटर्न भरा जा सकता है. हालांकि ये विलंबित रिटर्न भी 31 दिसंबर तक ही भरा जा सकता है. लेकिन इसके साथ आपको जुर्माना देना पड़ेगा. इस जुर्माने के साथ विलंबित आईटीआर भरा जा सकता है. ये भी सामान्य आईटीआर के जैसा ही होता है. लेकिन इसके साथ जुर्माना देना पड़ता है.

कितना देना पड़ता है जुर्माना-
इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख खत्म होने के बाद अगर आप आईटीआर भरना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जुर्माना देना होगा. जुर्माने की रकम आपकी आय पर निर्भर करता है. अगर आपकी सालाना आय 2.5 लाख रुपए से कम है तो कोई जुर्माना नहीं लगेगा. अगर आय 2.5 लाख से 5 लाख रुपए के बीच है तो आपको एक हजार रुपए जुर्माना भरना होगा. अगर आपकी सालाना आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको 5000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा.

क्या होता है बिलेटेड रिटर्न-
अगर आप तय समय से पहले इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में चूक जाते हैं तो आप देर से रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. इसे बिलेटेड रिटर्न कहते हैं. विलंबित रिटर्न भरने की भी समय सीमा होती है. 31 जुलाई से 31 दिसंबर तक बिलेटेड रिटर्न भरा जा सकता है.

कैसे दाखिल कर सकते हैं विलंबित रिटर्न-
31 जुलाई 2023 को सामान्य तौर से इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख खत्म हो गई है. विलंबित इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए सामान्य प्रोसेस को ही ही फॉलो करना होता है. लेकिन इसके साथ विलंब शुल्क देना होता है. विलंबित रिटर्न दाखिल करने के लिए आपको आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा. इसके बाद आईटीआर फॉर्म को सेलेक्ट करना होगा. इसमें सभी जानकारी भरनी होगी. अब आप बकाया टैक्स का भुगतान कर सकते हैं. इसके अलावा ऑफलाइन भी विलंबित इनकम टैक्स भर सकते हैं.

कैसे चेक करें इनकम टैक्स रिटर्न-
इनकम टैक्स रिटर्न भरने और उसके वेरिफिकेशन के बाद टैक्स देने वालों को उनके बैंक अकाउंट में रिफंड मिलता है. रिफंड को चेक करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑनलाइन ट्रैकिंग उपलब्ध कराता है. आप वेबसाइट पर जाकर ये चेक कर सकते हैं कि कब आपके खाते में रिफंड आएगा.

  • सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा.
  • इसके बाद पोर्टल पर लॉगिन करना होगा.
  • लॉगिन करने के लिए टैक्सदाता को आईडी, पासवर्ड, जन्मतिथि और कैप्चा डालना होता है.
  • इसके बाद माई अकाउंट सेक्शन पर जाना होगा.
  • इसके बाद रिफंड/डिमांड स्टेटस पर टैप करना होगा.
  • इसके बाद आपके सामने रिफंड स्टेटस आ जाएगा.

कितने दिनों में मिलता है रिटर्न-
इनकम टैक्स भरने और वेरिफिकेशन के बाद 7 से 120 दिनों के भीतर कभी भी रिफंड आपके अकाउंट में आ सकता है. हालांकि अब इसमें तेजी आई है और जल्द ही रिफंड अकाउंट में आ जा रहा है.

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