पैन कार्ड हर वित्तीय कामकाज के लिए जरूरी दस्तावेज बन गया है. आयकर की धारा 1961 के मुताबिक पैन कार्ड धारकों को इसे अपने आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य किया गया है. आयकर विभाग लगातार इसको लेकर लोगों को जागरूक कर रहा है और चेतावनी भी दे रहा है. एक बार फिर आयकर विभाग ने पैन धारकों को आगाह किया है. आयकर विभाग ने ट्वीट किया है और कहा कि पैन धारकों को 30 जून 2023 तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवा लेना चाहिए.
पेनाल्टी देकर पैन आधार करा सकते हैं लिंक-
पैन कार्ड और आधार कार्ड की डेडलाइन 30 जून 2023 को खत्म हो रही है. इससे पहले पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना जरूरी है. अगर आप पैन और आधार लिंक नहीं करते हैं तो पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा. 30 जून तक एक हजार रुपए शुल्क देकर लिंक करा सकते हैं. अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वित्तीय लेनदेन में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.
पैन आधार लिंक ना होने पर क्या होगा नुकसान-
पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं होने पर वित्तीय नुकसान उठाना पड़ेगा. अगर आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक नहीं होगा तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा. इससे इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. पैन कार्ड निष्क्रिय होने पर आपको इनकम टैक्स रिफंड पर उस अवधि के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा. इसके अलावा टीडीएस और टीसीएस कटौती पर हाई इंटरेस्ट रेट अप्लाई किया जाएगा.
2 पैन कार्ड रखने पर क्या होगा-
आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक एक शख्स सिर्फ एक ही पैन कार्ड रख सकता है. अगर उसके नाम से कोई दूसरा पैन कार्ड मिलता है तो ये गैर-कानूनी है. दूसरा पैन कार्ड होना आयकर अधिनियम का उल्लंघन माना जाएगा. उस शख्स के खिलाफ 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है.
कैसे लिंक करें पैन आधार-
आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करने के लिए आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा. चलिए आपको बताते हैं कि कैसे पैन-आधार को लिंक किया जा सकता है.
ये भी पढ़ें: