ITR Filing for FY 2023-24: आपका PAN वैलिड है या नहीं... क्या Aadhaar से लिंक है... TDS डेटा मिसमैच है तो क्या करें... यहां हर सवाल का जवाब जानिए

Income Tax Return दाखिल करने के लिए PAN-Aadhar Card का लिंक होना जरूरी है. यदि आपका ज्यादा टीडीएस कट गया है तो आप आईटीआर दाखिल करते समय टीडीएस डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं. फॉर्म 26AS में टीडीएस से जुड़ी राशि की जानकारी होती है.

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gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 09 जुलाई 2024,
  • अपडेटेड 9:34 PM IST
  • आपको आधार से पैन लिंक करने के लिए देना पड़ेगा फाइन
  • 31 जुलाई 2024 है आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि

यदि आप टैक्स के दायरे में आते हैं तो आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करना जरूरी है. वित्त वर्ष 2023-24 और असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए आईटीआर (ITR) यानी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन 31 जुलाई 2024 है. इसके बाद आपको फाइन देना पड़ेगा.

आईटीआर दाखिल करते समय पैन और आधार कार्ड को लिंक होना जरूरी होता है. इसके अलावा टीडीएस (Tax Deducted at Source) की भी अहम भूमिका होती है. आज हम आपको बता रहे हैं कि यदि पैन और आधार कार्ड में मिसमैच है. टीडीएस डेटा भी आपके इनकम से मैच नहीं कर रहा है तो क्या करें?

...तो आप नहीं कर पाएंगे ITR फाइल
यदि आपका पर्मानेंट अकाउंट नंबर (पैन) और आधार लिंक नहीं है तो आप आईटीआर नहीं भर सकेंगे. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) की ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग-इन करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड जरूरी है. टैक्सपेयर का पैन यूजर आईडी होता है. ऐसे में पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है. 

यदि आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग-इन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको यह चेक करने की जरूरत है कि आपका पैन वैलिड है या नहीं. आधार कार्ड को पैन से लिंक कराने की डेडलाइन खत्म हो चुकी है. यदि आपने आधार-पैन लिंक नहीं कराया है तो इसका मतलब है कि आपका पैन कार्ड अब इनएक्टिव हो गया है. यानी अब इसका आप उपयोग टैक्स रिटर्न दाखिल करने या अन्य वित्तीय कामों में नहीं कर पाएंगे. आपको आधार से पैन लिंक करने के लिए 1,000 रुपए फाइन देने पड़ेंगे. आप दो तरह से अपना पैन कार्ड आधार से लिंक कर सकते हैं. पहला आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर और दूसरा एसएमएस के जरिए. 

ऐसे जानें आपका पैन वैलिड है या नहीं
1. आपको सबसे पहले यह चेक करना होगा कि पैन कार्ड पर आपका नाम और जन्मतिथि सही है या नहीं. 
2. उसके बाद आपको incometax.gov.in पर विजिट करना होगा.
3. यहां पर बाएं साइड के मेन्यू में वेरिफाइ योर पैन स्टेट्स पर आपको क्लिक करना होगा.
4. इसके बाद एक पेज खुलेगा. इस पर आपको अपना पैन, पूरा नाम, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर डालना होगा. 
5. इसके बाद आपके मोबाइल पर छह अंक का एक ओटीपी आएगा.
6. वेरिफिकेशन सफल रहने पर आपको यह मैसेज मिलेगा कि आपका पैन एक्टिव है और डिटेल्स पैन के हिसाब से हैं.

मिसमैच डीटेल करें अपडेट 
यदि आपके पैन और आधार कार्ड में दर्ज डीटेल मैच नहीं करते हैं तो आपको मिसमैच डीटेल्स की जानकारी को अपडेट करना होगा. पैन कार्ड डीटेल के लिए नजदीकी पैन कार्ड केंद्र या अथरॉइज्ड एजेंसी से संपर्क कर सकते हैं. आधार कार्ड डीटेल के लिए निकटतम आधार नामांकन केंद्र या आधार सेवा केंद्र पर जा सकते हैं. मिसमैच डीटेल अपडेट हो जाने के बाद अपने पैन और आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं. 

कैसे करें पैन को आधार से लिंक
1. आप पैन को आधार से लिंक करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट https://incometaxindiaefiling.gov.in/ पर जाएं. 
2. यदि रजिस्‍टर नहीं हैं तो पैन नंबर को यूजर आईडी के तौर पर डालकर खुद को रजिस्‍टर करें. यदि रजिस्‍टर कर चुके हैं तो लॉग-इन करें.
3. इसके बाद 'Quick Links' के सेक्‍शन में 'Link Aadhaar' ऑप्‍शन पर क्लिक करें.
4. फिर पैन और आधार नंबर यहां दर्ज करके Validate विकल्प पर क्लिक करें.
5. इसके बाद आधार पर दर्ज अपना नाम और मोबाइल नंबर डालें और Link Aadhaar के विकल्प पर क्लिक करें.
6. ऐसा करने के बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा. उस ओटीपी को दर्ज करें और फिर 'Validate' बटन पर क्लिक करें.
7. जुर्माना भरने के बाद आपका पैन-आधार से लिंक हो जाएगा.इसका आपके पास मोबाइल और ई-मेल पर मैसेज भी आएगा.

एसएमएस के जरिए ऐसे कर सकते हैं लिंक
आप एसएमएस के जरिए भी पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले अपने मोबाइल पर UIDPAN टाइप करें. इसके बाद 12 अंकों का आधार नंबर डालें. फिर 10 अंकों का पैन नंबर डालें. इसे 567678 या 56161 पर भेज दें. आधार से पैन लिंक करने के लिए आपको फाइन के रूप में 1,000 रुपए देने पड़ेंगे. 

टीडीएस डेटा नहीं कर रहा मैच तो क्या करें
सरकार टीडीएस (TDS) के जरिए टैक्स जुटाती है. यदि किसी स्रोत से कोई व्यक्ति को आय होती है तो उस आय से टैक्स काटकर यदि व्यक्ति को बाकी रकम दी जाए तो टैक्स के रूप में काटी गई रकम को टीडीएस कहते हैं. टीडीएस को अलग-अलग आय स्रोतों से काटा जाता है. कोई भी संस्थान (जो टीडीएस के दायरे में आता है) जो भुगतान कर रहा है, वह एक निश्चित रकम टीडीएस के रूप में काटता है. सैलरी, ब्याज, किराया या प्रोफेशनल फीस देने से पहले एक तय राशि में टैक्स के रूप में काट लिया जाता है.टीडीएस में शामिल राशि सरकार के पास डायरेक्ट जाती है. 

यदि आपका ज्यादा टीडीएस कट गया है तो आप आईटीआर दाखिल करते समय टीडीएस डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं. फॉर्म 26AS में टीडीएस से जुड़ी राशि की जानकारी होती है.आपको आईटीआर दाखिल करने से पहले फॉर्म 26AS में दी गई टीडीएस की जानकारी को पूरी तरह से जांच लेनी चाहिए. यदि फॉर्म 26AS में मौजूद टीडीएस से जुड़ी जानकारी फॉर्म 16 से मैच नहीं कर रही है या मिसमैच है तो आप इसे सही करा सकते हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसकी सुविधा टैक्सपेयर को दी है. आप सही कारण बताकर फॉर्म 26AS में दी गई टीडीएस जानकारी को संशोधित कर सकते हैं. 


 

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