01 अप्रैल 2022 से नए वित्त वर्ष की शुरूआत होने जा रही है. इसके साथ ही पैसे के लेन-देन और आयकर से जुड़े बहुत से नियमों में बदलाव होने जा रहा है. आपको बता दें कि ऐसे कई बदलाव हो रहे हैं जो आपकी जेब का बोझ बढ़ा देंगे.
अब आपको पीएफ खाता और क्रिप्टोकरंसी पर टैक्स देना होगा. होम लोन पर मिलने वाली अतिरिक्त छूट भी अब नहीं मिलेगी. और बताया जा रहा है कि एलपीजी के दाम बढ़ सकते हैं. आज जानें ऐसे 5 बदलावों के बारे में जिनका सीधा असर आपके बजट पर पड़ेगा.
1. होम लोन पर अब नहीं मिलेगी अतिरिक्त छूट
2019 के बजट में इनकम टैक्स से जुड़े नियमों में सेक्शन 80 ईईए शामिल किया गया था. जिसके तहत पहली बार घर खरीदने वालों को होम लोन के ब्याज भुगतान पर अतिरिक्त छूट मिलती थी. लोगों को 1.5 लाख रुपये की तक की अतिरिक्त टैक्स कटौती का फायदा मिलता था. पर अब बजट 2022 में इस नियम को आगे नहीं बढ़ाया गया है.
2. क्रिप्टो से कमाई पर देना होगा टैक्स
बजट 2022 पेश करते समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि अब सभी तरह के वर्चुअल एसेट जैसे क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली कमाई पर टैक्स भरना होगा. इस तरह की कमाई पर 30 फीसदी टैक्स लगाने का ऐलान कियी गया था.
3. एक्सिस बैंक में बढ़ी न्यूनतम बैलेंस की सीमा
एक्सिस बैंक के ग्राहकों को झटका लगने वाला है. क्योंकि वेतन अथवा बचत खाते के लिए बैंक नए नियम लागू कर रहा है. जिसके तहत बचत खाते में न्यूनतम बैलेंस की सीमा अब 10 हजार से बढ़कर 12 हजार रुपये हो जाएगी.
4. म्यूचुअल फंड में करना होगा डिजिटल भुगतान
एक अप्रैल से म्यूचुअल फंड के भी कुछ नियम बदल रहे हैं. अब म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए ऑफलाइन भुगतान जैसे चेक, बैंक ड्राफ्ट या अन्य किसी भौतिक माध्यम से नहीं कर पाएंगे.
म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन एग्रीगेशन पोर्टल एमएफ यूटिलिटीज (एमएफयू) 31 मार्च 2022 से ऑफलाइन के जरिए भुगतान को बंद करने जा रहा है. अब राशि जमा करने के लिए आपको सिर्फ यूपीआई या नेटबैंकिंग की सुविधा मिलेगी.
5. एलपीजी के बढ़ेंगे दाम
बताया जा रहा है कि एक बार फिर 1 अप्रैल को एलपीजी के नए रेट जारी होंगे और पूरी आशंका है कि एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 से 100 रुपये तक बढ़ सकते हैं.
6. पीएफ अकाउंट पर टैक्स
सीबीडीटी ( Central Board of Direct Taxes) 01 अप्रैल से आयकर (25वां संशोधन) नियम 2021 को लागू कर रहा है जिसके तहत कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाते में 2.5 लाख रुपये तक ही टैक्स-फ्री योगदान कर सकते है. यदि इससे ऊपर योगदान जाता है, तो उस प्रॉफिट इन्कम पर टैक्स लगेगा.
7. डाकघर से नहीं मिलेगा नकद ब्याज
पोस्ट ऑफिस की मासिक आय योजना (एमआईएस), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) आदि में 1 अप्रैल से कुछ नियम बदल रहे हैं. अब इन योजनाओं में ब्याज की राशि नकद में नहीं मिलेगी. इसके लिए आपको एक बचत खाता खोलना होगा.
8. बदलेगा ई-चालान का नियम
सीबीआईसी (केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड) ने माल और सेवा कर (जीएसटी) के तहत ई-चालान (इलेक्ट्रॉनिक चालान) जारी करने के लिए टर्नओवर लिमिट को 50 करोड़ रुपये की प्री-फिक्सड लिमिट से घटाकर 20 करोड़ रुपये कर दिया है.
9. दवाएं होंगी महंगी
नेशनल फार्मा प्राइजिंग अथारिटी (एनपीपीए) की अनुमति के बाद अब फार्मा कंपनियां शेड्यूल दवाओं की कीमतों में 10.7 फीसदी की बढ़ोतरी करने जा रही हैं. 01 अपेरैल से 800 से ज्यादा आवश्यक दवाओं की कीमत बढ़ जाएगी.