आयकर विभाग ने मंगलवार को कहा कि निष्क्रिय पैन कार्ड वाले व्यक्ति अभी भी 31 जुलाई 2023 की समय सीमा तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल कर सकते हैं. हालांकि जो लोग पिछले महीने जून में अपने पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं करा पाए हैं, उन्हें निष्क्रिय दस्तावेजों के कारण कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. विभाग ने कहा कि पैन निष्क्रिय होने के बावजूद कोई भी आयकर रिटर्न दाखिल कर सकता है.
हालांकि, जिनके पास निष्क्रिय पैन कार्ड हैं, उन्हें लंबित रिफंड और ऐसे रिफंड पर ब्याज जारी नहीं किया जाएगा. ऐसे व्यक्तियों के लिए टीडीएस और टीसीएस दोनों उच्च दर पर लिए जाएंगे. जो लोग अपने आधार और पैन को तय समय सीमा में लिंक नहीं करा पाए हैं, उन्हें अब इसे जोड़ने के लिए कर अधिकारियों को सूचित करना होगा. अभी भी आप पेनाल्टी देकर अपना पैन और आधार लिंक कर सकते हैं. आपको याद दिला दें, 1,000 रुपए का विलंब शुल्क देकर पैन को बायोमीट्रिक आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 थी.
एड्रेस का प्रमाण जमा कराएं
विभाग ने एनआरआई और ओसीआई की ओर से उठाई गई चिंताओं को लेकर भी अपडेट दिया है. बता दें कि कुछ प्रवासी भारतीयों / भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों (ओसीआई) ने अपने पैन के निष्क्रिय होने के संदर्भ में चिंता जताई थी. आयकर विभाग ने कहा कि जिन प्रवासी भारतीयों (एनआरआई) और विदेशी नागरिकों का पैन कार्ड ( स्थायी खाता संख्या) आधार से जुड़ा नहीं होने के कारण निष्क्रिय हो गया है, उन्हें उसे फिर चालू कराने के लिए संबंधित आकलन अधिकारी के समक्ष आवास पते का प्रमाण जमा कराना चाहिए.
विभाग ने ट्विटर पर क्या लिखा है
आयकर विभाग ने ट्विटर पर लिखा है कि यदि एनआरआई ने पिछले तीन आकलन वर्ष में से किसी में आईटीआर दाखिल किया है या संबंधित आकलन अधिकारी (जेएओ) को अपनी आवासीय स्थिति के बारे में सूचित किया है, उनके संदर्भ में आवासीय स्थिति का निर्धारण किया गया है. विभाग के अनुसार, पैन उन मामलों में निष्क्रिय हो गए हैं, जहां एनआरआई ने अपनी आवासीय स्थिति का अपडेट नहीं किया है या पिछले तीन आकलन वर्ष में रिटर्न दाखिल नहीं किया है. आयकर विभाग ने ट्विटर पर लिखा है, 'जिन एनआरआई के पैन निष्क्रिय हैं, उनसे अनुरोध है कि वे पैन से जुड़ी जानकारी में अपनी आवासीय स्थिति को अद्यतन करने के अनुरोध के साथ संबंधित दस्तावेजों को अपने संबंधित आकलन अधिकारी के पास जमा कराएं'.