जन धन खाताधारकों को इस योजना से जुड़ने पर हर महीने मिलेंगे 3000 रुपये, ऐसे उठा सकते हैं फायदा

प्रधानमंत्री जन धन योजना की मदद से आप सरकारी मदद सीधे अपने जन धन खाते में पा सकते हैं. ऐसे में अगर आपका जन धन खाता है, तो आप सरकार से हर महीने 3 हजार रुपये की मदद हासिल कर सकते हैं. 

जन धन खाताधारकों को मिलेंगे 3000 रुपये (प्रतीकात्मक तस्वीर)
gnttv.com
  • नई दिल्ली ,
  • 11 फरवरी 2022,
  • अपडेटेड 5:36 PM IST
  • प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत सरकार की तरफ से लोगों को हर महीने 3 हजार रुपये दिए जाते हैं.
  • 60 साल की उम्र पूरी होने पर योजना के पैसे मिलते हैं.

डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने और बैंक खातों की जरूरत को देखते हुए केंद्र सरकार ने जन धन खाता योजना निकाली थी. इसके तहत लोगों के बैंक अकाउंट खुलवाए गए और इन खातों में जरूरतमंदों को सरकार की तरफ से पैसे भी भेजे गए. 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिए गए अपने संबोधन में प्रधानमंत्री जन-धन योजना का एलान किया था. प्रधानमंत्री जन धन योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है और इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना है. इसकी मदद से आप सरकारी मदद सीधे अपने जन धन खाते में पा सकते हैं. ऐसे में आपको बताते हैं कि अगर आपका जन धन खाता है, तो कैसे आप सरकार से हर महीने 3 हजार रुपये की मदद हासिल कर सकते हैं. 

हर महीने मिलते हैं 3 हजार रुपये

सरकार ने असंगठित क्षेत्रों के कामगारों को ध्यान में रखते हुए एक खास स्कीम शुरू की है. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत सरकार की तरफ से लोगों को हर महीने 3 हजार रुपये दिए जाते हैं. ये पैसा लोगों के बैंक अकाउंट में सीधे भेजा जाता है. इस योजना के तहत मिलने वाले पैसों को पेंशन के रूप में दिया जाता है. इस योजना का लाभ जन धन खाता धारक को भी मिलता है. ऐसे में अगर आपका जन धन खाता है, तो आप भी इस योजना का फायदा उठा सकते हैं. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ 18 से 40 साल तक के व्यक्ति को मिलता है. इस योजना का फायदा धोबी, स्ट्रीट वेंडर. कचरा उठाने वाले, मिड-डे मील वर्कर, घरेलू कामगार, ईंट भट्ठा मजदूर, मोची, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूरों को मिल सकता है.  

किसे मिलेगा फायदा?

इस स्कीम की सबसे खास बात यह है कि इसमें सरकार भी योगदान करती है. स्कीम के तहत मेंबर द्वारा जमा की गई रकम के बराबर रकम सरकार भी देती है. इस स्कीम में 15,000 रुपये से कम की मंथली सैलरी वाले 18 साल से 40 के बीच के कामगार रजिस्टर कर सकते हैं. यह योजना खासकर असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए ही है. अगर आप असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं लेकिन आपकी मंथली सैलरी 15 हजार से ज्यादा है तो आपको इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा. इसके अलावा अगर इनकम टैक्स भरते हैं या फिर EPFO, NPS या ESIC के सदस्य हैं तो भी आप इस स्कीम के लिए पात्र नहीं हैं.

60 साल की उम्र पूरी होने पर योजना के पैसे मिलते हैं 

इस योजना के तहत सालाना 36 हजार रुपये मिलते हैं. इस योजना में उम्र के हिसाब से हर महीने 55 रूपये से लेकर 200 रूपये तक का योगदान करना होता है. 60 साल की उम्र पूरी होने पर योजना के पैसे उसके खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं. इसके लिए आधार कार्ड, जन धन बैंक खाता और मोबाइल नंबर होना जरूरी है. स्कीम की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार इस योजना में अब तक 46 लाख 25 हजार 631 लोग जुड़ चुके हैं. प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खुले सारे बैंक अकाउंट इस स्कीम के लिए योग्य हैं. इसके लिए आपको अपने अकाउंट के साथ IFSC की जानकारी देनी होगी. इसके लिए किसी भी नजदीकी सीएससी सेंटर से अप्लाई किया जा सकता है.

 

 

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