जनरल Taxpayers के लिए एक बड़ा अपडेट आया है. बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आयकर विभाग टैक्स रिफंड के लिए प्रोसेसिंग समय को मौजूदा 16 दिनों से घटाकर सिर्फ 10 दिन करने की योजना बना रहा है. रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि नई समयसीमा चालू वित्त वर्ष के दौरान लागू होने की उम्मीद है. रिपोर्ट के मुताबिक, आयकर विभाग करदाताओं को आयकर रिफंड जारी करने और प्रोसेसिंग की औसत अवधि को कम करने के लिए एक नई व्यवस्था पर काम कर रहा है.
एक सरकारी अधिकारी ने बिजनेस स्टैंडर्ड के हवाले से कहा था, “2022-23 में, टैक्स रिटर्न प्रोसेसिंग करने में लगने वाला औसत समय 16-17 दिन था. पिछले वर्ष, 2021-22 में यह 26 दिन था. अब हम 10 दिनों में कर रिटर्न संसाधित करने और साथ ही रिफंड जारी करने पर विचार कर रहे हैं.”पिछले महीने, सीबीडीटी के अध्यक्ष नितिन गुप्ता ने कहा था कि आयकर विभाग द्वारा रिफंड जारी करने में लगने वाले औसत समय को काफी हद तक कम कर दिया गया है और 2022-23 में, 80 प्रतिशत से अधिक रिफंड दाखिल करने के पहले 30 दिनों में रिटर्न जारी कर दिए गए थे.
अब तक जारी हुआ इतना रिफंड
उन्होंने यह भी कहा कि आयकर रिटर्न (ITR)प्रोसेसिंग का काम तेज हो गया है क्योंकि कर विभाग बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी को लागू कर रहा है और स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देकर करदाताओं के लिए 'व्यवसाय करने में आसानी' सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है. आयकर विभाग के आंकड़ों के अनुसार, करेंट एसेस्मेंट इयर 2023-24 के लिए लगभग 6.91 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए हैं. इनमें से 4.82 करोड़ आईटीआर प्रोसेस हो चुके हैं. करदाताओं को ध्यान देना चाहिए कि 1 अप्रैल से 21 अगस्त तक 72,215 करोड़ रुपये का टैक्स रिफंड पहले ही जारी किया जा चुका है, जिसमें कंपनियों को 37,775 करोड़ रुपये और व्यक्तियों को 34,406 करोड़ रुपये शामिल हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रत्यक्ष करों का ग्रॉस कलेक्शन, जिसमें व्यक्तिगत आयकर और कॉर्पोरेट कर दोनों शामिल हैं, 6.6 लाख करोड़ रुपये रहा.
टैक्सपेयर्स को होगा फायदा
बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले पर जानकारी देते हुए एक सीनियर अधिकारी ने कहा है कि इस फैसले के बाद से हमें उम्मीद है कि आईटीआर प्रोसेसिंग में कम वक्त लगेगा और इससे रिफंड जल्द से जल्द जारी किए जा सकेगा. इसके साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि अब रिफंड जारी करने का प्रोसेस पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है. ऐसे में बिना किसी परेशानी के आसानी से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिफंड देने में सक्षम है.
इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस कैसे चेक करें
करदाता ई-फाइलिंग वेबसाइट -https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ के माध्यम से आयकर रिफंड की स्थिति की जांच कर सकते हैं.
इसके लिए उन्हें ओटीपी प्राप्त करने के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर के अलावा अपने पैन और आधार विवरण की आवश्यकता होगी.
होम पेज पर, करदाताओं को पैन विवरण, ओटीपी और कैप्चा दर्ज करके खाते में लॉग इन करना होगा.
लॉग इन करने के बाद करदाताओं को ई-फाइल विकल्प पर क्लिक करना होगा.
फिर, उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न टैब पर जाना होगा और व्यू फाइल्ड रिटर्न विकल्प पर क्लिक करना होगा.