रेलवे के इन नियमों को जान लें , वरना हो सकती है जेल

रेल में सफर करते वक्त कई ऐसी चीजें होती हैं जिसे साथ में ले जाना मुसीबत में डाल सकता है . रेलवे ऐसी की चीजों पर जुर्माना भी लगाता है.

Indian Railway
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 25 अप्रैल 2022,
  • अपडेटेड 10:32 PM IST

हमारे देश भारत में बड़े पैमाने पर लोग रेल से सफर करते हैं. रेलवे के सफर को आरामदायक बनाने के लिए रेलवे समय- समय पर कई तरह की सुविधाएं भी मुहैया कराता रहता है. साथ ही रेलवे ने की नियम भी बनाए हैं , जिसको तोड़ने पर सजा हो सकती है. आईये जानते हैं उन नियमों के बारे में .

अगर आप रेलवे में सफर करते वक्त अपने साथ केरोसिन, सूखी घास, स्टोव, गैस सिलेंडर, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, माचिस, पटाखे या किसी भी तरह की आग फैलाने वाली चीज रखते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है.  रेलवे ने इन चीजों पर सख्त प्रतिबंध लगाया हुआ है. 

रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए रेल परिसर में स्मोकिंग करने पर भी रोक लगाई है. अगर कोई व्यक्ति  स्मोकिंग करते हुए पाया जाता है तो उसे जेल हो सकती है या उसे भारी जुर्माना देना पड़ता है. 

वहीं अगर आप ट्रेन के AC डिब्बे में सफर कर रहे हैं और अपने साथ कु्त्ता रखा है तो ये गैरकानूनी होगा. पकड़े जाने पर कुत्ते को तुरंत ट्रेन से उतार दिया जाएगा और आप पर  50 रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा. 

वहीं ट्रेन में जानवरों को ले जाने के लिए एक नियम है.  भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा 77-ए के तहत, अगर आप अपने साथ कोई मवेशी ले जाते हैं तो उसके लिए अतिरिक्त पैसे देने पड़ते हैं.

अगर  सूटकेस और बक्से,  जिसकी बाहरी माप में तय आयाम से ज्यादा है, उसे आप अपनी बॉगी में नहीं ले जा सकते.  ऐसी  चीजों के लिए ट्रेन के  ब्रेक वैन में  रखवा कर ले जाने का नियम है. सामान के लिए न्यूनतम शुल्क 30 रुपये है. 

वहीं एसी-3 टियर और एसी चेयर कार डिब्बे में रखे जा सकने वाले ट्रंक/सूटकेस का  ज्यादा से ज्यादा आकार 55 सेमी x 45 सेमी x 22.5 सेमी ही होना चाहिए.

 

Read more!

RECOMMENDED