अब नहीं लगाने पड़ेंगे RTO दफ्तर के चक्कर, ऑनलाइन करवा सकेंगे सारा काम

आपको अक्सर गाड़ी और ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े कामों के लिए आरटीओ ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं. कई बार इस वजह से लोगों अपने जरूरी काम भी नहीं करवाते हैं. लेकिन अब आपको गाड़ी और ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े काम करवाने के लिए अब आरटीओ ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने होंगे. 

अब नहीं लगाने पड़ेंगे RTO दफ्तर के चक्कर, ऑनलाइन करवा सकेंगे सारा काम
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 07 जनवरी 2023,
  • अपडेटेड 12:07 AM IST
  • ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने जारी किया नोटिस
  • नहीं जाना होगा RTO दफ्तर

आपको अक्सर गाड़ी और ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े कामों के लिए आरटीओ ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं. कई बार इस वजह से लोगों अपने जरूरी काम भी नहीं करवाते हैं. लेकिन अब आपको गाड़ी और ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े काम करवाने के लिए अब आरटीओ ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने होंगे. 

ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने जारी किया नोटिस
रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज मंत्रालय ने RTO सेवाओं के लिए एक नया नोटिस जारी किया है. इसके तहत मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन और परमिट जैसी RTO की 58 सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन करने का फैसला किया है. लोगों को RTO की ये सभी 58 सेवाएं आधार ऑथेंटिकेशन के जरिए दी जाएंगी.

नहीं जाना होगा RTO दफ्तर
मंत्रालय के इस कदम के बाद लोगों को RTO दफ्तर जाने की जरूरत नहीं होगी. मंत्रालय ने सभी RTO को निर्देश दिया है कि वो ये सुनिश्चत करें कि इन ऑनलाइन सेवाओं को देने में देरी न हो. इन सेवाओं के ऑनलाइन होने से RTO में काम का बोझ कम होगा और महत्वपूर्ण समय की बचत होगी. 

चुन सकते हैं आधार ऑथेंटिकेशन का विकल्प 
परिवहन पोर्टल पर ऑनलाइन सेवा लेने वाले व्यक्ति अपनी इच्छा से आधार ऑथेंटिकेशन का विकल्प चुन सकता है. जिन लोगों के पास आधार नंबर नहीं है, वे RTO दफ्तर जाकर कोई दूसरा पहचान पत्र दिखाकर अपने काम करवा सकते हैं. ऑनलाइन सेवाओं में लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन और उसमें कोई बदलाव करवाना शामिल है. आधार के जरिए ऑनलाइन डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस और लाइसेंस को रिन्यू करवा सकते हैं. 

ड्राइविंग लाइसेंस कर सकते हैं ऑनलाइन अपडेट 
ड्राइविंग लाइसेंस में नाम, पता और बर्थ डेट में बदलाव भी ऑनलाइन अपडेट करवा सकते हैं. इसके साथ ही गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन और डुप्लीकेट आरसी के लिए भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. परिवहन पोर्टल के अलावा ऑनलाइन सेवाओं का इस्तेमाल करने के लिए पार्क+ ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं. पार्क+ ऐप पर रजिस्टर करने के बाद यूजर को अपनी गाड़ी से जुड़ी सभी जानकारियां एक जगह पर मिलेंगी.

 

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