ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में हुए हैं ये 3 बदलाव, भरने से पहले जान लें इनके बारे में 

Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 जुलाई है. इस साल आईटीआर फॉर्म में कुछ बदलाव किए गए हैं. ये वो बदलाव हैं जिनके बारे में टैक्सपेयर्स को जरूर जानना चाहिए. मुख्य तौर पर इसमें 3 बदलाव किए गए हैं.  

ITR Filing
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 28 जून 2023,
  • अपडेटेड 4:58 PM IST
  • ITR फॉर्म में हुए हैं 3 बदलाव
  • ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 जुलाई

Income Tax Return Form: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने का सीजन आ गया है. टैक्सपेयर्स अब 2022-23 वित्तीय वर्ष के लिए अपना टैक्स रिटर्न दाखिल करने में लगे हैं. लेकिन इस साल आईटीआर फॉर्म में कुछ बदलाव किए गए हैं. ये वो बदलाव हैं जिनके बारे में टैक्सपेयर्स को जरूर जानना चाहिए. मुख्य तौर पर इसमें 3 बदलाव किए गए हैं.  

क्या हुआ हैं बदलाव?

1. क्रिप्टो करेंसी की इनकम रिपोर्ट करना, नॉन-फंजीबल टोकन और सभी वर्चुअल डिजिटल एसेट (VDA) 

-1 अप्रैल 2022 से,  वर्चुअल डिजिटल एसेट से संबंधित इनकम पर टैक्स लगाने के लिए इनकम टैक्स एक्ट में विशिष्ट प्रावधान पेश किए गए हैं. धारा 194एस के तहत टीडीएस क्रिप्टो ट्रांजेक्शन पर प्राप्त भुगतान पर भी लागू होता है.

-VDA से होने वाली इनकम के संबंध में सभी डिटेल को शामिल करने के लिए भी अब आईटीआर फॉर्म में संशोधन किया गया है. टैक्सपेयर्स को यह भी बताना होगा कि वीडीए से होने वाली आय को व्यावसायिक आय या पूंजीगत लाभ के रूप में वर्गीकृत किया जाना है या नहीं.

-अगर आपको वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान क्रिप्टोकरेंसी से कोई इनकम हुई है, तो आपको सलाह दी जाती है कि अपना रिटर्न दाखिल करते समय किसी भी परेशानी से बचने के लिए आवश्यक विवरण अपने पास रखें. 

टैक्सपेयर्स को यह भी सलाह दी जाती है कि वे अपने फॉर्म 26एएस और एआईएस की जांच करें.

 2. डोनेशन रिफरेन्स नंबर 

क्या आपने कोई डोनेशन दिया है जो वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान धारा 80जी के अंदर आते हैं. अब, केवल डोनेशन रसीद ही पर्याप्त नहीं होगी. आईटीआर फॉर्म अब टैक्सपेयर्स के लिए डोनेशन रेफरेंस नंबर (आईटीआर फॉर्म में एआरएन के रूप में दिखाई देगा) के बारे में बताना शामिल होगा. एआरएन एक यूनीक रेफरेंस नंबर है जो फॉर्म 10बीई/रसीद पर उपलब्ध होता है.  इसलिए, अगर आप डोनेशन वाले डिडक्शन के लिए पात्र हैं, तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपका फॉर्म 10बीई/दान रसीद एआरएन को सटीक रूप से दिखाए. 

3. रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट

ऐसी कुछ परिस्थितियां होती हैं जहां टैक्सपेयर्स से सोर्स पर टैक्स (TCS) इकठ्ठा किया जाता है.  कुछ स्थितियों में, संबोधित करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति से संबंधित टीसीएस के क्रेडिट का दावा करने का विकल्प भी है. 

1 अप्रैल 2021 से, जो व्यक्ति भारतीय निवासी हैं, उनके पास फॉरेन रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट फॉर्म पर जो भी अर्जित आय है सबका जिक्र होना चाहिए. हालांकि, अगर टैक्सपेयर्स बाद में अनिवासी बन जाता है, तो वह इनकम जिस पर पिछले सालों में धारा 89ए के तहत राहत का दावा किया गया था, टैक्स योग्य होगी. 

पहले आईटीआर फॉर्म में  रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट से जब पैसे निकाले गए हैं उस वर्ष में इनकम का खुलासा करना जरूरी था, लेकिन वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए आईटीआर फॉर्म में अब उस आय का खुलासा करने की भी आवश्यकता है जिस पर पिछले वर्षों में धारा 89ए के तहत राहत का दावा किया गया था और जो इस दौरान कर योग्य हो गया है. 

 

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