ITR Filing 2022: इनकम टैक्स फाइल कर दिया फिर भी अभी तक नहीं आया रिटर्न? ये हो सकते हैं कारण

अगर आपने 31 जुलाई की डेडलाइन या उससे पहले ITR Return दाखिल कर दिया है और रिटर्न अभी तक नहीं आया है तो इसके कई कारण हो सकते हैं. रिफंड में देरी बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन के कारण हो सकती है. करदाता यह जांच सकते हैं कि ई-फाइलिंग पोर्टल में लॉग इन करके बैंक खाते को सत्यापित करने में कोई गलती तो नहीं है.

Income Tax Return Update
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 16 सितंबर 2022,
  • अपडेटेड 11:24 AM IST
  • 1.19 लाख करोड़ रुपये का ITR रिफंड जारी किया गया
  • 31 जुलाई थी लास्ट डेट

ITR Return दाखिल किए हुए अब 45 दिन से भी अधिक समय हो गया है. इसकी लास्ट डेट 31 जुलाई थी. आयकर विभाग ने पहले ही पात्र करदाताओं को आईटीआर रिफंड जारी कर दिया है. हाल ही में, आयकर (IT)विभाग ने एक बयान में कहा कि 8 सितंबर, 2022 तक 1.19 लाख करोड़ रुपये का ITR रिफंड जारी किया गया है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान जारी किए गए रिफंड से 65.29 प्रतिशत अधिक है.

हालांकि, इस बीच कुछ ऐसे करदाता भी हैं जिन्हें अभी तक अपना आईटीआर रिफंड नहीं मिला है और वो अभी भी इस इंतजार में हैं कि उनका आईटीआर रिफंड कब आएगा. आईटीआर रिफंड में देरी कई कारणों से हो सकते हैं, आज हम आपको उन्हीं सबके बारे में बताएंगे.

क्या हो सकते हैं कारण?

1. आईटीआर रिफंड में देरी कई कारणों से हो सकती है. इसलिए, टैक्सपेयर को पहले यह जांचना होगा कि उनके आयकर रिफंड को विभाग ने प्रोसेस किया है कि नहीं. एक टैक्सपेयर केवल तभी रिफंड प्राप्त कर सकता है जब उनका आईटीआर प्रोसेस हो गया हो और कर विभाग ने आधिकारिक वेबसाइट पर इसकी पुष्टि की हो. उनकी वापसी की स्थिति आयकर विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जांची जा सकती है.

2. आईटीआर रिफंड में देरी का दूसरा कारण बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन भी हो सकता है. टैक्सपेयर ई-फाइलिंग पोर्टल में लॉग इन करके बैंक खाते को सत्यापित करने में गलती की जांच कर सकते हैं और जांच सकते हैं कि आपका बैंक खाता आपके पैन से जुड़ा है या नहीं.

3. इसके अलावा, अगर करदाताओं की पिछले वित्तीय वर्ष से बकाया मांग है, तो रिफंड में देरी हो सकती है. हालांकि, आयकर विभाग इस मामले में उस मांग के खिलाफ रिफंड राशि को एडजस्ट कर देता है.

4. आईटीआर रिफंड में देरी का एक और कारण हो सकता है. अगर रिफंड की राशि 100 रुपये से कम है, तो आयकर विभाग इसे आपके बैंक खाते में जमा नहीं करता है. ऐसे मामलों में, राशि को भविष्य के आयकर रिफंड के खिलाफ एडजस्ट किया जाता है. यानी की भविष्य में जब कभी आप रिटर्न दाखिर करते हैं तो आपवो वो अमाउंट जुड़कर मिलेगा.

कैसे चेक करें इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस
इसके लिए आपको ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा और अपने यूजर आईडी (पैन) और पासवर्ड का उपयोग करके खाते में लॉग इन करना होगा.
फिर 'View Filed Returns'पर क्लिक करें. इसके बाद 'Income tax returns' पर क्लिक करें.
उसके बाद, आपको हाल ही में सबमिट किए गए आईटीआर की जांच करनी होगी.
इसके तुरंत बाद, यदि आप “विवरण देखें”विकल्प चुनते हैं, तो दाखिल आईटीआर की स्थिति प्रदर्शित होगी
वहीं पर आपको "Status of Tax Refunds" टैब मिलेगा.
भुगतान विधि, संदर्भ संख्या, वर्तमान स्थिति और प्रतिपूर्ति तिथि सभी चीजें आपको मैसेज में सूचीबद्ध मिलेंगी.

 

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