मार्च 2023 को समाप्त होने में अब चंद दिन शेष हैं. यह चालू वित्त वर्ष का आखिरी महीना है. इसके बाद नया वित्तीय वर्ष शुरू हो जाएगा. लेकिन अगले वित्तीय वर्ष में आपको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े इसलिए कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जिन्हें आपको जल्द से जल्द पूरा कर लेना चाहिए. क्या आपका पैन आधार से लिंक है? यदि नहीं, तो वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले इसे लिंक कर लें, अन्यथा आप मुश्किल में पड़ सकते हैं. आइए जानते हैं ऐसे कौन-कौन से काम हैं, जिसे 31 मार्च से पहले हमें हर हाल में पूरा करना है.
पैन को करें आधार कार्ड से लिंक
आयकर विभाग ने आधार-पैन को लिंक करने की समय सीमा बढ़ा दी है. विभाग ने दो महत्वपूर्ण केवाईसी दस्तावेजों को जोड़ने के लिए 31 मार्च 2023 को नई समय सीमा निर्धारित किया है. आयकर विभाग के अनुसार किसी का पैन कार्ड 1 अप्रैल 2023 से निष्क्रिय हो जाएगा, अगर इसे किसी आधार कार्ड से नहीं जोड़ा गया है. पैन-आधार लिंकिंग 31 मार्च 2023 तक मुफ्त है, जबकि 1 अप्रैल 2023 से पैन आधार लिंक करने के लिए 1,000 रुपए का शुल्क देना होगा.
इनकम टैक्स रिटर्न
टैक्सपेयर्स को अपडेटेड आईटीआर फाइल करना चाहिए. FY20 या असेसमेंट ईयर 2020-21 (AY21) के लिए अपडेटेड आईटीआर फाइल करने की अंतिम डेट 31 मार्च है. आईटीआर फाइल ही नहीं किया गया, तो भी इसे फाइल किया जा सकता है. हालांकि, जीरो या नेगेटिव रिटर्न वाले लोगों को अपडेटेड आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है.
हाई प्रीमियम वाली एलआईसी पॉलिसी
अगर आप हाई प्रीमियम वाली एलआईसी पॉलिसी पर टैक्स डिडक्शन का लाभ उठाना चाहते हैं, तो 31 मार्च से पहले इसे सब्सक्राइब करना होगा. 31 मार्च 2023 के बाद इसपर छूट नहीं मिलेगी. एक अप्रैल 2023 से लागू होने वाले नए आयकर नियम के अनुसार, 5 लाख के वार्षिक प्रीमियम से अधिक जीवन बीमा पॉलिसियों से इनकम टैक्सेबल होगी. लेकिन, यदि आप 31 मार्च 2023 से पहले 5 लाख रुपए से अधिक की वार्षिक प्रीमियम वाली बीमा पॉलिसी खरीदते हैं, तो यह नए आयकर नियम के तहत नहीं आएगी.
फॉर्म 12BB
फॉर्म 12BB फाइल करने की अंतिम डेट भी 31 मार्च है. किसी भी वेतन पाने वाले एम्प्लॉई को अपने निवेश पर टैक्स लाभ या छूट का दावा करने के लिए एम्प्लायर के पास यह फॉर्म जमा करना होगा. FORM 12BB 1 जून 2016 को लागू हुआ है. कुछ चीजें जिन्हें फॉर्म में शामिल किया जाना चाहिए, वे हैं हाउस रेंट अलाउंस (HRA), लीव ट्रैवल कंसेशन (LTC) और होम लोन पर ब्याज.
टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट
टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट 31 मार्च 2023 से पहले किए गए निवेश के लिए ITR दाखिल करते समय पुराने टैक्स सिस्टम के तहत कटौती का दावा करने के लिए उपलब्ध होंगे. इनकम टैक्स एक्ट 80 C के तहत, टैक्सपेयर्स पुराने टैक्स सिस्टम में 1.5 लाख रुपये की सीमा के साथ छूट का दावा कर सकते हैं. इसके लिए पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF), इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ELSS) और नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के निवेश विकल्प चुन सकते हैं.
एडवांस टैक्स की गणना
10 हजार रुपए से अधिक की लायबिलिटी वाले प्रत्येक टैक्सपेयर्स को एडवांस टैक्स का भुगतान करना होगा. इसका भुगतान चार किस्तों में किया जाता है. बचे हुए टैक्स का 15% हिस्सा 15 जून तक, अगला 30% हिस्सा 25 सितंबर तक, अन्य 30% हिस्सा 15 दिसंबर तक और अंतिम 25% हिस्सा चालू FY के 15 मार्च तक भुगतान किया जाता है. अगर किसी ने अपनी नौकरी बदल ली है या उसकी एडिशनल इनकम है, तो उन्हें 31 मार्च तक एडवांस रूप से एडवांस टैक्स की गणना और भुगतान करने की आवश्यकता है. यदि इसमें देरी होती है, तो टैक्सपेयर्स को बचे हुए अमाउंट पर हर महीने 1% का ब्याज देना होगा.