आज ही लिंक करें अपने PAN Card को Aadhaar Card से, नहीं तो इस तारीख के बाद Delete हो जाएगा पैन कार्ड

पिछले काफी समय से आयकर विभाग लगातार ग्राहकों से PAN Card और Aadhaar Card को लिंक करने के लिए कह रहा है और अब इन दोनों को लिंक करने के लिए आपको जुर्माना भरना होगा.

Link aadhaar card to pan card
gnttv.com
  • नई दिल्ली ,
  • 22 नवंबर 2022,
  • अपडेटेड 10:48 AM IST
  • कई बार बढ़ चुकी है तारीख
  • अब लिंक करते समय भरना होगा जुर्माना

अगर आपके पास पैन कार्ड है और आपने अभी तक इसे अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो यह खबर आपके लिए है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने फैसला सुनाया है कि यदि अगर पैन कार्ड धारक मार्च 2023 से पहले पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने में असफल रहते हैं तो मार्च 2023 के बाद स्थायी खाता संख्या यानी पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा. 

इसके अलावा, जिन लोगों ने 31 मार्च, 2022 तक अपने आधार से लिंक नहीं किया है, उन पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. ऐसे कार्डधारकों को, हालांकि, 2023 में निष्क्रिय होने तक पैन कार्ड का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी. 

कई बार बढ़ चुकी है तारीख
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की डेडलाइन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कई बार बढ़ा चुका है. महत्वपूर्ण दस्तावेजों को लिंक करने की वर्तमान अंतिम तिथि 31 मार्च, 2022 थी. आयकर विभाग ने उन सभी लोगों के लिए ट्विटर पर चेतावनी जारी की है, जिन्होंने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है.

पैन और आधार को 31 मार्च 2023 तक लिंक किया जा सकता है.

पैन को आधार कार्ड से कैसे लिंक करें?

  • इन्कम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग ऑन करें.
  • क्विक लिंक सेक्शन में जाएं और लिंक आधार पर क्लिक करें.
  • अब आपको एक नई विंडो दिखाई देगी. यहां अपना आधार विवरण, पैन और मोबाइल नंबर दर्ज करें.
  • 'मैं अपने आधार विवरण को मान्य करता हूं' के विकल्प का चयन करें.
  • आपको अपने पंजीकृत नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा, इसे भरें और 'Validate' पर क्लिक करें.
  • जुर्माना भरने के बाद आपका पैन आपके आधार से लिंक हो जाएगा.

नोट: बिना जुर्माना भरे अब आपका पैन कार्ड आपके आधार से लिंक नहीं होगा. 

 

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