ITR Filing 2024: 31 जुलाई और फिर देना पड़ेगा फाइन! Income Tax Return ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे करें दाखिल, जानें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

Income Tax Return Filing Process: आप आईटीआर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से भर सकते हैं. यदि आप करदाता हैं और 31 जुलाई 2024 तक आईटीआर नहीं दाखिल करते हैं तो आपको फिर इसे भरने के लिए फाइन देना पड़ेगा.

ITR Filing
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 11 जुलाई 2024,
  • अपडेटेड 1:44 AM IST
  • इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का प्रोसेस है बेहद आसान
  • आईटीआर भरने के बाद इसे वेरिफाई जरूर कर लें

Online and Offline ITR Filing Process: यदि आप नौकरी कर रहे हैं या कारोबार, आपको इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करना जरूरी है. इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) ने वित्त वर्ष 2023-24 और असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर (ITR) फाइल करने की समय सीमा 31 जुलाई 2024 तय की है. 

यदि आप करदाता हैं और इस तारीख तक आईटीआर नहीं दाखिल करते हैं तो आपको फिर इसे भरने के लिए फाइन देना पड़ेगा. टैक्सपेयर्स को आखिरी तारीख में रिटर्न फाइल करने का इंतजार नहीं करना चाहिए. पहले आईटीआर दाखिल करने से आपको जहां रिफंड जल्दी मिल जाएगा, वहीं यदि आईटीआर दाखिल करने में कोई गलती हो गई है तो आप समय रहते उसे सुधार सकते हैं. आप आईटीआर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से भर सकते हैं. यहां हम आपके इसे भरने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहे हैं. 

आईटीआर दाखिल करने के लिए इन डॉक्यूमेंट्स की पड़ती है जरूरी
1. आधार और पैन कार्ड. 
2. बैंक अकाउंट डिटेल.
3. फॉर्म 16. 
4. टीडीएस सर्टिफिकेट. 
5. टैक्स डिडक्शन के दावे के लिए इनवेस्टमेंट प्रूफ.
6. बैंकों और डाकघरों से मिले ब्याज का प्रूफ. 
7. छूट क्लेम करने के लिए डोनेशन किया है तो उसकी रसीद. 
8. स्टॉक ट्रेडिंग स्टेटमेंट.
9. इंश्योरेंस पॉलिसी की रसीद. 
10. आधार से वैलिडेट बैंक खाता.
11. बैंक से लिया ब्याज सर्टिफिकेट सहित निवेश के अन्य डॉक्यूमेंट.

ऑनलाइन ऐसे दाखिल करें ITR
1. सबसे पहले ऑनलाइन आईटीआर फाइल करने के लिए आपको इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाना होगा.
2. इसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर पैन और यूजर आईडी डालकर अपना पासवर्ड बनाना होगा और फिर लॉग इन करना होगा.
3. इसके बाद आपको असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर का चुनाव करना होगा. इसमें वित्त वर्ष 2023-24 और असेसमेंट ईयर 2024-25 को चुनें.
4. फिर आप कौन है यानी Individual, HUF या अन्य विकल्प में से किसी एक का चुनाव करना होगा.
5. इसके बाद आपको आईटीआर फॉर्म के टाइप का चुनाव करना होगा. 
6. अपनी टैक्स आय और टीडीएस कैलकुलेशन के हिसाब से अपना आईटीआर फॉर्म चुनें.
7. अपने लिए लागू ITR चुनने के बाद सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को पास रखकर स्टार्ट ऑप्शन पर क्लिक करें.
8. फिर कंप्यूटर या लैपटॉप के स्क्रीन पर कुछ सवाल आएंगे, जो भी आप पर लागू हैं, उसके चेक बॉक्स को मार्क करके कंटीन्यू क्लिक कर दें. 
9. डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक अपनी आय और कटौती का ब्योरा अलग-अलग सेक्शन में दर्ज करें.
10. यदि टैक्सलायबिलिटी का मामला है तो आपके दिए गए ब्योरे के आधार पर टैक्स-कैलकुलेशन का संक्षिप्त विवरण दिखेगा.
11. कैलकुलेशन के हिसाब से टैक्सलायबिलिटी बनती है तो अभी भुगतान करें और बाद में भुगतान करें का विकल्प चुन सकते हैं.
12. यदि कोई टैक्सलायबिलिटी नहीं बनती तो फिर टैक्स चुकाने के बाद प्रिव्यू रिटर्न पर क्लिक करें.
13. फिर प्रिव्यू और रिटर्न जमा करें डिक्लेरेशन चेकबॉक्स पर क्लिक करके वैलिडेशन के लिए आगे बढ़े ऑप्शन चुनें.
14. प्रिव्यू देखें और 'रिटर्न जमा करें' पेज पर, वेरिफाई के लिए आगे बढ़ें. रिटर्न को वेरिफाई और ई-सत्यापि करना अनिवार्य है.
15. ई-वेरिफाई पेज पर जिस विकल्प का इस्तेमाल कर आप ई-सत्यापन करना चाहते हैं, उसे चुनें और कंटीन्यू पर क्लिक करें. 
16. एक बार जब आप रिटर्न को ई-वेरिफाई करा लेते हैं तो फार्म के सफलतापूर्व भरे जाने की सूचना स्क्रीन पर दिखती है.
17. ट्रांजैक्शन आईडी और एकनॉलेजमेंट नंबर स्क्रीन पर मिलता है, जिससे आप भविष्य में अपने आईटीआर फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं.
18. ई-फाइलिंग पोर्टल पर आपका जो मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी रजिस्टर्ड है, फॉर्म सफलता पूर्वक भरने जाने का मैसेज मिल जाएगा.
19. रिटर्न दाखिल करने के बाद 30 दिनों के भीतर वेरिफाई जरूर कर लें. क्योंकि इसके बाद है रिफंड का पैसा आपके खाते में आएगा.

ऑफलाइन मोड में ऐसे भरे रिटर्न
1. ऑफलाइन आईटीआर दाखिल करने के लिए सबसे पहले आपको आईटीआर फाइलिंग पोर्टल पर लॉग-इन करना होगा.
2. फिर डाउनलोड के ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा, यहां आपको अपनी इनकम भरनी होगी.
3. इसके बाद आईटीआर फॉर्म की एक्सेल शीट को डाउनलोड करना होगा.
4. इसके बाद आपको जिप फाइल ओपन करके जरूरी कॉलम भरना होगा.
5. फिर आपको अपने एक्सेल शीट की पुष्टि करनी है. इसके बाद टैक्स कैलकुलेट पर क्लिक करें.
6. अब आपको XML यूटिलिटी जनरेट करनी होगी. आप इसे सेव रखें.
7. इसके बाद आपको एक्सेल यूटिलिटी को इनकम टैक्स के पोर्टल पर अपलोड करना होगा.
8. फिर 6 ऑप्शन में से आईटीआर को वेरिफाई करना होगा.
9. इसके बाद आप अपना रिटर्न फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं.

आईटीआर भरने में कोई दिक्कत हो तो क्या करें
यदि आईटीआर फाइल करने में आपको कोई दिक्कत आए तो आप इनकम टैक्स के अधिकारिक पोर्टल पर जाकर https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/help/offline-utility को क्लिक कर सकते हैं. इसके बाद आपको स्क्रीन पर शो हो रहे स्टेप्स को फॉलो करके आईटीआर फाइल करना है.

 

Read more!

RECOMMENDED