Income Tax Filing: इनकम टैक्स फाइल करते हुए ध्यान में रखें ये जरूरी बातें, नहीं होगी गलती की गुंजाइश

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है.

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gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 12 जून 2024,
  • अपडेटेड 5:01 PM IST
  • रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई
  • आसानी से दाखिल कर सकते हैं रिटर्न

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. टैक्सपेयर सीधे ई-फाइलिंग पोर्टल पर या ऑफलाइन मोड के माध्यम से आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. अगर आप भी रिटर्न भरने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कुछ बातों का खास ख्याल रखना चाहिए.

आसानी से दाखिल कर सकते हैं रिटर्न

प्री-फिल्ड ITRs: लोगों की सहूलियत के लिए और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रकिया को आसान बनाने के लिए प्री-फील्ड ITR फॉर्म जारी किया गया था. प्री-फील्ड फॉर्म में एडवांस टैक्स जानकारियां फैच हो जाती हैं. जिससे समय बचता है 

ऑनलाइन ITR भरना: आप अब आयकर विभाग की वेबसाइट या अलग-अलग ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग पोर्टलों के जरिए आसानी से ITR भर सकते हैं.

इनकम टैक्स मोबाइल एप: आप ITR मोबाइल एप का इस्तेमाल करके अपने मोबाइल फोन से भी ITR दाखिल कर सकते हैं.

जल्द रिफंड: अगर आप समय पर अपना ITR दाखिल करते हैं और आपके पास कोई टैक्स payable नहीं है, तो आपको जल्द रिफंड मिल सकता है.

सही ITR फॉर्म का चुनाव कैसे करें

आपकी इनकम , डिडक्शन और इन्वेस्टमेंट के आधार पर आपको सही ITR फॉर्म चुनना जरूरी है, इनकम की तरफ से अलग-अलग ITR फॉर्म जारी किए जाते हैं. जिनमें से ये 4 सबसे ज्यादा भरे जाते हैं.

ITR-1- इसे सहज के नाम से जाना जाता है. यह सबसे सरल ITR फॉर्म है जिसे वे लोग भरते हैं जिनकी इनकम 50 लाख रुपये से कम है. देश की ज्यादातर जनता टैक्स भरने के लिए इसका इस्तेमाल करती है. 

ITR-2- यह फॉर्म उन व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) के लिए होता है, जिनकी आय हाउस प्रॉपर्टी या पूंजी के जरिए अर्जित होती है. अगर किसी के पास कुछ विदेशी संपत्ति है या उसे विदेश से कमाई हुई है, उसे भी ITR-2 भरना जरूरी है. 

ITR-3- यह फॉर्म उनके लिए है जो खुद बिजनस कर रहे हैं या किसी प्रोफेशन से इनकम कर रहे हैं. 

ITR-4- ITR-4 अपने बिजनेस और प्रोफेशन से प्रॉफिट कमाने वाले लोगों पर लागू होता है. जिनकी कमाई 50 लाख सालाना या उससे ज्‍यादा है तो आईटीआर 4 फॉर्म भरना चाहिए. इसे सुगम के नाम से भी जाना जाता है.

आईटीआर फाइल करते वक्त आपके पास फॉर्म-16, हाउस रेंट रिसीप्ट, इंवेस्टमेंट के रिसीप्ट जैसे डॉक्यूमेंट्स जरूर होने चाहिए.

 

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