ITR Filing: इनकम छूट सीमा से कम होने के बावजूद इन लोगों के लिए आईटीआर दाखिल करना है जरूरी

60 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को ITR दाखिल करना आवश्यक है अगर उसकी ग्रास टोटल इनकम एक वित्तीय वर्ष में 2.5 लाख रुपये से अधिक है. ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2023 है.

ITR Filing
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 28 जून 2023,
  • अपडेटेड 9:22 AM IST

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2023 है. इसके अंतर्गत अधिकतम छूट सीमा से अधिक लोगों के लिए आईटीआर दाखिल करना अनिवार्य है. 60 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को इसे दाखिल करना आवश्यक है अगर उसकी ग्रास टोटल इनकम एक वित्तीय वर्ष में 2.5 लाख रुपये से अधिक है. इन व्यक्तियों के लिए पुरानी और नई दोनों कर व्यवस्थाओं (old and new tax regimes)में मूल छूट सीमा समान है.

हालांकि, कुछ शर्तें हैं जिनके तहत व्यक्तियों को आईटीआर दाखिल करना आवश्यक है, भले ही उनकी आय सीमा से कम हो. जानिए कौन सी हैं वो शर्तें.

अगर व्यक्ति के पास भारत के बाहर संपत्ति हो -
एक व्यक्ति (भारत में निवासी और सामान्य निवासी) को आय का रिटर्न दाखिल करना चाहिए, भले ही उसकी आय अधिकतम छूट सीमा से अधिक न हो, यदि वह:
a) एक beneficial owner के रूप में या अन्यथा, भारत के बाहर स्थित किसी भी संपत्ति (किसी भी इकाई में किसी भी वित्तीय हित सहित) को धारण करता है;
(b) भारत के बाहर स्थित किसी भी खाते पर हस्ताक्षर करने का अधिकार रखता है; और
(c) भारत के बाहर स्थित किसी भी संपत्ति (किसी भी इकाई में किसी भी वित्तीय हित सहित) का लाभार्थी है.

धारा 139(1) के सातवें प्रोविसो के अंतर्गत
यदि assesse's (जिसको टैक्स देना है) का मामला धारा 139(1) के सातवें प्रावधान के अंतर्गत आता है, तो सकल कुल आय की परवाह किए बिना आय का रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है. इस प्रावधान के तहत प्रत्येक व्यक्ति को, जिसे अन्यथा इस कारण से रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है कि उसकी आय अधिकतम छूट सीमा से अधिक नहीं है उसे आय का रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता है, यदि पिछले वर्ष के दौरान, उसके पास:

(a) किसी बैंक या सहकारी बैंक में रखे गए एक या अधिक चालू खातों में 1 करोड़ रुपये से अधिक जमा किया गया हो;
(b) किसी विदेशी देश की यात्रा के लिए खुद पर या किसी अन्य व्यक्ति पर 2 लाख रुपये से अधिक खर्च किया हो; या
(c) बिजली बिल के भुगतान के लिए 1 लाख रुपये से अधिक खर्च किया है;
(d) यदि पिछले वर्ष के दौरान कुल बिक्री, कारोबार या व्यवसाय की सकल प्राप्ति 60 लाख रुपये से अधिक है;
(e) यदि पिछले वर्ष के दौरान पेशे में कुल सकल प्राप्ति 10 लाख रुपये से अधिक है;
(f) यदि पिछले वर्ष के दौरान टैक्स डिडक्टेड और इकट्ठा किया गया कुल कर 25,000 रुपये या अधिक है. 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के निवासी व्यक्ति के मामले में ये सीमा 50,000 रुपये होगी; या
(g) यदि पिछले वर्ष के दौरान व्यक्ति के एक या अधिक बचत बैंक खातों में कुल जमा 50 लाख रुपये या अधिक है.


 

 

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