1 अक्टूबर 2023 से विदेश की यात्रा करने वालों के लिए जरूरी खबर है. सरकार इस दिन से 5 से लेकर 20 फीसदी तक टीसीएस (स्रोत पर कर संग्रह) का नया नियम लागू करने वाली है. यह न सिर्फ विदेश यात्राओं पर लागू होगा बल्कि किसी दूसरे देश में किसी भी माध्यम से किए गए लेनदेन पर भी लागू होगा.
TCS रेट का पहली बार जिक्र 2023 के बजट में हुआ था
LRS (Liberalised remittance scheme) के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक वित्त वर्ष में 2,50,000 डॉलर तक के खर्च की अनुमति देता है. LRS के तहत नए TCS रेट का पहली बार जिक्र 2023 के बजट में हुआ था. इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 206C का सब सेक्शन 1G LRS ट्रांजैक्शंस और विदेश टूर पैकेज पर TCS कलेक्शन का अधिकार देता है.
इतना करना पड़ेगा भुगतान
टीसीएस एक तरह का आयकर भुगतान है. इसे आप टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) या अग्रिम कर की तरह समझ सकते हैं. विदेश यात्रा पैकेज खरीदने या विदेश में क्रेडिट-डेबिट कार्ड से सालाना 7 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करने पर आपको 20 फीसदी टीसीएस का भुगतान करना पड़ेगा. यदि यह खर्च 7 लाख रुपए तक सीमित रहता है तो आपको सिर्फ 5 फीसदी टीसीएस ही चुकाना पड़ेगा.
नई दरों से मेडिकल और एजुकेशन खर्चों में कोई बदलाव नहीं आएगा. लेकिन इसका असर उन लोगों पर पड़ेगा, जो रियल एस्टेट, बॉन्ड्स और स्टॉक में भारत के बाहर निवेश करते हैं. इस रेट का असर नॉन रेसिडेंट्स इंडियंस को भेजे जाने वाले गिफ्ट पर भी होगा. एक अक्टूबर, 2023 से विदेश यात्रा पर प्रति व्यक्ति सालाना 7 लाख रुपए से अधिक खर्च पर टीसीएस की सीमा सीधे 15 फीसदी बढ़ जाएगी. यानी 5 फीसदी की जगह 20 फीसदी कर चुकाना पड़ेगा. इसका असर विदेश में आपके कुल खर्च पर पड़ेगा.
ओवरसीज ट्रैवल पैकेज में क्या-क्या आएगा
वित्त मंत्रालय ने कहा कि ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज में ऐसा कोई भी टूर पैकेज आएगा, जिसमें व्यक्ति भारत के बाहर किसी एक या उससे ज्यादा देश जाता है. इसमें सफर, होटल, बोर्डिंग, सामान ले जाने या इसी तरह का कोई भी अन्य खर्च शामिल होगा. लेकिन यदि कोई व्यक्ति खुद अपने लिए टिकट खरीदता है या सिर्फ होटल बुकिंग करता है, तो उसे ओवरसीज टूर पैकेज में शामिल नहीं किया जाएगा.
ऐसे कर सकते हैं पैसों की बचत
1. विदेश यात्रा की योजना ऐसे बनाएं कि प्रति व्यक्ति कुल खर्च 7 लाख रुपए से अधिक न हो.
2. यदि आप अंतरराष्ट्रीय वेबसाइट से इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड के जरिए पैकेज की बुकिंग करते हैं तो टीसीएस से बच सकते हैं.
3. आयकर विभाग की ओर से टूर पैकेज की परिभाषा तय नहीं की गई है. इसलिए, आप फ्लाइट व होटल बुकिंग उनकी वेबसाइट से सीधे करें तो टीसीएस चुकाने से बच जाएंगे. ध्यान रहे कि खर्च की सीमा 7 लाख रुपए से अधिक न हो.
4. टीसीएस भुगतान को अपनी कर देनदारी से एडजस्ट कर सकते हैं. कर देनदारी नहीं होने पर आईटीआर के जरिए रिफंड का दावा कर सकते हैं. इसके लिए जरूरी है कि भुगतान के बाद ट्रैवेल एजेंट या सेवाप्रदाता से टीसीएस प्रमाणपत्र लेना न भूलें.
5. यदि आप नौकरीपेशा हैं और कंपनी आपका रिटर्न भरती है तो उसे टीसीएस प्रमाणपत्र जरूर दें ताकि वह आपकी टीडीएस देनदारी को एडजस्ट कर सके.
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