वित्त वर्ष 2022-2023 के लिए 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरना है. अगर आपने अभी तक इसे नहीं भरा है तो जल्द से जल्द भर दें. ITR भरते समय आपको कुछ जरूरी सावधानी रखनी चाहिए हालांकि सावधानी के बाद भी अगर आपसे कोई गलती हो गई हैं तो आप रिवाइज टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल कर सकते हैं.
इनकम टैक्स विभाग करदाताओं को एक निश्चित समय सीमा के अंदर रिवाइज टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करके अपनी गलतियों को सुधारने का मौका देता है. रिवाइज टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए कोई फीस नहीं है. आप रिवाइज्ड आईटीआर, जितनी बार चाहें दाखिल कर सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है.
आपको रिवाइज रिटर्न कब दाखिल करना चाहिए?
अगर टैक्स पेयर्स ने कुछ जानकारी छोड़ दी है या कोई गलती की है, तो उन्हें रिवाइज आईटीआर दाखिल करना होगा और दोबारा सही जानकारी भरनी पड़ती है. रिटर्न भाइल करते हुए हमेशा अपनी आय की सही जानकारी देनी चाहिए.
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(5) टैक्सपेयर्स को इनकम का रिवाइज रिटर्न फाइल करने की अनुमति देती है. ऐसा रिटर्न टैक्सपेयर द्वारा निम्नलिखित परिस्थितियों में दाखिल किया जा सकता है. जैसे-
आयकर रिटर्न दाखिल करते समय अगर टैक्स पेयर से कई गलती हो गई हो... या जानकारी पूरी न दी गई हो. जैसे गलत आय, कटौती, बैंक विवरण, व्यक्तिगत जानकारी, या कोई अन्य जानकारी. टैक्सपेयर्स को अपने नाम पर पंजीकृत सभी बैंक खातों की जानकारी देना जरूरी होता है.
टैक्सपेयर अनजाने में कुछ इनकम सोर्स को बताना भूल गए हों या कुछ कटौतियों या छूटों को शामिल करने में विफल रहे हों.
टैक्सपेयर के ओरिजनल इनकम रिटर्न और फॉर्म 26एएस/एआईएस के बीच इनकम में मिसमैच हो.
रिवाइज आईटीआर इन स्थितियों में दाखिल किया जाना चाहिए-
दाखिल किए गएआईटीआर में गलतियों या चूक को ठीक करने के लिए.
ओरिजनल आईटीआर में छूट गई एक्ट्रा इनकम की रिपोर्ट करने के लिए.
कर दाखिल करने की स्थिति में परिवर्तन.
संशोधित आईटीआर दाखिल करने के लिए आयकर विभाग से नोटिस मिला है.
क्या रिवाइज आईटीआर दाखिल करने पर कोई जुर्माना है?
रिवाइज रिटर्न दाखिल करने के लिए कोई जुर्माना नहीं है. हालांकि इनकम में रिवीजन के आधार पर टैक्स बढ़ सकता है. अगर आप रिवाइज आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं तो आयकर विभाग कोई जुर्माना या शुल्क नहीं लगाता है. अगर आपने अपना रिटर्न दाखिल करने में कोई गलती की है, तो आप एक संशोधित रिटर्न दाखिल करके अपनी गलती सुधार सकते हैं. टैक्स पेयर 31 जुलाई के बाद भी आईटीआर को रिवाइज कर सकते हैं.