Budget 2024: Income Tax स्लैब में नहीं होगा कोई बदलाव, स्टार्टअप और टैक्सपेयर्स के लिए राहत की खबर

Interim Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार के बजट में इनकम टैक्‍स पर कोई घोषणा नहीं की. या यूं कहें तो आयकरदाताओं के लिए किसी रियायत का ऐलान नहीं किया गए. हालांकि वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में रियायत रहित न्‍यू टैक्‍स स्‍कीम पर जोर दिया जिसमें सात लाख तक इनकम पर टैक्‍स नहीं है. सरकार का फोकस सेवा बढ़ाने पर है.

Income Tax
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 01 फरवरी 2024,
  • अपडेटेड 3:10 PM IST
  • इनकम टैक्स में नहीं होगा कोई बदलाव
  • टैक्सपेयर्स के लिए सर्विस में हुआ सुधार

Budget for Income Tax: इस बार के बजट में आम आदमी को इनकम टैक्स के मोर्चे पर कोई राहत नहीं मिली है. गुरुवार को पेश किए अंतरिम बजट (interim budget 2024) में टैक्स स्लैब की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि नई और पुरानी दोनों इनकम टैक्स स्लैब रेट में कोई बदलाव नहीं होगा. साथ ही कुछ भी सस्ता या महंगा नहीं होगा. हालांकि, स्टार्टअप वालों के लिए गुड न्यूज है. उन्हें टैक्स बेनिफिट वैसे ही मिलते रहेंगे. वहीं टैक्सपेयर्स के लिए सर्विस में सुधार किया गया है. इससे करीब एक करोड़ टैक्सपेयर्स को फायदा मिलने वाला है. 

स्टार्टअप वालों के लिए क्या बदलाव?

निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट में इम्पोर्ट ड्यूटी सहित डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं होगा. लेकिन स्टार्टअप्स और कुछ फंडों द्वारा किए गए निवेश पर जो कुछ टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, वो आगे भी मिलते रहेंगे. दरअसल, इन टैक्स बेनिफिट की समय सीमा जल्द समाप्त हो रही थी, इसी को देखते हुए इन टैक्स बेनिफिट को 31 मार्च, 2025 तक बढ़ाने का ऐलान किया गया है. 

करोड़ों टैक्सपेयर्स को फायदा

इसके अलावा, अंतरिम बजट में टैक्सपेयर्स के लिए सर्विस में सुधार के बारे में भी बात की गई है. कई छोटी, अनसुलझी टैक्स डिमांड, जो 1962 से वैसी ही हैं, उनमें कोई सुधार नहीं हो पाया है. वे कई ईमानदार टैक्सपेयर्स के लिए तनाव पैदा कर रही हैं और रिफंड में देरी कर रही हैं. इसे ठीक करने के लिए, बजट में 2009-10 तक के सालों के लिए ₹25,000 तक और साल 2010-11 से 2014-15 तक के सालों के लिए ₹10,000 तक की इन छोटी मांगों को रद्द करने का प्रस्ताव दिया गया है. इससे करीब एक करोड़ टैक्सपेयर्स को फायदा मिलने वाला है.

केंद्र सरकार पिछले साल के बजट में इनकम टैक्स के लिए नई टैक्स स्लैब व्यवस्था लेकर आई थी. हालांकि, आयकर दाताओं के पास पुरानी टैक्स स्लैब व्यवस्था में भी बने रहने का विकल्प भी है. आइए जानते हैं आयकर के लिए नई और पुरानी टैक्स स्लैब की व्यवस्था में क्या फर्क है -  

नया इनकम टैक्स स्लैब (w.e.f 1/4/2023)

-3 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.

-₹3-6 लाख के बीच की आय पर 5% टैक्स लगेगा (धारा 87ए के तहत टैक्स छूट दी जा सकेगी). 

-₹6-9 लाख के बीच की इनकम के लिए टैक्स की दर 10% होगी (धारा 87ए के तहत टैक्स छूट ₹7 लाख तक की इनकम पर लागू होगी).

- 9-12 लाख रुपये के बीच की इनकम पर 15% टैक्स लगेगा.  

- ₹12-15 लाख के बीच इनकम पर 20%. 

- 15 लाख रुपये और उससे ज्यादा की इनके पर 30% टैक्स लगेगा. 

पुरानी टैक्स व्यवस्था 

- 2.5 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स नहीं देना है.

-₹2.5 से ₹5 लाख तक की इनकम पर 5% की दर से टैक्स लगता है.

-₹5 लाख से ₹10 लाख तक की व्यक्तिगत इनकम पर 20% की दर से टैक्स लगता है.

-₹10 लाख से ऊपर की आय पर 30% के रेट से टैक्स लगता है.

टैक्स स्लैब

पुरानी टैक्स व्यवस्था नई टैक्स व्यवस्था

₹0 - ₹2,50,000

- -

₹2,50,000-₹3,00,000

5% -

₹3,00,000-₹5,00,000

5% 5%

₹5,00,000-₹6,00,000

20% 5%

₹6,00,000-₹7,50,000

20% 10%

₹7,50,000-₹9,00,000

20% 10%

₹9,00,000-₹10,00,000

20% 15%
₹10,00,000-₹12,00,000

30%

15%

₹12,00,000-₹12,50,000

30% 20%

₹12,50,000-₹15,00,000

30% 20%

>₹15,00,000

30% 30%

हालांकि, मिडिल क्लास वालों को अपने टैक्स के बोझ को कम करने के लिए अंतरिम बजट में कुछ सुधारों की उम्मीद थी. लेकिन अब सभी को इस साल जुलाई में आने वाले पूर्ण बजट (July 2024 Budget) का इंतजार है. 


 

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