पेंशनर्स के लिए राहत, लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए नहीं है कोई डेडलाइन

ईपीएफओ (EPFO ) ने पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देते हुए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की अंतिम तारीख को हटा दिया है. अब साल में कभी भी इसे जमा किया जा सकता है.

सांकेतिक तस्वीर
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 17 अप्रैल 2022,
  • अपडेटेड 9:08 PM IST
  • अब साल में कभी भी जमा कर सकते हैं लाइफ सर्टिफिकेट
  • जमा नहीं करने पर रुक जाता है पेंशन

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पेंशनभोगियों को एक बड़ी राहत दी है. पेंशन पाने वाले अब पूरे साल के दौरान कभी भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं. यानी कि जीवन प्रमाण पत्र (LIFE CERIFICATE) जमा करने की जो पहले अंतिम तारीख हुआ करती थी, उससे राहत दी गई है. अब कभी भी इसे जमा करवाया जा सकता है. 

जमा करने के एक साल तक वैध होगा 

पेंशन पाने के लिए पेंशनभोगियों को हर साल अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है. अगर किसी कारण से सर्टीफिकेट जमा नहीं हुआ तो पेंशन रुक जाता है. लेकिन अब ईपीएफओ ने यह जानकारी दी है कि EPS'95 के पेंशनभोगी अब किसी भी समय अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं. ईपीएफओ के अनुसार जब भी सर्टिफिकेट जमा करवाया जाएगा तब की तिथि से एक साल तक के लिए यह वैध होगा, उसके बाद फिर से दूसरा लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा. 

इसको अगर आसान भाषा में समझना है तो ऐसे समझिए कि किसी पेंशनभोगी ने अपना लाइफ सर्टिफिकेट कल यानी 18 अप्रैल 2022 को जमा किया तो वह अब अगले साल 18 अप्रैल 2023 से पहले कभी भी अपना दूसरा लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकता है. यह फैसला ईपीएफओ ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत लिया है.


इन दस्तावेजों के साथ ऐसे जमा कर सकते हैं सर्टिफिकेट

लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने के लिए आधार नम्बर, पीपीओ नम्बर, बैंक खाता से जुड़ी जानकारी और आधार से जुड़ा मोबाइल नम्बर की जरूरत पड़ेगी. इन दस्तावेजों के साथ जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से जमा किया जा सकता है. अगर ऑनलाइन जमा करना चाहते हैं, तो उमंग ऐप से जमा किया जा सकता है और अगर ऑफलाइन जमा करना है, तो ईपीएफओ ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, सीएसपी सेंटर (CSC CENTER) या पेंशन देने वाले बैंक में इसे जमा कर सकते हैं. 

किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

EPS'95 के तहत निजी क्षेत्र में काम कर रहे कर्मचारियों को पेंशन का लाभ मिलता है. ऐसे कर्मचारियों को पहले हर साल नवंबर में जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता था. लेकिन 2019 में नियमों में बदलाव किया गया था. अब इसके तहत साल में कभी भी सर्टिफिकेट जमा किया जा सकता है.

 

 

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