Link PAN With Aadhaar Card Before This Date: इस तारीख से पहले पैन को आधार से कर लें लिंक, नुकसान से बचने का है ये आखिरी मौका

आपने अब तक अपने आधार कार्ड को पैन से लिंक किया या नहीं ? क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने चेतावनी जारी करते हुए टैक्सपेयर्स से कहा है कि अगर आपने लिंक नहीं किया है तो ज्यादा टीडीएस कटेगा. चलिए जानते हैं इसके बारे में.

Aadhar Card & PAN Card (File Photo)
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 29 मई 2024,
  • अपडेटेड 10:22 AM IST

अगर आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड है तो ये खबर आपके लिए है. जैसा कि आप जानते हैं कि आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने के लिए पैन कार्ड का होना जरूरी है. लेकिन इसके साथ अब ये भी जरूरी हो  गया है कि आप अपने आधार को पैन के साथ लिंक करें. ऐसा नहीं करने पर आईटीआर खारिज हो सकता है.  अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने चेतावनी जारी करते हुए सभी टैक्सपेयर्स को पैन और आधार कार्ड को लिंक करने को कहा है. इसकी अंतिम तारीख 31 मई, 2024 है. लिंक नहीं करने पर ज्यादा टीडीएस कटेगा.

आयकर विभाग ने क्या कहा ?

आयकर विभाग ने X (पूर्व में ट्विटर) पर एक ट्वीट करते हुए लिखा कि कृपा सभी टैक्सपेयर्स ध्यान दें. अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक कर कर लें. ऐसा नहीं करने पर ज्यादा टीडीएस कटेगा. बता दें कि आधार को पैन से लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मई है. ऐसे में  टैक्सपेयर्स के पास सिर्फ दो दिन का समय बचा है. बता दें कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2024 है. बता दें कि आयकर अधिनियम की धारा 139AA के तहत, हर पैन कार्ड को आधार से लिंक करना होगा. रिपोर्ट्स के अनुसार देश में 11.48 करोड़ पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया गया है औऱ ये आंकड़ा 29 जनवरी, 2024 तक का है.
ऐसे में अगर आपने अब तक आधार को पैन से लिंक नहीं किया है और लिंक करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन का पूरा प्रोसेस बताते हैं. साथ ही ये भी बताते हैं कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका आधार पैन से लिंक है या नहीं.

ऐसे जानें पैन आधार से लिंक है या नहीं

सबसे पहले इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं.
होमपेज पर Link Aadhaar का ऑप्शन दिखेगा उस पर क्लिक करें.
क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा. यहां पर आपको अपना PAN नंबर और Aadhaar Card नंबर दर्ज करना होगा. 
जानकारी दर्ज करने के बाद View Link Aadhaar Status पर क्लिक करें.
क्लिक करते ही आपके Aadhaar-PAN का स्टेटस स्क्रीन पर आ जाएगा.

ऐसे करें लिंक

आधार को पैन से लिंक करने के लिए आप www.incometax.gov.in पर जाएं.
होमपेज पर आपको Link Aadhaar Status दिखेगा, उस पर क्लिक करें.
अब आपको अपना पैन नंबर और आधार कार्ड नंबर दर्ज करना होगा.
जानकारी दर्ज करने के बाद View Link Aadhaar Status दिखेगा, क्लिक करें.
अगर आपने लिंक किया होगा तो एक पॉप अप आएगा जिसमें लिंक होने या नहीं होने की जानकारी होगी. 
लिंक नहीं है तो मांगी गई जानकारी पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें
अब कैप्चा कोड भरें और सब्मिट करें. इसके बाद मोबाइल पर ओटीपी आएगा. उसे दर्ज करें.
बता दें कि आधार को पैन से लिंक करने की तारीख निकल चुकी है इसलिए आपको 1000 रुपए का लेट चार्ज करना होगा.
चार्ज पे करने के बाद आपका आधार पैन से लिंक हो जाएगा.

 

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