How To Save Tax For Salary Above 10 Lakhs: वित्त वर्ष 2024 के लिए बिना जुर्माने के इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने की डेडलाइन 31 जुलाई 2024 है. यदि आपकी 10 लाख रुपए से अधिक सलाना सैलरी है या कमाई है और आपको टैक्स भरने की चिंता सता रही है तो हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बता रहे हैं कि कैसे एक भी रुपया टैक्स भरने से बच सकते हैं.
Old Tax Regime का चुनें विकल्प
पुरानी कर व्यवस्था (Old Tax Regime) के बाद सरकार ने नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) को लागू किया था. इसका मकसद टैक्स से जुड़ी उलझनों को कम करना था. टैक्सपेयर्स के लिए सरकार ने इसे डिफॉल्ट ऑप्शन भी बना दिया है. यानी यदि आप खुद नए और पुराने टैक्स रिजीम में से किसी एक को नहीं चुनते तो आपका टैक्स नई कर व्यवस्था के तहत कटेगा.
10 लाख रुपए से ऊपर की सालाना कमाई पर टैक्स बचाने के लिए आपको पुरानी कर व्यवस्था (Old Tax Regime) का विकल्प चुनना होगा. पुरानी कर व्यवस्था में टैक्सपेयर्स को करीब 70 तरीकों से डिडक्शन और टैक्स छूट का लाभ लेने का मौका मिलता है. आप कई तरह के निवेश करके भी अपनी टैक्स देनदारी को काफी कम कर सकते हैं.
निवेश और छूट का लाभ उठाकर बच सकते हैं टैक्स देने से
केंद्र सरकार ने नई टैक्स रिजीम के तहत 7 लाख रुपए तक की सलाना कमाई पर टैक्स छूट दी है. 5 लाख रुपए तक सालाना इनकम पर ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत छूट दिया गया है. ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत आयकर नियम कहता है कि सालाना 2.5 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. 2.5 से 5 लाख रुपए की इनकम पर 5% टैक्स देना पड़ेगा.
5-10 लाख रुपए की सालाना आय पर 20% टैक्स लिया जाता है. 10 लाख और उससे अधिक की सालाना कमाई पर 30% टैक्स स्लैब (Tax Slab) है. यदि आपकी कमाई 10.50 लाख रुपए से ऊपर है तो आपको 30% टैक्स भरना होगा. आप चाहें तो निवेश और छूट का लाभ उठाकर टैक्स की रकम देने से बस सकते हैं.
कैसे बचा सकते हैं 10.50 लाख रुपए इनकम वाले टैक्स
1. आपको मालूम हो कि स्टैंडर्ड डिडक्शन के तौर पर 50 हजार रुपए तक की छूट मिलती है. यदि आपकी सैलरी सलाना 10.50 लाख हैं तो ऐसे में आपको 10 लाख रुपए पर ही टैक्स देना पड़ेगा.
2. पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), कर्मचारी भविष्य निधि (EPF), ELSS के तहत निवेश करके इनकम टैक्स की धारा 80 सी के तहत 1.5 लाख रुपए तक की आप छूट प्राप्त कर सकते हैं. अब 10 लाख रुपए में से डेढ़ लाख रुपए घटा दें तो आपको टैक्सेबल इनकम केवल 8 लाख 50 हजार रुपए बचेगी.
3. नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में सालाना 50,000 रुपए तक निवेश करते हैं तो धारा 80CCD (1B) के तहत आपको एक्स्ट्रा 50 हजार रुपए टैक्स छूट दी जाती है. अब 50 हजार रुपए और घटा दें तो 8 लाख रुपए पर आपको टैक्स देना पड़ेगा.
4. यदि आपने होम लोन लिया है तो इसके ब्याज पर इनकम टैक्स के सेक्शन 24B के तहत 2 लाख रुपए तक की सेविंग कर सकते हैं. अब 8 लाख रुपए में से दो लाख और घटा दें तो कुल टैक्स इनकम का दायरा 6 लाख रुपए हो जाएगा.
5. इनकम टैक्स के सेक्शन 80D के तहत मेडिकल पॉलिसी लेकर आप 25 हजार रुपए तक टैक्स बचा सकते हैं. इस हेल्थ इंश्योरेंस में आपका, आपकी पत्नी और बच्चों का नाम होना चाहिए. इसके अलावा यदि आपके माता-पिता के नाम पर हेल्थ इंश्योरेंस खरीदकर 50,000 रुपए तक का अतिरिक्त छूट पा सकते हैं. इस तरह से कुल 75 हजार रुपए बचा सकते हैं. ऐसे में 6 लाख रुपए में से 75 हजार रुपए घटा दें तो 5 लाख 25 हजार रुपए पर आपको टैक्स देना होगा.
6. इनकम टैक्स के सेक्शन 80G के तहत दान के रूप में दी गई रकम पर 25000 रुपए तक टैक्स डिडक्शन क्लेम व सकते हैं. यदि आप किसी संस्था को डोनेशन देते हैं तो टैक्स में 25 हजार रुपए तक का लाभ ले सकते हैं. 25 हजार घटाते ही अब आपकी आय 5 लाख के टैक्स स्लैब में आ जाएगा. आयकर नियम के अनुसार 5 लाख तक की आय पर ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत कोई टैक्स नहीं देना होगा. इसका मतलब है कि आपको 10.50 लाख रुपए की सालाना कमाई पर एक भी रुपए का टैक्स नहीं देना होगा.