ITR filing deadline: 31 जुलाई है इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख, चूक जाए तो क्या होगा?

आयकर अधिनियम की धारा 234F के अनुसार, आपके ऊपर फाइलिंग शुल्क भी लगाया जाएगा. अगर आप 31 जुलाई के बाद अपना रिटर्न दाखिल करते हैं तो जुर्माना ₹5,000 है. हालांकि, अगर आपकी कुल इनकम ₹5 लाख से अधिक नहीं है, तो जुर्माना ₹1,000 होगा.

ITR Filing
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 29 जुलाई 2024,
  • अपडेटेड 2:11 PM IST

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की 31 जुलाई की समय सीमा नजदीक आ रही है. ऐसी में टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी है कि वे इसे भरने से न चूकें. समय पर अपना आईटीआर दाखिल करने से न केवल आप कानून का पालन करते हैं बल्कि खुद को फाइन भरने से भी बचाते हैं. हालांकि, कई बार हम ऐसा करने से चूक जाते हैं. 

31 जुलाई तक नहीं भरते हैं तो क्या होगा?
अगर आप 31 जुलाई की समय सीमा चूक जाते हैं, तो आपके पास अभी भी 31 दिसंबर, 2024 तक बिलेटेड रिटर्न दाखिल करने का अवसर है. लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और आप समय सीमा चूक जाते हैं, तो ऑटोमेटिक रूप से आप नई टैक्स रिजीम में आ जाएंगे. इसका मतलब है कि आपके पास पुरानी रिजीम चुनने का विकल्प नहीं रहेगा.

इसके अलावा, आयकर अधिनियम की धारा 234F के अनुसार, आपके ऊपर फाइलिंग शुल्क भी लगाया जाएगा. अगर आप 31 जुलाई के बाद अपना रिटर्न दाखिल करते हैं तो जुर्माना ₹5,000 है. हालांकि, अगर आपकी कुल इनकम ₹5 लाख से अधिक नहीं है, तो जुर्माना ₹1,000 होगा.

अपना इनकम टैक्स रिटर्न समय पर दाखिल कैसे करें?
जुर्माने से बचने के लिए अपना आईटीआर समय पर दाखिल करना जरूरी है. आप कुछ स्टेप्स से ITR दाखिल कर सकते हैं-

1.  जरूरी दस्तावेज: सुनिश्चित करें कि आपके पास सभी जरूरी दस्तावेज हैं, जैसे कि फॉर्म 16, फॉर्म 26AS, बैंक स्टेटमेंट और इन्वेस्टमेंट प्रूफ. 

2. सही ITR फॉर्म चुनें: अपने इनकम सोर्स के आधार पर सही आईटीआर फॉर्म चुनें. उदाहरण के लिए, आईटीआर-1 सैलरीड व्यक्तियों के लिए है, जबकि आईटीआर-2 कई सोर्स से इनकम कमाने वाले लोगों के लिए है.

3. इनकम टैक्स पोर्टल का उपयोग करें: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ई-फाइलिंग पोर्टल यूजर्स के अनुकूल है और टैक्सपेयर्स को बताता है कि फाइलिंग कैसे करें. आप पोर्टल पर अकाउंट बनाकर अपना रिटर्न ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं.

4. अपना रिटर्न वेरीफाई करें: अपना रिटर्न दाखिल करने के बाद इसे वेरीफाई करना न भूलें. आप इसे आधार ओटीपी, नेट बैंकिंग का उपयोग करके या बेंगलुरु में सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) को एक फिजिकल कॉपी भेजकर ऑनलाइन कर सकते हैं.

5. कॉपी सुरक्षित रखें: एक बार आपका रिटर्न वेरीफाई हो जाने पर, आपको एक कॉपी मिलेगी. इस दस्तावेज को सुरक्षित रखें.

 

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