Income Tax Return: आधार से नहीं कराया PAN को लिंक, अब टैक्सपेयर्स को ITR भरने पर होगा 6000 रुपए का नुकसान, जानिए कैसे

ITR Filing: पैन और आधार को लिंक नहीं करने के कारण टैक्सपेयर्स को आईटीआर फाइल करने पर सबसे अधिक नुकसान होगा. यदि आपने किसी लंबित कर रिफंड का दावा करने के लिए पैन को आधार से जोड़ने से पहले आईटीआर दाखिल किया है तो आपको पैन-आधार लिंक होने तक आयकर रिफंड नहीं मिलेगा.

आधार से पैन लिंक नहीं कराने पर होगी परेशानी
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 08 जुलाई 2023,
  • अपडेटेड 1:04 PM IST
  • पैन कार्ड न‍िष्क्रिय होने पर आईटीआर नहीं कर पाएंगे दाखिल 
  • आधार-पैन लिंक के लिए 1000 रुपए देना पड़ेगा जुर्माना

आधार कार्ड को पैन से लिंक करने की डेडलाइन खत्म हो चुकी है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आधार को पैन से जोड़ने की लास्ट डेट 30 जून 2023 रखी थी. यदि आपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो आपका पैन कार्ड बेकार हो गया है. यानी आपकों इससे जुड़े जरूरी कामों को करने में परेशानी होगी. इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने के लिए आपको अधिक पैसे देने पड़ेंगे. आइए समझते हैं कैसे?

31 जुलाई तक करना है आईटीआर फाइल 
टैक्सपेयर्स को 31 जुलाई 2023 तक आईटीआर फाइल करना है. पैन कार्ड न‍िष्क्रिय होने पर आप आईटीआर दाखिल नहीं कर पाएंगे. ऐसा इसलिए है क्‍योंकि इनकम टैक्‍स की समय सीमा एक महीने से भी कम समय है और पैन कार्ड को एक्टिव करने में अधिकतम 30 दिन का समय लगेगा. यदि कोई पैन कार्ड मौजूदा समय में न‍िष्क्रिय है तो जुर्माना भरने के बाद वह फिर से एक्टिव किया जा सकता है. ऐसे में पैन कार्ड के एक्टिव होने तक आईटीआर फाइल करने की समय सीमा चूक जाने की संभावना है. 

कितना लगेगा जुर्माना 
पैन और आधार को लिंक नहीं करने के कारण जिन लोगों का पैन कार्ड 1 जुलाई से इन-ऑपरेटिव हो गया है, उन्हें सबसे बड़ा नुकसान आईटीआर फाइल करने पर होगा. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर आपका पुराना पैनकार्ड स्वीकार नहीं होगा. आपको इसे दोबारा एक्टिवेट करने में 1000 रुपए भरने होंगे लेकिन इस प्रक्रिया में 1 महीने का वक्त लगेगा, वहीं टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. यदि आप चूके और कुल आय 5 लाख रुपए से ज्‍यादा है तो 5000 रुपए लेट फीस भरनी होगी. ऐसे में यदि आप पैन एक्टिवेट कर रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको 5000 रुपए आईटीआर की लेट फीस और 1000 रुपए आधार-पैन लिंकिंग के भरने होंगे. यानी पूरे 6000 रुपए का झटका लगेगा. हालांकि यदि आपकी कुल इनकम 5 लाख रुपए से ज्‍यादा नहीं है तो लेट आईटीआर फाइल करने पर 1 हजार रुपए का विलंब शुल्‍क देना होगा. इसका मतलब है कि 6 हजार रुपए की जगह आपको सिर्फ 2 हजार रुपए का भुगतान करना होगा.

...तो ही मिलेगी पैन को आधार से लिंक करने की अनुमति
यदि आपने पैन और आधार लिंक करने के लिए जुर्माना पहले चुकाया है तो ही आप आईटीआर फाइल कर पाएंगे. यानी पैन और आधार को लिंक करने के लिए आपने 30 जून तक जुर्माने का भुगतान कर दिया था तो ही आपको पैन को आधार से लिंक किए जाने की अनुमति होगी. आयकर विभाग के ट्वीट के मुताबिक, अगर 30 जून तक लिंकिंग के लिए जुर्माना भर दिया है और पैन लिंक नहीं हुआ है तो विभाग की ओर से विचार किया जाएगा. यदि आपने किसी लंबित कर रिफंड का दावा करने के लिए पैन को आधार से जोड़ने से पहले आईटीआर दाखिल किया है, तो आपको पैन-आधार लिंक होने तक आयकर रिफंड नहीं मिलेगा.

इस तरह पैन को करें एक्टिव 
1. पैन और आधर को लिंक करने के लिए सबसे पहले आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर अपने अकाउंट से लॉग-इन करें. 
2. लॉग-इन करने के बाद पैन को आधार से लिंक करने के विकल्प पर क्लिक करें.
3. इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप से व्यक्तिगत जानकारी मांगी जाएगी. इसको आपको भरना होगा. सभी कॉलम को भरने के बाद 1000 रुपए जुर्माने की राशि भरनी होगी. 
4. आप ई-पे टैक्स के माध्यम से जुर्माने की राशि का भुगतान कर सकते हैं. इसके बाद इसकी सूचना आयकर विभाग को देनी होगी.

 

Read more!

RECOMMENDED