PAN Card Update: पैन को आधार कार्ड से लिंक करने का जानिए तरीका, 31 मार्च है आखिरी तारीख

पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कराने को लेकर आए दिन डेड लाइन आती रहती है, लेकिन इस बार 31 मार्च को आखिरी तारीख दे दी गई है. उसके बाद आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा.

पैन कार्ड और आधार कार्ड
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 13 फरवरी 2023,
  • अपडेटेड 1:21 PM IST

पैन कार्ड धारकों के लिए जरूरी सूचना. जिन पैन कार्ड धारकों ने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है, उन्हें 31 मार्च, 2023 तक इसे लिंक करा लेना चाहिए. ऐसा न करने पर आप अपने पैन कार्ड का इस्तेमाल 1 अप्रैल, 2023 से नहीं कर पाएंगे. एक बार अगर आपका पैन कार्ड काम करना बंद कर देगा तो आपके पैन कार्ड पर दिया 10 अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर भी काम करना बंद कर देगा. 

इसी को लेकर आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है. आयकर विभाग की एडवाइजरी के मुताबिक, अगर 31 मार्च, 2023 से पहले दोनों पहचान पत्रों को लिंक नहीं कराया गया तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा. उसके बाद उपयोगकर्ताओं को आयकर रिटर्न दाखिल करने या पैन से संबंधित सेवाओं तक पहुंचने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा.

I-T विभाग द्वारा जारी सार्वजनिक एडवाइजरी में कहा गया है कि, "ये सभी पैन-धारकों के लिए यह अनिवार्य है, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31 मार्च, 2023 से पहले अपने स्थायी खाता संख्या (PAN) को आधार से जोड़ना अनिवार्य है. 1 अप्रैल, 2023 से अगर आपका पैन और आधार लिंक नहीं है, तो आपका पैन निष्क्रिय कर दिया जाएगा. 

यदि पैन निष्क्रिय हो जाता है तो क्या होता है?
यदि पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है, तो एक व्यक्ति आई-टी अधिनियम के तहत सभी परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा और उसे कई तरह के निहितार्थ भुगतने होंगे. 

यदि पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो कार्डधारक आई-टी रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे. वहीं, लंबित रिटर्न भी आयकरदाताओं के लिए मुश्किल बन जाएंगे क्योंकि रिटर्न की प्रक्रिया नहीं होगी.


पैन कार्ड को आधार कार्ड से कैसे लिंक करें

  • भारत के आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ: incometaxindiaefiling.gov.in
  • यदि पहले से नहीं किया है तो अपनी आईडी पंजीकृत करें.
  • अपनी यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्म तिथि का उपयोग करके पोर्टल में लॉग इन करें.
  • लॉग इन करने के लिए उपयोगकर्ता की आईडी आपका पैन (स्थायी खाता संख्या) होगी.
  • आपको अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए एक पॉप-अप विंडो दिखाई देगी.
  • लिंक करने के लिए मेन्यू बार पर 'प्रोफाइल सेटिंग' में जाएं और होमपेज पर 'लिंक आधार' पर क्लिक करें.
  • अपना पैन नंबर, आधार नंबर और अपना नाम दर्ज करें जैसा कि आपके आधार कार्ड में उल्लेखित है.
  • यदि लागू हो तो "मेरे पास आधार कार्ड में केवल जन्म का वर्ष है" बॉक्स को चेक करें.
  • रेजिस्टर करने के लिए स्क्रीन पर प्रदर्शित कैप्चा कोड दर्ज करें.
  • “लिंक आधार” बटन पर क्लिक करें.

यदि आपके द्वारा दर्ज विवरण आपके पैन और आधार रिकॉर्ड से मेल खाते है तो "अभी लिंक करें" बटन पर क्लिक करें. आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से सफलतापूर्वक लिंक हो जाएगा.

 

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